Wednesday, February 28, 2018

CRIME REPORT ON 28 FEB.


1. वन अधिनियम का मामलाः-

1.         अभियोग संख्या 34/18 दिनांक 27-02-2018 अधीन धारा 379 भा0 द0 सं0 व 32,33 वन अधिनियम  के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में  श्री राम लाल, वनरक्षक वन बीट खादरा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 26-02-2018 को समय करीब 5.30 बजे शाम जब यह खादरा जंगल मे गश्त डियूटी पर मौजूद था तो उसने देखा कि किसी नामालूम ब्यक्ति ने चोरी करने की नीयत से  1 देवदार का पेड काटा था जिसके 05 देवदार के ठेले खादरा के जंगल मे पडे हैं । मु0आ0 यदोपति अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहै हैं ।

2. आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1.         अभियोग संख्या 41/18 दिनांक 27-02-2018 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी मे निरीक्षक संजीव कुमार  प्रभारी पुलिस थाना जोगिन्द्र नगर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27-02-2018 को समय करीब 8.00 बजे जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम भट्टा मे गश्त डियुटी पर मौजूद थे तो उसी समय गुप्त सुचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति राकेश कुमार अपने सब्जी की दुकान मे अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर राकेश कुमार की दुकान की तलाशी ली गई तो उसके कब्जा से 7 बोतलें ऊना न0 -1 बरामद हुई । निरीक्षक संजीव कुमार प्रभारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. स़डक दुर्घटना का मामलाः-

1.     अभियोग संख्या 68/18 दिनाक 27.02.2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत दर्ज पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता श्रीमति लक्की  पत्नी श्री प्रवीन कुमार निवासी मकान न0 16/12 रामनगर मण्डी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाँक 27-02-18 को समय करीब 3.00 बजे दिन इसका बेटा गुलशन स्वामी विवेकानन्द स्कूल से वापिस घर आ रहा था तब कोई अज्ञात सैन्टरो गाडी तेज रफ्तारी व लापरवाही से पुलघराट की तरफ से आयी और इसके बेटे को टक्कर मारकर चली गयी । इस दुर्घटना से इसके बेटे को चोटें आई है ।  मु0आ0 संजीव कुमार, अन्वेष्णाधिकारी  पुलिस चौकी शहर मण्डी इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.     अभियोग संख्या 28/18 दिनाक 28.02.2018 अधीन धारा 341,504,506 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता श्रीमति निर्मला देवी पत्नी श्री चिरंजी लाल निवासी गाँव सुधरानी डा0 खलवाहन, सब-तहसील बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाँक 27-02-18 को जब यह गांव मे शादी सामारोह में शामिल होने के बाद घर वापिस आ रही थी तो एक व्यक्ति रीत राम पुत्र श्री मस्त राम निवासी गाँव सुधरानी डा0 खलवाहन, सब-तहसील बालीचौकी जिला मण्डी  ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की जिससे इसको चोंटें आयी है तथा इसे जान से मारने की धमकी भी दी है। स0 उ0 नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

2. अभियोग संख्या 55/18 दिनाक 28.02.2018 अधीन धारा 341, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता श्रीमति कमला देवी पत्नी श्री गोविन्द राम निवासी गाँव तरोट डा0 कनैड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि निक्का राम, रोहित व सुनील ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी है। सहायक उप निरीक्षक प्रेम चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 207 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 35,400/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 29 चालान व 2900/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 10 चालान किये गये हैं व उलंघनकर्ताओं से 2900/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

 

 


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