1. रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने के मामलें –
1. अभियोग सँख्या 79/17 दिनांक 13.05.2017 अधीन धारा 451,323,504 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति अंकु देवी पत्नि श्री राकेश कुमार निवासी गांव छो डा0 लागंणा त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 12.05.2017 को समय 01.30 बजे दिन जब यह अपने पिता के घर बास्ती में थी तो रजनी इसके पिता के घर के आंगन में आई और इसके माता पिता व इसके साथ गाली-गलौच करने लगी तथा डण्डे से इसके साथ व इसकी बहन शालु से मारपीट की हैं जिससे इन्हे चोटें आई हैं । स0उ0नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 62/17 दिनांक 13.05.2017 अधीन धारा 341, 323,504,506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग मे शिकायतकर्ता श्रीमति रमा देवी पत्नि श्री कर्म सिंह निवासी गाँव शमलोट डा0 अलशिंडी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13.05.2017 को समय करीब 07.00 बजे सुबह यह अपनी सासु मां के साथ रास्ते से जा रही थी तो बींता देवी व उसके पति देशराज निवासी शमलोट ने इनका रास्ता रोककर पत्थर व डण्डे से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 साहिब सिंह प्रभारी पुलिस सहायता कक्ष त्ततापानी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. सङक दुर्घटना का मामलाः-
1.अभियोग सँख्या 38/17 दिनांक 12.05.2017 अधीन धारा 279 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता श्री राजीव कुमार सुपुत्र श्री रोशन लाल निवासी गाँव नहियान तहसील रूपुं दियान जिला कागड़ा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 12.05.17 को यह न्यू प्रेम बस नं0 HP 68A-0413 में बतौर चालक मनाली से पठानकोट जा रहा था तो समय करीब 06.10 बजे शाम जब यह बनाला में पहुँचा तो एक टिप्पर नं0 HP 66-1024 तेज रफ्तारी से आगे की ओर से आया व बस को टक्कर मार दी । मु0आ0 सत्यप्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 80/17 दिनांक 12.05.2017 अधीन धारा 279,337 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता श्री रमेश चन्द सुपुत्र श्री राणु राम निवासी उसतेहार तहसील बैजनाथ जिला कागड़ा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 12.05.17 यह बस नं0 HP68-0913 में बतौर चालक जोगिन्द्रनगर रूट जा रहा था तो जब यह पाटकू में पहुँचा तो एक कार नं0 HP 29A-9198 चौतड़ा की तरफ से तेज़ रफ्तारी से आई व बस को टक्कर मार दी जिससे कार चालक को चोटें आई हैं। मु0आ0 सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग सँख्या 99/17 दिनांक 13.05.2017 अधीन धारा 279,337 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सतीश कुमार सुपुत्र श्री देवी राम निवासी डडौर डा0 ढावण तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 12.05.17 को समय करीब 11.00 बजे रात इसकी मोटरसाईकिल नं0 HP 33C 8668 को पंकज भरमौरिया सुपुत्र सश्री राजेश कुमार निवासी डुहाक डा0 सुनाहनी तहसील झण्डुता जिला बिलासपुर ले गया था जिसकी करेहडी फोरलेन पर दुर्घटना हो गई जिससे पकंज कुमार को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 राजेन्द्र ठाकुर अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 233 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किये गये उलंघनकर्ताओं से 42,900/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान किये गये व उल्घंनकर्ताओं से 1000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है ।
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