1. आबकारी अधिनियम का मामला-
1. अभियोग सँख्या 17/17 दिनांक 25.03.2017 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना पधर में उ0नि0 प्रीतम सिंह प्रभारी पुलिस थाना पधर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25.03.2017 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गुराहल नजद बरोट में यातायात चैकिंग डयुटी पर मौजूद थे समय करीब 11.30 बजे दिन एक गाडी न0 एच0पी0 37 ई 1098 पिक अप जीप टिकन की तरफ आ रही थी जिसे रोककर चैक किया तो गाडी के चालक मनोहर लाल पुत्र श्री निक्कु राम निवासी गाँव कोटला डा0 ब्रहमपुकर जिला विलासपुर व गुरवचन सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह निवासी गाँव मनसोली डा0 रैत तहसील नादौन जिला काँगडा के कब्जा से 40 पेटी बियर, 05 पेटी रायल स्टैग व 82 पेटी देशी शराब ऊना न0 1 बरामद हुई है। उ0नि0 उ0नि0 प्रीतम सिंह प्रभारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 30/17 दिनांक 25.03.2017 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस थाना करसोग के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25.03.2017 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ सनारली में मौजुद था तो गुप्त सुचना के आधार पर अंगस राज पुत्र श्री कर्म सिंह निवासी गाँव कुंजो डा0 मरोठी तहसील करसोग की दुकान की तलाशी ली तो दौराने तलाशी इसकी दुकान से 360 बोतल देशी शराब मार्का उना न0-1 बरामद हुई है। उ0नि0 उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेष्ण कर रहे हैं ।
2. पति व पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रुरतापुर्ण व्यवहार का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 37/17 दिनांक 26.03.2017 अधीन धारा 498 ए , 323, 506, 34 भा0द0 स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि उसका पति व सास उसे शादी के बाद से मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताङित करते हैं। दिनाक 26.03.2017 को इन दोनों ने इसके साथ लात मुक्कों व लोहे की किलणी से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है।मुख्य आरक्षी सरवण सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. लोकसेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिये आपराधिक बल के प्रयोग का मामलाः
1. अभियोग सँख्या 48/17 दिनांक 25.03.2017 अधीन धारा 353,332,504,506,34 भा0 द0 स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुभाष शर्मा पुत्र श्री घनश्याम शर्मा निवासी गाँव स्पैडू डा0 द्रहल तहसील जो0नगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि वह जोगिन्द्रनगर कोर्ट में समन तामील डयुटी पर तैनात है दिनाक 25.03.2017 को यह समय करीब 1.00 बजे दिन विक्रम सिंह पुत्र श्री पुर्ण चन्द व मैना देवी पत्नी श्री पुर्ण चन्द निवासी गाँव कोटला डा0 चिमणु तहसील जो0नगर जिला मण्डी को नोटिस देने गया था तो इन दोनो ने इसके साथ गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी है।स0उ0नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. मारपीट का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 50/17 दिनांक 25.03.2017 अधीन धारा 325, 323,34 भा0 द0 स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता छवि राम पुत्र श्री फतेह सिंह निवासी गाँव खेतरी (सरशयालु) डा0 गुरकोठा तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाक 23.03.2017 को समय करीव 07.30 बजे शाम इसकी भाभी राजकुमारी ने इसे फोन पर बतलाया कि छवि राम पुत्र तोता राम इसके पिता के साथ मारपीट कर रहे हैं जिस पर यह छवि राम को पुछने सरश्यालु गया तो छवि राम व उसके बेटे अश्वनी कुमार ने इसके साथ व राजकुमारी के साथ डण्डे से मारपीट की है जिससे इन दोनों के चोटें आई हैं। स0उ0नि0 बोध राज अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. सदोष परिरोध का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 36/17 दिनांक 26.03.2017 अधीन धारा 342 भा0 द0 स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता डोला राम पुत्र श्री शुक्रु राम निवासी गाँव थनुटा डा0 शिल्हीबागी तहसील थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25.03.2017 को समय करीब 3.45 बजे दिन यह व स्कूल प्रबन्धन समिति सदस्य रोशन लाल राजकीय वरीष्ठ माध्यमिक पाठशाला धरवार थाच के प्रधानाचार्य सतिन्द्र कुमार के साथ उनके कार्यालय में स्कूल के कार्यों के वारे में चर्चा कर रहे थे तो उसी समय प्रधानाचार्य उठकर कार्यालय से बाहर चले गये व कार्यालय को वाहर से बन्द कर दिया जिस कारण ये दोनों 02 घण्टे कार्यालय में बन्द रहे। मुख्य आरक्षी बीरवल सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी जंजहैली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. सरकारी सम्पति को नुकसान पहुँचाने का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 62/17 दिनांक 25.03.2017 अधीन धारा 3 PDP Act पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रणजीत सिंह पुत्र श्री मंगत राम निवासी गाँव जाम्वला तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है वह IPH विभाग का ठेकेदार है व आजकल गाँव लाहड (थाना) में काम करवा रहा है दिनांक 23.03.2017 को यह पलम्वर के साथ काम कर रहा था तो दया देवी पत्नी श्री खेम राज वहाँ पर आई और पाइप तोड दी।मुख्य आरक्षी गिरधारी लाल पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. चालानः-
1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 242 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 23,400/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 15 चालान किये व 1500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।
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