Wednesday, May 10, 2017

CRIME REPORT ON 10 MAY


1. दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिसा, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला -

1.       अभियोग संख्या 76/17 दिनांक 09.05.2017 अधीन धारा  498, 406, 504, 506  भा0 0 0 व धारा 31 घरेलू हिसा अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसका पति व सास ससुर शादी के बाद से ही दहेज के लिये मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तथा इसे व इसके बच्चे को घर के कमरे में बन्द कर देते हैं । स00नि0 रणजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।   

2. अपहरण का मामला

1.       अभियोग संख्या 77/17 दिनांक 09.05.2017 अधीन धारा  363  भा0 0 0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 08-05-17 को समय करीब 08.30 बजे सुबह इसकी बेटी स्कुल गई थी जो वापिस घर नहीं आई है इसे शक है कि एक व्यक्ति निवासी बिहार इसकी बेटी का अपहरण कर भगा ले गया हैं । स00नि0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. शब्द, अंगविक्षेप का मामला

1.       अभियोग संख्या 98/17 दिनांक 10.05.2017 अधीन धारा  509  भा0 0 0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में एक महिला शिकायकर्ता निवासी बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09-5-17 को समय करीब 08.00 बजे रात इसका देवर इसके पास आया तथा इसे अपशब्द कहने लगा तता इसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लग गया । मु00 पवन कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

4. सड़क हादसे  के मामलें

1.       अभियोग संख्या 31/17 दिनांक 09.05.2017 अधीन धारा  279, 337, 304ए  भा0 0 0 के तहत पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता यशोधा नन्द सुपुत्र माधो प्रसाद निवासी टाण्डू त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09-05-17 को समय करीब 3.10 बजे दिन यह चार अन्य लोगो के साथ कार नं0 HP 33-7050 में द्रंग से टाण्डू जा रहा था जब यह पाखरी पंहुचे तो उपरोक्त कार का चालक कार के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा और कार सड़क से नीचे गिर गई जिससे कार में बैठे चार लोगो को चोटें आई व एक महिला की मौका पर ही मृत्यु हो गई । स00नि0 रमेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.       अभियोग संख्या 97/17 दिनांक 10.05.2017 अधीन धारा  279, 337 भा0 0 0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता बलवन्त सिंह सुपुत्र नन्द लाल निवासी बारिन त0 बलद्वाडा जिला मम्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09-05-17 को समय करीब 07.30 बजे रात जब यह अपनी जीप नं0 HR 68A-8907 में बनौटा से बतैल जा रहा था जब यह बलद्वाड़ा पुल पर पंहुचा तो बलद्वाड़ा की ओर से एक मोटरसाइकिल नं0 HP 28-8767 तेज रफ्तारी में आया व इसकी जीप से टक्करा गया जिससे उपरोक्त मोटरसाइकिल चालक व उसके साथ बैठे एक अन्य व्यक्ति को चोटें आई है । उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।   

5. आबकारी अधिनियम का मामला

1.       अभियोग संख्या 96/17 दिनांक 09.05.2017 अधीन धारा  39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सरकाघाट में स00नि0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09.05.17 को समय करीब 05.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ डरवाड़ में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो गुप्त सूचना के आधार पर बलदेव सिंह सुपुत्र गोविन्द राम निवासी छतराना डा0 डरवाड़ त0 सरकाघाट जिला मण्डी की दुकान से 04 बोतले देशी शराब बरामद हुई । स00नि0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

6. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामले

1.       अभियोग संख्या 44/17 दिनांक 09.05.2017 अधीन धारा  341, 504, 506, 34  भा0 0 0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुनील कुमार सुपुत्र नरैण सिंह निवासी छात्र डा0 ब्रांग त0 धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09-05-17 को समय करीब 03.30 बजे दिन जब यह घर जा रहा था तो दो अज्ञात व्यक्तियों ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी । मु00 संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.       अभियोग संख्या 97/17 दिनांक 10.05.2017 अधीन धारा  341, 323 504, 34  भा0 0 0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला में शिकायतकर्ता मुनी लाल सुपुत्र सेवक दास निवासी डडौर डा0 ढाबन त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09-05-17 को समय  करीब 09.30 बजे रात जब यह अपनी दुकान में था तो इसका भाई दया राम व इसके बेटे रवि कुमार, दीपक कुमार  इसकी दुकान में आये व गाली गलौच करने लगे जब यह अपना बचाव करने के लिये दुकान से बाहर आने लगा तो रवि कुमार व दीपक ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट शुरू कर दी । मु00 दिनेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.       अभियोग संख्या 32/17 दिनांक 10.05.2017 अधीन धारा  341, 323, 34  भा0 0 0 के तहत पुलिस थाना पधर जिला में शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार सुपुत्र शेरू राम निवासी पुराना कोटला डा0 कोटला त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज  थाना हुआ कि दिनांक 07-05-17 को समय करीब 11.00 बजे रात जब यह कुफरी से अपने घर आ रहा था तो दीपक कुमार व उसके साथ उसके साथ एक और व्यक्ति ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्कों व डण्डे से मारपीट की जिससे इसे चोटें आई  हैं  । मु0राजेन्द्र अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.       अभियोग संख्या 86/17 दिनांक 10.05.2017 अधीन धारा 451, 323,504, 506 भा0 0 0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मे  शिकायतकर्ता कृष्ण चन्द सुपुत्र गांधी राम निवासी त्रिफालघाट डा0 ततैली त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09-05-17 को समय करीब 09.30 बजे रात जब यह अपनी दुकान में मौजूद था तो बीटू निवासी ननवाणी इसकी दुकान में आया व इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की  तथा जान से मारने की धमकी दी । स00नि0 जीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 5.      अभियोग संख्या 87/17 दिनांक 10.05.2017 अधीन धारा 341, 323,504, 506 भा0 0 0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मे  शिकायतकर्ता प्रकाश चन्द सुपुत्र मुनसी राम निवासी ननवाणी डा0 त्रिफालघाट त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09-05-17 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब यह अपने रास्ते से जा रहा था तो जुल्फी राम ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु00 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौका डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

7. चालानः

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 244 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से 37, 400/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया कोटपा के तहत 4 चालान उलघंनकर्ताओं के किये व 400/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान किये गये व उलघंनकर्ताओं से 4500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया।

 

   


 

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