1. दहेज उत्पीड़न का मामलाः–
1 अभियोग सँख्या 43/17 दिनांक 13.03.2017 अधीन धारा 498 (अ), 323 भा0द0स0 थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता एक महिला निवासी मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका विवाह वर्ष 2010 में लेख राम के साथ हुआ है, लेख राम शादी के बाद से लगातार इसे तंग करता है व दहेज की माँग करता है। दिनांक 12.03.2017 को समय करीब 1.00 बजे दिन घर आया व इसके साथ मारपीट की जिससे इसे चोंटें आई हैं। मुख्य आरक्षी नेक राम अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग सँख्या 59/17 दिनांक 14.03.2017 अधीन धारा 498(अ) 323, 506, 34 भा0द0स0 थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सिंह राम पुत्र श्री भगत राम निवसी गाँव लोहाखर डा0 थौना तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसने आठ साल पहले अपनी बेटी का विवाह मण्डी सदयाणा निवासी से करवाया था, शादी के बाद से ही इसका दामाद व बेटी की सास लगातार दहेज के लिये तंग करते रहते हैं मारपीट करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं । उ0नि0 कुलदीप चन्द प्रभारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
2. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1. अभियोग सँख्या 26/17 दिनांक 13.03.2017 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0स0 थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ज्ञान चन्द पुत्र श्री वीर सिंह गाँव व डा0 देव धार तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12.03.2017 को समय करीब 07.00 बजे शाम उतम चन्द ने मकटोथी में रास्ता रोककर लात मुक्कों से मारपीट की है जिससे इसे चोंटे आई हैं। मुख्य आरक्षी हेम सिंह, अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
2. अभियोग सँख्या 58/17 दिनांक 13.03.2017 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 थाना सदरजिला मण्डी में शिकायतकर्ता भुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री देव राम गाँव ङवाहण डा0 कोट तुँगल तहसील कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12.03.2017 को समय करीब 08.30 बजे शाम अपनी दुकान बन्द करके घर जा रहा था तो जब यह 8.45 बजे रात घर के पास पहुँचा तो श्याम लाल पुत्र श्री परस राम निवासी गाँव ङवाहण ने इसका रास्ता रोककर लात मुक्कों से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी रवि कान्त, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
3. अभियोग सँख्या 54/17 दिनांक 14.03.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मनोज कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी जीरो चौक क्वाटर न0 ई-1/32 बी0बी0एम0बी0 कालोनी सलापङ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.03.2017 को समय करीब 08.00 बजे रात सलापङ कालोनी में विकल कुमार व उसके दोस्त ने इसका रासता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की और जान ले मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी टेक चन्द, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापङ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
4. अभियोग सँख्या 55/17 दिनांक 13.03.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अमित कटवाल पुत्र श्री दुनी चन्द कटवाल गाँव व डा0 तनिहार धर्मपुर वर्तमान पता कटवाल ट्रेडींग सेन्टर सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.03.2017 को समय करीब 09.00 कैंटीन के पास खडी अपनी कार के पास जा रहा था वहाँ पर सोनु पुत्र अच्छर सिंह निवासी गांव वैद (ङबरोग) व चार अन्य लडको ने इसके साथ मारपीट की है।स0उ0नि0 त्रिलोक सिंह, अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
5. अभियोग सँख्या 21/17 दिनांक 13.03.2017 अधीन धारा 341, 353, 332, 34 भा0द0स0 थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार पुत्र श्री नोखु राम कटवाल गाँव हवाणी व डा0 रंधाडा धर्मपुर तहसील बल्ह जिला मण्डी वर्तमान में परिचालक HRTC बस डिपो मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.03.2017 को यह HRTC बस न0 HP 65-4696 पर धर्मशाला से ज्युरी रुट पर जा रहा था उपरोक्त बस जब समय करीब 5.25 बजे शाम केलोधार के पास पहुँची तो 5/6 अज्ञात लोगों ने बस रोककर इसके साथ लात मुक्कों से मारपीट की है।स0उ0नि0 स्वरुप सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
6. अभियोग सँख्या 54/17 दिनांक 13.03.2017 अधीन धारा 452, 323 भा0द0स0 थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शम्भु पोदार पुत्र श्री अशोक पोदार गाँव सुन्दरपुर व डा0 विना अंदोली तहसील व जिला सुपोल, बिहार अस्थाई पता गाँव रखोह तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.03.2017 को गोल्डी उर्फ आदर्श पुत्र श्री ओम चन्द निवासी गाँव रखोह ने इसके कमरे में घुसकर इसके भाई प्रभु पोदार के साथ मारपीट की है।मुख्य आरक्षी जय सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
4. चालानः-
1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 162 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 27,000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 26 चालान किये व 2600/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया । खनन अधिनियम के अन्तर्गत 03 खनन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 600/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया।
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