Wednesday, March 15, 2017

CRIME REPORT ON 15 MARCH


1.         अभियोग सँख्या 60/17 दिनांक 15.03.2017 अधीन धारा 283 भा0द0स0 थाना सदर जिला मण्डी में मु0आ0 रविकांत अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली जिला मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.03.2017 को समय करीब 12.20 बजे दिन पवन कुमार सुपुत्र ब्रेस्तु राम निवासी चोपरा डा0 खडयाहर तह0 कोटली ने अपनी रेहड़ी सड़क पर लगा रखी थी जिससे आम जनता व यातायात में असुविधा हो रही है । मु0आ0 रविकांत अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।

 

1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

 

1.         अभियोग सँख्या 23/17 दिनांक 15.03.2017 अधीन धारा 447,341,323,504,34 भा0द0स0 थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ब्रतु राम सुपुत्र सैणु राम निवासी घाट डा0 कल्हणी मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14.03.2017 को समय करीब 06.00 बजे शाम खेम सिंह सुपुत्र देवू राम निवासी घाट इसके खेत में आया और गडडा खोदने लगा । जब इसने खेम सिंह को गडडा खोदने से मना किया तो खेम सिंह, सिह राम व इसकी पत्नि शक्ति देवी ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच की व जान से मारने की धमकी दी । मु0 आ0 दूर्गा दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।

 

2       अभियोग सँख्या 29/17 दिनांक 15.03.2017 अधीन धारा 341,504, 506,34 भा0द0स0 थाना  धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मति सुखा देवी  पत्नी रणजीत सिंह निवासी बधोट डा0 टौरकोठा त0 सन्धोल मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14.03.2017 को समय करीब 03.15 बजे सत्या देवी ने इसका रास्ता रोककर  गाली-गलौच व जान से मारने की  धमकी दी । स0उ0नि0 चिरन्जी लाल प्रभारी पुलिस चौकी सन्धोल  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।

 

3          अभियोग सँख्या 56/17 दिनांक 15.03.2017 अधीन धारा 341,504, 506,34 भा0द0स0 थाना  सुन्दरनगर में  मनोज कुमार सुपुत्र  अमरनाथ गांव व डाकघर मसेरन त0 सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायत पर  दर्ज थाना हुआ  कि है कि दिनांक 14.03.2017 को समय करीब 04.00 बजे शाम सरयुन, हंसराज सुपुत्र श्री रोशन लाल ने इसका रास्ता रोककर  गाली-गलौच व जान से मारने की  धमकी दी ।  मु0आ0 संजीव कुमार  अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर   इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है

वाहन दुर्घटना का मामाला

 

4              अभियोग संख्या 55/17 दिनांक 14.03.17 अधीन धारा 279, 337भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में  अभिनय चन्देल सुपुत्र रविन्द्र सिंह गांव भरजवानू डा0घर  जुगाहन त0 सुन्दरनगर  जिला मण्डी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 14.03.17 को समय 12.30 बजे  एक मोटरसाईकिल न0  एच0पी0 33ई0-8196  बडी तेज रफ्तारी से  मण्डी की तरफ से आया    पुराना बस सटैण्ड नजद भारतीय स्टेट बैंक  सुन्दरनगर  में  एक व्यक्ति को टक्कर मार दी    स0उ0नि0 ब्रिज लाल प्रभारी  य़ातायात  सुन्दरनगर  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

5. चालानः-

 

1.         मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 178 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 14,100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 17 चालान किये व 1700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।                                                                                           

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