Tuesday, March 7, 2017

CRIME REPORT ON 07 MARCH

1. मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक

              आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाइन मण्डी के कामाक्षा हॉल में श्री प्रेम कुमार ठाकुर पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी श्री कुलभूषण वर्मा एच0पी0एस0 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मण्डी, श्री हितेश लखनपाल एच0पी0एस0 उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मंडी, श्री राजेश वर्मा उप-पुलिस अधीक्षक (एल0आर0), श्री संजीव भाटिया, एच0पी0एस0 एस0डी0पी0ओ0 सुन्दरनगर, और श्री मदन धीमान, एच0पी0एस0, एस0डी0पी0ओ0 सरकाघाट, सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी, मुख्यालिपिक, लेखाकार, सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी, प्रभारी यातायात राष्ट्रीय उच्च मार्ग व प्रभारी यातायात शाखा मण्डी सहित मण्डी पुलिस के लगभग 80 पुलिस कर्मचारीयों ने भाग लिया।

                        सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक मण्डी ने संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक के दौरान सभी पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों को अन्तर्राष्टीय शिवरात्रि महोत्सव के सफल आयोजन पर बधाई दी । इसके उपरान्त पुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया गया तथा कर्मचारीयों के कल्याण संबंधित मुद्दे जो निवारण के लिए उच्च अधिकारियों से संबंधित हैं उनको निवारण हेतू उच्च अधिकारियों को भेजा जा रहा है ।

                       पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अच्छी तरह से कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करें । संदिग्ध व्यक्तियों, हिस्ट्री शीट्रों, बैड करैक्टर व सजायाफ्ता अपराधियों पर कडी नजर रखें। अपने-अपने क्ष्रेत्राधिकार में गश्त में तेजी लाने तथा सभी संवेदनशील स्थलों पर नियमित नाके लगाकर सभी किस्म के वाहनों की गहनता से जांच पडताल व पूछताछ करें तथा डियुटी पर तैनात सभी कर्मचारी आम जनता के साथ भद्रता व सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करें  तथा हर प्रकार की परिस्थितियों में हमेशा संयम बनाये रखें ।

                       पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों व चौकी प्रभारियों को यह दिशा निर्देश भी जारी किये कि मादक पदार्थ विक्रेताओं व मादक पदार्थ उपलब्ध करने वालों के खिलाफ व उनको पकड़ने में तेजी लायें तथा बड़े-2 विक्रेताओं, उपलब्ध कर्ताओं व मादक पदार्थों की सप्लाई करने वालें मुख्य स्त्रोतों को पकड़ने का प्रयास करें ताकि युवा पीढ़ी, स्कूल व कॉलेज के बच्चों को नशीले व मादक पदार्थों के कुप्रभावों से बचाया जा सके । यह भी दिशा निर्देश दिए गए कि अपने-2 क्षेत्राधिकार में मादक पदार्थ अधिनियम, खनन अधिनियम व आबकारी अधिनियम के अधीन ज्यादा से ज्यादा कार्यावाही करें व खोज कार्य (डिटैक्शन वर्क) में तेजी लाएं । इसके अलावा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी व पुलिस चौकी प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, राजमार्गों व राष्ट्रीय राजमार्गों पर खुली जगह सड़क के किनारे पर व ढाबों इत्यादि में शराब व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन न करें व न कोई हुड़दंगबाजी करें जिससे आम जनता व प्रयर्टकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े । तथा अपने-2 क्षेत्रो में कड़ी निगरानी रखें व नियमानुसार दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल करें ।

पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारीयों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर व समय पर करें । आपराधिक मामलों में अन्वेषण करते समय वैज्ञानिक तरीकों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, जिससे अपराध घटनास्थल से ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य एकत्रित किये जा सके जिससे अपराधियों को पकड़ने व सजा दिलाने में सहायता मिल सके ।

पुलिस अधीक्षक मण्डी ने अपराध समीक्षा बैठक के दौरान सभी लंबित मामलों पर विस्तृत रुप से चर्चा की तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिये कि सभी लम्बित मामलों का अन्वेषण प्राथमिकता के आधार करें व शीघ्र अति शीघ्र मामलों का चालान तैयार करके सम्बधित न्यायलयों में पेश करें । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये हमेशा सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की ।

 

2.  एस0 सी0 एस0 टी0 अधिनियम का मामला ­:-

1.  अभियोग संख्या 29/17 दिनांक 06.03.2017 अधीन धारा 3(i) (X) एस0 सी0 एस0 टी0 अधिनियम पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कालोनी जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी सुन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि एक औरत निवासी सुन्दरनगर जिसे यह करीब 8/9 वर्षो से जानती है बार – बार जातियूचक शब्द कहकर इसकी बेइज्जती करती है तथा दिनांक 10.02.17 व 04.03.17 को भी इस औरत ने शिकायतकर्ता को जातिसूचक शब्द कहकर बेइज्जत किया । स0 उ0 नि0 जगदीश कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 3.  आबकारी अधिनियम का मामला ­:-

1.  अभियोग संख्या 52/17 दिनांक 06.03.2017 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर मण्डी जिला मण्डी में उ0 नि0 कुलदीप चन्द  प्रभारी पुलिस चौकी सदर मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 06.03.17 को समय करीब 07.15 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त व यातायात चैकिंग  ड़ियूटी पर त्रिलोकी नाथ मन्दिर के पास मौजूद था तो गुप्त सूचना के आधार पर स्कूटर नं0 HP 33B - 1022   में खलियार की तरफ से आ रहे कुलदीप सिंह सुपुत्र तेज सिंह निवासी गांव छिपणु डाकघर बिजनी त0 सदर जिला मण्डी को रोककर चैक किया तो उपरोक्त स्कूटर से 07 बोतलें अग्रेंजी शराब बरामद की । उ0 नि0 कुलदीप चन्द  प्रभारी पुलिस चौकी सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

4. रास्ता रोककर, मारपीट व गाली गलौच का मामला ­:-

1.  अभियोग संख्या 27/17 दिनांक 07.03.2017 अधीन धारा 341, 323,504 भा0 द0 सं0  पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रेम सिंह सुपुत्र डागु राम निवासी गौरत डाकघर स्योह उप – त0 धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 06.03.17 को समय करीब 7.30 बजे रात जब यह दुकान से घर जा रहा था तो सन्तोष कुमार सुपुत्र प्रेम सिंह ने इसका रास्ता रोककर, मारपीट व गाली गलौच किया है । स0उ0नि0 हरनाम सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.  अभियोग संख्या 50/17 दिनांक 07.03.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0 द0 सं0  पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता देवी रोम सुपुत्र हीरा राम निवासी खनयोर डाकघर धवाल त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 06.03.17 को समय करीब 7.45 बजे रात जब यह अपने घर जा रहा था तो विजय कुमार, जय चन्द व उनके साथ अन्य व्यक्तियों ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात-मुक्को के साथ मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 5. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 186 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 52,700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 06 चालान किये व 600/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया।                                                        

 

 

                                                                                                           

 

 

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