1. पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा प्रताङना का मामला-
1. अभियोग सँख्या 08/17 दिनांक 27.03.2017 अधीन धारा 498A भा0 द0 सं0 महिला पुलिस थाना मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसका पति प्रतिदिन शराब पीकर इसके साथ बिना किसी कारण के मारपीट करता हैं । निरीक्षक अति देवी प्रभारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रही हैं ।
2. अपराधिक अतिचार, रिष्टि, गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामलें-
1. अभियोग सँख्या 31/17 दिनांक 27.03.2017 अधीन धारा 447, 504, 506, 427 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता दुर्गा राम सुपुत्र मडू राम निवासी ततापानी तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 25.03.17 को समय करीब 5.30 बजे शाम रेता राम सुपुत्र मदन निवासी ततापानी त0 करसोग जिला मण्डी ने इसकी जमीन में घुस कर वहाँ पर लगी कंटीली तार व खम्भों को तोड़ दिया तथा इसके साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 स्वरूप राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 32/17 दिनांक 27.03.2017 अधीन धारा 447 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता रेता राम सुपुत्र मदन निवासी ततापानी त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 22.03.17 दुर्गा राम सुपुत्र मडू राम निवासी ततापानी तहसील करसोग जिला मण्डी ने इसकी जमीन में जबरन कब्जा करने की नीयत से कंटीली तारें व खम्भे लगा दिये । स0उ0नि0 स्वरूप राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलें-
1. अभियोग सँख्या 51/17 दिनांक 28.03.2017 अधीन धारा 452, 324, 504, 506 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता प्रवीण कुमारी पत्नी श्री नाग राज निवासी कठोग त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मटरू में कार्यरत है तथा सरकारी क्वाटर मटरू में रहती है दिनांक 27.03.17 को समय 07.30 बजे रात इसका पति शराब के नशे में इसके क्वाटर के अन्दर आया व चाकू के साथ इसके साथ मारपीट की तथा गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 रणजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 52/17 दिनांक 27.03.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता मनी राम सुपुत्र बालक राम निवासी ढांगू डाकघर रती त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27.03.17 को समय करीब 10.00 बजे रात जब यह रती से पंजाब अपनी कार नं0 HP31A-3966 में जा रहा था जब यह लखवान के नजदीक पंहुचा तो एक जीप नं0 HP 31A-5804 कलखर की तरफ से आई तथा चालक ने उपरोक्त जीप को बीच रोड पर खड़ा कर दिया जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे जिन्होनें जीप से उतर कर इसके साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं । स0उ0नि0 बोध राज अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. आबकारी अधिनियम के मामलें -
1. अभियोग सँख्या 33/17 दिनांक 27.03.2017 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना करसोग में उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस थाना करसोग के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 27.03.17 को दिनांक 05.45 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ सनारली में मौजूद था तो गुप्त सूचना के आधार पर रूप लाल सुपुत्र गंगा राम निवासी पारला कसोट डा0 पागंणा त0 करसोग जिला मण्डी की दुकान की तलाशी ली तो दौराने तलाशी इसकी दुकान से 05 बोतलें देशी शराब बरामद हुई । उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 19/17 दिनांक 27.03.2017 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना पधर में स0उ0नि0 सुकेश कुमार प्रभारी पुलिस चौकी कमान्द के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 27.03.17 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ सालगी में मौजूद था तो गुप्त सूचना के आधार पर चन्दे राम सुपुत्र तेज सिंह निवासी बल्हधार डा0 भतेरी त0 व थाना पधर जिला मण्डी की आई0आई0 टी0 कैन्टीन कमान्द नोर्थ व्लाक सालगी की तलाशी ली तो दौराने तलाशी 05 बोतलें देशी शराब बरामद हुई । स0उ0नि0 सुकेश कुमार प्रभारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. पशु अत्याचार अधिनियम का मामला-
1. अभियोग सँख्या 63/17 दिनांक 28.03.2017 अधीन धारा 11 पशु अत्याचार अधिनियम के तहत पुलिस थाना सरकाघाट में स0उ0नि0 ठाकुर दास अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28.03.17 को समय करीब 7.30 बजे थाना सरकाघाट में वजरिया दूरभाष सूचना प्राप्त हुई कि पाड़छु में एक पिकअप जीप नं0 HP76-6771 को चालक कुलदीप कुमार सुपुत्र हरि चन्द निवासी धमरोल त0 भोरंज जिला मण्डी सहित को स्थानीय लोगों ने रोककर रखा है जिसमें 04 बैलों को जबरदस्ती व रस्सी से बांधकर भरा हुआ है। स0उ0नि0 ठाकुर दास अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
6. रास्ता रोककर विधि विरूद्ध जमाव का मामला-
1. अभियोग सँख्या 64/17 दिनांक 28.03.2017 अधीन धारा 341, 143 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट में उ0नि0 मन मोहन सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि वजरिया दूरभाष थाना सरकाघाट में एक शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ लोगों ने पाड़छु के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया है जिस पर उ0नि0 मनमोहन सिंह अन्य कर्मचारियो के साथ पाड़छु पंहुचे तो वन्दमा, विद्या देवी, राजेश्वरी, रीना, शीला, सुमन लता, रणताज राणा जो उपरोक्त सभी गांव पाड़छु डाकघर सज्याओ पिपलू त0 सरकाघाट के निवासी हैं जिन्होनें समय 08.30 बजे सुबह से 11.00 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम रखा । उ0नि0 मनमोहन सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
7. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 190 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 23,300/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 15 चालान किये व 1500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 01 चालान किया गया ।
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