1. गृह अतिचार , रास्ता रोककर गाली – गलौच व मारपीट, जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1. अभियोग सँख्या 45/17 दिनांक 19.03.2017 अधीन धारा 341,323,504,506, 34 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता मधु पत्नि श्री भूपेन्द्र निवासी गांव व डा0 लोहारा थाना बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.03.2017 को समय करीब 05.30 वजे शाम को रवि सिंह, भुप सिंह व लतु ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है। स0उ0नि0 राजिन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 57/17 दिनांक 19.03.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता सीता देवी पत्नि श्री राम चन्द निवासी गांव भाडू डा0 डरवाड तह0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19.03.2017 को समय करीब 12.15 वजे दिन को जब यह अपने खेतों में काम कर रही थी तो रागनी देवी पत्नि श्री चमन लाल, चमन लाल सुपुत्र श्री रघू व इसकी बेटी सानो ने इसको काम करने से रोका और इसके साथ गाली-गलौच व मारपीट की है। स0उ0नि0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सुचनायें भेजना व जान से मारने की धमकी का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 25/17 दिनांक 20.03.2017 अधीन धारा 66( 1) IT Act &506 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता एक महिला निवासी करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.02.2017 को मोबाइल नं0 70065-10972 ने इसके मोबाइल नं0 78072-90771 पर फोन किया व धमकी देने लगा और इसको बदनाम करने के लिए इसकी नकली फेसबुक आ0ई0डी0 बनाई है । उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 . वाहन दुर्घटना का मामालाः-
1.अभियोग संख्या 16/17 दिनांक 19.03.17 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर बीरी सिंह सुपुत्र सोनु राम गांव कासन डा0घर पदवाहन त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 19.03.17 को समय 05.30 बजे जब यह अपने घर जा रहा था तो इसने धवापा सड़क पर गाड़ी गिरने की आवाज़ सुनी । जब यह वहां पहुंचा तो इसने देखा कि एक टिपर नं0 HP58-1614 सड़क से नीचे गिरा हुआ था जिसमें बैठे मैना देवी, राम दास और चालक खेम सिंह घायल अवस्था में सड़क पर गिरे थे जिन्हे उपचार के लिए मण्डी अस्पताल लाया गया है। स0उ0नि0 रमेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
4. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 109 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से 12,800/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के तहत 12 चालान उलघंनकर्ताओं के किये व 1300/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान व 9200 /- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है ।
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