1.आबकारी अधिनियम के मामले:-
1.अभियोग संख्या 58/17 दिनांक 20-03-17 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी राजेद्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनांक 20-03-2017 को वह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गैस प्लांट बी0बी0एम बी0 कलौनी सलापड़ में मौजुद थे तो झाडियों से लावारिश पडी हुई 08 बोतलें देशी शराब मार्का संन्तरा न01 की बरामद हुई है । मु0 आरक्षी राजेद्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 29/17 दिनाक 21-03-2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में स0उ0नि0 रुप सिंह प्रभारी पुलिस चौकी जंजैहली के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनांक 20.30.2017 को समय करीब 05.40 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम रैल चौक के पास गश्त डियूटी पर मौजूद थे तो गुप्त सुचना के आधार पर इन्होने कमल देव सुपुत्र तेज सिंह निवासी कपाण डा0 रैल चौक त0 थुनाग के कब्जा से 20 बोतलें देशी शराब मार्का संन्तरा न0 1 की बरामद हुई हैं। स0उ0नि0 रुप सिंह प्रभारी पुलिस चौकी जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
3. अभियोग संख्या 58/17 दिनाक 20.03.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में निरीक्षक अमर सिंह प्रभारी CIA जिला मण्डी के द्वारा दर्ज हुआ है कि दिनांक 20.30.2017 को समय करीब 04.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित ढलवाण में मौजुद थे तो से गुप्त सुचना के आधार पर बलबीर उर्फ वलदेव सुपुत्र श्री मुन्शी राम निवासी गाँव अप्पर भाँवला की दुकान से 18000 मिलीलिटर ऊना न0 1 देशी शराब बरामद हुई है। निरीक्षक अमर सिंह प्रभारी CIA जिला मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे।
2. अदालत के आदेशों की अवहेलना का मामलाः-
1. . अभियोग सँख्या 26/17 दिनांक 20.03.2017 अधीन धारा 174 (अ) भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर में LD JMIC गोहर के आदेशानुसार शिकायतकर्ता जितेन्द्र शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा निवासी गाँव जहमोट डा0 व तहसील थुनाग की शिकायत पर दिनांक 28.02.2017 को माननीय अदालत में हाजिर न होने पर आरोपी पन्ना लाल सुपुत्र श्री नरोतम राम निवासी गाँव तलेहङ डा0 कोटकुमाहरडा तहसील औट जिला मण्डी के खिलाफ दर्ज थाना हुआ है। स0उ0नि0 हरी सिंह अन्वेष्णाधिकारी थाना औट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. आपराधिक षडयन्त्र व कुटरचना का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 43/17 दिनांक 20.03.2017 अधीन धारा 120 (ब) 464,465,466,468,471 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता ओ0पी0 भाटिया पुत्र श्री गिरधारी लाल निवासी वार्ड न0 2 जो0नगर जिला मणडी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इसकी जमीन बस स्टैण्ड के पास है जिस पर इसका भवन था जिसको HPPWD व राजस्व विभाग ने गलत पैमाइश करके माननीय उच्च न्यायलय के आदेशानुसार इसके तोडा है जो लोक निर्माण विभाग व राजस्व विभाग के आपराधिक षडयन्त्र व धोखाधडी से हुआ है।उ0नि0 कुलदीप कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना जो0नगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. गाली- गलौच व महिला का अनादर करने का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 44/17 दिनांक 21.03.2017 अधीन धारा 504, 509 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता एक महिला निवासी जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनंक 14.03.2017 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह दुकान से सामान खरीद रही थी तो शंकर दास पुत्र श्री लक्ष्मण दास निवासी रोपा पधर डा0 गुम्मा तहसील जो0नगर ने इसके साथ गली गलौच किया व इसे अश्लील शब्द कहे हैं। स0उ0नि0 राजेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना जो0नगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. लोकसेवक के कार्य में वाधा डालने के मामलेः-1. अभियोग सँख्या 59/17 दिनांक 21.03.2017 अधीन धारा 353, 332 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता अमर सिंह पुत्र श्री पंजु राम निवाली गाँव दाह डा0 चुरढ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी वर्तमान में चौकीदार वन मण्डल सुन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.03.2017 को समय करीब 11.45 बजे दिन कनैड के पास रमेश कुमार निवासी कनैड ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की है। उ0नि0 मनमोहन सिंह अन्वेष्णाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 68/17 दिनांक 20.03.2017 अधीन धारा 341, 353, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता भीम सेन पुत्र श्री गोवर्धन सिंह निवाली गाँव धाण्डल डा0 समराहण तहसील कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना है कि दिनांक 20.03.2017 को समय करीव 02.00 बजे दिन यह मण्डी से धाण्डल रुट पर HRTC बस न0 12G 4638 में बतौर चालक जा रहा था जब उपरोक्त बस दो अम्ब के पास पहुँची तो मनोज कुमार पुत्र श्री मदन कुमार निवासी गाँव चलोह व उसका एक अन्य दोस्त मोटरसाईकिल पर आये व बस रोककर इसके साथ मारपीट की व इसकी बर्दी फाड दी व इसकी डयुटी में बाधा पहुँचाई। स0उ0नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. नुकसान करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक द्वारा रिष्टि का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 69/17 दिनांक 20.03.2017 अधीन धारा 435 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता वृत अधिकारी वन विभाग रमेश चन्द पुत्र श्री स्व. हिरदा राम निवाली गाँव लुधयाण डा0 पैहड तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना है कि दिनांक 20.03.2017 को समय करीब 11.30 बजे दिन जब यह चैकिंग करते हुये वनविभाग की वीट बनोग नजद कोटली पहुँचे तो देखा कि लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री विरजु राम निवासी गाँव ध्वाली डा0 लागधार ने जंगल को दो-तीन जगह पर आग लगाई हुई थी जिससे वन विभाग की 80-90 हजार रुपये की सम्पति का नुकसान हुआ है। स0उ0नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
7. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 139 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से 22,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के तहत09 चालान उलघंनकर्ताओं के किये व 900/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है ।
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