Thursday, March 30, 2017

CRIME REPORT ON 30 MARCH

 

1. मादक दवा मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 75/17 दिनांक 29.03.2017 अधीन धारा 20-61/85  मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में उ0नि0 कुलदीप चन्द  प्रभारी पुलिस चौकी शहर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.03.17 को यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाका डयुटी पर खलियार में मौजूद था तो समय करीव 3.30 बजे दिन एक व्यक्ति हेम राज पुत्र श्री वीरी सिंह निवासी गाँव गढगाँव डा0 थल्टुखोङ तहसील पधर जिला मण्डी, पधर का तरफ से मण्डी की तरफ पैदल आया जिसके कब्जा से 1किलो 571 ग्राम चरस बरामद हुई। उ0नि0  कुलदीप चन्द  प्रभारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. व्यपहरण का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 76/17 दिनांक 29.03.2017 अधीन धारा 363 भा0 द0 सं0  पुलिस थाना सदर  में शिकायतकर्ता श्रीमति हेमलता पत्नी श्री वीर सिंह निवासी गाँव स्प्रई  डा0 शिवावदार त0 व थाना सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका बेटा चन्द्र देव अपनी मित्र को छोडने उसके घर गया था लेकिन आज तक वापिस नहीं आया है। इसने शक जाहिर किया है कि किसी नामालुम व्यक्ति ने इसके बेटे का व्यपहरण कर लिया है। स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.  रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलें-

1. अभियोग सँख्या 41/17 दिनांक 29.03.2017 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0 द0 सं0  पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री प्रकाश चन्द सुपुत्र श्री हेत राम  निवासी गाँव दाडन नैहरा डा0 नाण्डी त0 चच्योट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.03.2017 को टैक्सी लेकर अपने घर माण्डली आ रहा था समय करीब 10 बजे रात जब यह थरौट नामक जगह पर पहुँचा तो वहाँ पर शेर सिंह व उसके लडकों फतेह राम और दुमेश कुमार ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व डण्डे के साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी हेम सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग सँख्या 42/17 दिनांक 29.03.2017 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0 द0 सं0  पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति बिन्दु देवी पत्नी श्री लाल सिंह निवासी गाँव चैरा डा0 थानाशिवा त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.03.2017 को समय करीब 07.30 बजे शाम लीला देवी पत्नी श्री पुर्ण चन्द निवासी गाँव चैरा डा0 थानाशिवा त0 थुनाग जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया, मारपीट की है व जान से मारने की धमकी दी है। जिससे इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी बीरवल सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी जंजहैली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग सँख्या 43/17 दिनांक 30.03.2017 अधीन धारा 341,323, 506, 34  भा0 द0 सं0  पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राम दास पुत्र श्री जगतु राम  निवासी गाँव जनेहड  डा0 मौवीसेरी  त0 चच्योट  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 30.03.2017 को समय करीब 07.30 बजे शाम इसके भाई मान सिंह उसकी पत्नी निरमु देवी व बेटे रोशन लाल ने इसका रास्ता रोककर गैंती के साथ मारपीट की है व जान से मारने की धमकी दी है। जिससे इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी हरी सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. अभियोग सँख्या 77/17 दिनांक 30.03.2017 अधीन धारा 341,323, 504, 34  भा0 द0 सं0  पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अनुपम पुत्र श्री रणधीर  निवासी गाँव सरवाहण  डा0 बलोह तहसील कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.03.2017 को समय करीब 08.30 बजे शाम यह देश राज व सावित्री देवी के साथ मन्दिर जा रही तो उस समय तारा देवी , नवीन कुमार व अभिषेक ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया व इसके साथ मारपीट की है । स0उ0नि0 किशोरी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. प्रतिरुपण व HP Prevention of Mal Practice at University , School and other Examination Act का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 65/17 दिनांक 29.03.2017 अधीन धारा 419  भा0 द0 सं0  व 7 HP Prevention of Mal Practice at University , School and other Examination Act पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राजु कश्यप , प्रवक्ता अंग्रेजी राजकीय वरीष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बालिका) सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.03.2017 परीक्षा के संध्याकालीन सत्र में समय करीब 02.30 बजे दिन  अमित कुमार पुत्र श्री कश्मीर सिंह निवासी गाँव हुक्ल डा0 लोंगणी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी सीता राम नामक छात्र के स्थान पर परीक्षा में बैठा पाया गया। स0उ0नि0 ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. सड़क हादसे का मामला-

1. अभियोग सँख्या 38/17 दिनांक 29.03.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.03.2017 को  समय करीब 2.30 बजे दिन सुरत राम पुत्र श्री मगरु राम निवासी गाँव बोग डा0 भान्थल तहसील करसोग जिला मण्डी पैदल लठारी जा रहा था तो उस समय एक मोटरसाईकिल न0 एच0 पी0 30-2427 के चालक मुकेश कुमार पुत्र श्री डोला राम निवासी गाँव लठारी डा0 भान्थल तहसील करसोग ने सुरत कुमार उपरोक्त को टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आई हैं। स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहै हैं।

 

2. अभियोग सँख्या 53/17 दिनांक 29.03.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता देवेन्द्र सैणी पुत्र श्री रमेश सैणी निवासी गाँव सिंहण डा0 गागल तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.03.2017 को  समय करीब 01.30 बजे दिन परम देव भंगरोटु में सडक को पैदल पार कर रहा था  तो उसी समय एक मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 33 सी0 8236 मण्डी की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आया और परम देव उपरोक्त को टक्कर मार दी जिससे उसे चोंटें आई हैं। स0उ0नि0 राजेन्द्र ठाकुर  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

7. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 288 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 91,900/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 14 चालान किये व 1400/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 05 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 1400 /- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।

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