1. आबकारी अधिनियम के मामलेः-
1. अभियोग सँख्या 23/17 दिनांक 17.03.2017 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0 अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 17.03.2017 को समय 06.05 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर सनारली में मौजूद था तो गुप्त सुचना के आधार पर नोखु राम सुपुत्र गोकुल राम निवासी गाँव रिक्की की दुकान की तलाशी ली तो दौराने तलाशी 05 बोतलें देशी शराब बरामद हुई है। स0उ0अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग सँख्या 24/17 दिनांक 17.03.2017 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 स्वरूप राम के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 17.03.2017 को समय करीब 05.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी डियूटी पर चुराग में मौजूद था तो गुप्त सुचना के आधार पर लज्जी राम सुपुत्र ब्रिकम राम निवासी गाँव चारकुफरी डा0 मरोठी त0 करसोग की दुकान की तलाशी ली तो दौराने तलाशी 07 बोतलें ऊना नं0 1 बरामद हुई है। स0उ0 नि0 स्वरूप राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. सड़क हादसे के मामले-
1. अभियोग सँख्या 27/17 दिनांक 17.03.2017 अधीन धारा 279. 337 भ0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता पंकज शर्मा सुपुत्र राम लाल निवासी टकोली डा0 नगंवाई त0 औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 17-03-17 को समय करीब 7.30 बजे रात जब यह घर जाने के लिये टकोली में अम्बिका ढाबे के पास बस का इन्तजार कर रहा था तो इसका चाचा कुर्म दत सुपुत्र वीर चन्द निवासी टकोली भी पैदल अम्बिका ढाबे के पास आ रहा था तो उसी समय एक पिकअप जीप नं0 HP 69A- 2103 मण्डी की तरफ से तेज रफ्तारी में आई व इसके चाचा को टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आई है । स0उ0नि0 सुभाष चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 56/17 दिनांक 18.03.2017 अधीन धारा 279. 337 भा0 द0 सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता जगदीश चन्द सुपुत्र हुक्म चन्द निवासी सरोहली डाकघर मसेरन त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह बिजली विभाग में बतौर सहायक लाईनमैन के पद पर तैनात है दिनांक 18.03.17 को समय करीब 10.00 बजे जब यह एक शिकायत पर डबरोग जा रहा था जब यह सरकाघाट बाजार में टिहरा चौक के पास पंहुचा तो उसी समय एक कार नं0 HP 35-3444 पीछे से तेज रफ्तारी में आई व इसे टक्कर मार दी जिससे यह नीचे गिर गया व इसे चोटें आई हैं तथा उपरोक्त कार चालक मौका से कार सहित भाग गया । मु0आ0 विजय कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. रास्ता रोककर गाली – गलौच व जान से मारने की धमकी के मामले-
1. अभियोग सँख्या 65/17 दिनांक 17.03.2017 अधीन धारा 341, 504, 506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता श्री सृरेन्द्र कुमार प्रधान ग्राम पंचायत बाहल त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि बलवीर सिंह सुपुत्र रतन सिंह व राजकुमार सुपुत्र भूरी सिंह निवासी मोहर ने मोहरी पंचायत के चल रहे कार्य को रूकवाकर पंचायत कार्य में बाधा डाली व वहां पर कार्य कर रहे मजदूरों के साथ गाली-गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी है । मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 15/17 दिनांक 17.03.2017 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता संजय कुमार सुपुत्र प्रेम सिंह निवासी बुलांग डाकघर सुधार त0 पधर जिला मण्डी की सिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16.03.17 को समय करीब 8.00 बजे रात जबू यह भरयागंला में दुकान में बैठा तो उसी समय रती राम सुपुत्र धुपु राम निवासी धरमेहड वहां आया व इसके साथ पुरानी रंजिश के कारण इसके साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी हैं । मु0आ0 अमृत लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. अदालत के आदेशों की अवहेलना का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 66/17 दिनांक 17.03.2017 अधीन धारा 174A भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर मण्डी में मु0आ0 मुकेश पाठक के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि माननीय अदालत सी0जे0एम0 मण्डी द्वारा अभियोग संख्या नं0 124/10 में उदघोषित अपराधी हसन कुमार सुपुत्र किशोरी लाल निवासी सदरपुर डाकघर टाण्डा त0 नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा के बीड़ (बैजनाथ) के पास गिरफ्तार किया गया है । मु0आ0 मुकेश पाठक अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 193 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से 23,100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के तहत 6 चालान उलघंनकर्ताओं के किये व 800/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है तथा खनन अधिनियम के तहत 9 चालान व 7100/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है ।
No comments:
Post a Comment