1. आपराधिक न्यासभंग का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 67/17 दिनांक 18.03.2017 अधीन धारा 407 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर मण्डी में शिकायतकर्ता श्री लियाकत अली सुपुत्र श्री नजीर हुसैन निवासी गाँव बीहण धार डा0 घ्राण त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि यह ट्रक न0 HP-66-3321 ई-कोमेट का मालिक है तथा दिनांक 25.02.2017 को इसने भोला राम सुपुत्र श्री युगल किशोर निवासी गाँव भुन्तर जिला कुल्लु को उपरोक्त ट्रक पर बतौर चालक रखा था दिनांक 26.02.2017 को समय करीब 09.30 बजे उपरोक्त चालक ट्रक लेकर यमुनानगर गया था लेकिन आज तक वापिस न आया है।मुख्य आरक्षी इन्द्र सिंह न0 07 अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. गृह अतिचार , रास्ता रोककर गाली – गलौच के मामले-
1. अभियोग सँख्या 42/17 दिनांक 18.03.2017 अधीन धारा 451, 34 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता श्री ज्ञान चन्द सुपुत्र श्री हरी राम निवासी गांव चौकी डा0 त्रामट तहसील जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15/16.03.2017 की मध्यरात्रि को समय करीब 3/3.30 वजे रात को कुछ नामालुम व्यक्ति इसके घर में घुसे व खिङकी से पत्थर फैंके व वहाँ से भाग गये। । मुख्य आरक्षी सरवण कुमार ,अन्वेष्णाधिकारी पुलिस सहायता कक्ष चौंतडा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 25/17 दिनांक 18.03.2017 अधीन धारा 341, 504, भा0 द0 सं0 पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता चमन लाल, प्रभारी कैश चैस्ट पंजाव नेशनल वैंक सुल्तानपुर जिला कुल्लु की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17.03.2017 को यह गाडी न0 CH 011A-9145 में पवन कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी चामुण्डा नगर कुल्लु ,लिपिक रमेश चन्द व सिक्योरिटी गार्ड जगदीश चन्द के साथ पंजाव नेशनल वैंक की शाखा टकोली ,औट, व पंजाई में कैश वितरण के लिये गये थे। कैश वितरित करने के वाद जब ये वापिस N.H.P.C कालोनी नगंवाई के पास पहँचे तो एक जिप्सी न0 HP 58-1652 ने इनकी गाडी को पीछे से ओवरटेक किया व गाडी के आगे जिप्सी खडी करके इनके साथ गाली गलौच किया है।स0उ0नि0 सुभाष चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 205 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से 40800/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के तहत 16 चालान उलघंनकर्ताओं के किये व 1600/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है तथा खनन अधिनियम के तहत 07 चालान व 15120/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है ।
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