Saturday, March 4, 2017

CRIME REPORT 04 MARCH


1. रास्ता रोककर, मारपीट, गाली गलौच के मामले­:-

1.  अभियोग संख्या 21/17 दिनांक 04.03.2017 अधीन धारा 341, 323, 504,506, भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता उतम चन्द पुत्र श्री तेजस्वी राम निवासी गांव व डा0 चकुर्था तहसील वंजार जिला कुल्लु की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03.03.17 को समय करीब 04.00 बजे दिन यह बालीचौकी बाजार में उपस्थित था तो तेजेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह निवासी गाँव हुरला तहसील बंजार जिला कुल्लु ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व डण्डे के साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है।स0उ0नि0 मोहर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 51/17 दिनांक 04.03.2017 अधीन धारा 341, 323, 382, 34, भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अभिषेक वर्मा पुत्र श्री मान सिंह निवासी गांव व डा0 रंधाडा तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03.03.17 को समय करीब 09.35 बजे रात सौली पुल के पास से जा रहा था तो उसी समय एक कार रंधाडा की तरफ से आई उससे तीन चार अज्ञात व्यक्ति उतरे और इसे रोककर गाडी में डाला व लात मुक्कों से मारपीट की व 5000/- रुपये छीन कर ले गये।मुख्य आरक्षी अनिल कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग संख्या 26/17 दिनांक 04.03.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34, भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुभाष ठाकुर पुत्र श्री लाभ सिंह निवासी गांव वजीर चौक  डा0 व तहसील संधोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03.03.17 को समय करीब 10.00 बजे रात जब यह अपने घर जा रहा था तो कशमीर सिंह पुत्र श्री रुप लाल व उसके भाई वीरबल निवासी वजीर चौक तहसील संधोल ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है।मुख्य आरक्षी संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर इल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. सङक दुर्घटना का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 47/17 दिनांक 04.03.2017 अधीन धारा 279, 201 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता फिरोज खान पुत्र श्री लालदीन  निवासी गांव नादगी डा0 स्मैला तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03.03.17 को समय करीब 08.0 बजे रात कनैड के पास एक कार न0 HP32A-0104 सुन्दरनगर की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आई व इसकी कार न0 HP28A-5554 को टक्कर मार दी।स0उ0नि0 प्रेम चन्द अनवेष्णाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. आबकारी अधिनियम के मामलेः-

1. अभियोग संख्या 20/17 दिनाक 04.03.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में स0उ0नि0 मोहर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनाक 03.03.2017 को समय करीब 09.15 बजे रात जब ये शिल्ही लारजी नामक जगह पर नाकाबन्दी पर मौजुद थे तो एक गाडी न0  HP 49A-1580 बोलेरो बंजार की तरफ से आई दौराने चैकिंग इस गाडी में बैठे गुलशन कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल निवासी गाँव व डा0 बंजार जिला कुल्लु के कब्जा से 09 पेटी मास्टर ब्लैण्ड व 09 पेटी रायल स्टैग की वरामद हुई।स0उ0नि0 मोहर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 08/17 दिनांक 08.01.17 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 में स0उ0नि0 रुप सिंह प्रभारी पुलिस चौकी जंजहैली के द्वारा थाना गोहर में दर्ज हुआ है कि दिनांक 03.03.2017 को समय करीब 05.00 बजे शाम वह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ जंजहैली में गश्त पर मौजुद थे तो गुप्त सुचना मिली की भुपेन्द्र कुमार पुत्र श्री चेत राम निवासी गाँव तुँगाधार डा0 जंजहैली जिला मण्डी अपनी जंजहैली बाजार स्थित चिकन की दुकान में शराब बेचने का धन्धा करता है जिस सुचना के आधार पर उसकी दुकान में तलाशी ली गई तो दौराने तलाशी दुकान से 20 बोतल अंग्रेजी शराब व 09 बोतल देशी शराब की बरामद हुई।स0उ0नि0 रुप सिंह प्रभारी पुलिस चौकी जंजहैली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. अभियोग संख्या 34/17 दिनांक 04.03.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 में उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनांक 04.03.2017 को समय करीब 07.15 बजे प्रातः चौकी में सुचना मिली की एक कार न0 HP 33C 8388 घोर चौकी चन्द्राहण रोङ पर संदिग्घ हालत में खडी है जिस सुचना पर उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार पुलिस पार्टी सहित मौका पर पहँचे तो उपरोक्त गाडी से तलाशी पर 04 पेटी ग्रीन लेबल व 01 पेटी मार्का उना न0 1 देशी शराब बरामद हुई। उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

1.  मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 93 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 14,900/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 13 चालान किये व 1300/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 उल्लंघनकर्ता का चालान किया गया है।

                                                                                     

 

 



 

 

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