Wednesday, February 7, 2018

Crime Report on 07 February

1.सड़क हादसे का मामला :-

1. अभियोग संख्या 23/18 दिनांक 06.02.2018  अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता लाल सिंह पुत्र नन्दु राम निवासी गाँव भ्याल डा0 नवाही तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 06.02.2018 को समय करीब 03.50 बजे दिन यह अपने घर में उपस्थित था तो घर के बाहर सङक पर जोर का धमाका सुना जिस पर इसने बाहर जाकर देखा कि स्कुटी न0 एच0पी0 28 ए 3731 जो नवाही की तरफ जा रही थी जीप न0 एच0पी0 40 बी 2648 के साथ टकरा गई, जिससे स्कुटी में बैठे तीनों व्यक्तियों को चोटें आई हैं। यह हादसा जीप चालक की तेज गति व लापरवाही के कारण हुआ है। उप नि0 मनमोहन सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट, इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. मादक पदार्थ अधिनियम का मामला :-

1.   अभियोग संख्या 38/18 दिनांक 06.02.2018 अधीन धारा 20-,29-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर में निरीक्षक सुनील कुमार, प्रभारी थाना सदर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 06.02.2018 को जब ये अभियोग संख्या 37/18 के अन्वेषण में मण्डी शहर में उपस्थित था तो एक गुप्त सुचना प्राप्त हुई कि सोलीखड्ड में होटल हाइवे में कुछ लोग भांग व स्मैक पी रहे हैं, जिस सुचना पर उपरोक्त होटल में रेड की तो होटल के कमरा न0 308 में बैठे हुये पारस शर्मा पुत्र खुशी राम निवासी गाँव व डा0 पाली तहसील पधर , हितेन्द्र  कुमार पुत्र वीरी सिंह निवासी गाँव साढला डा0 कटीण्डी तहसील सदर व परिक्षित शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी अप्पर समखेतर जिला मण्डी के कब्जा से 20 ग्राम चरस बरामद हुई है तीनो को धारा 41 (1) का नोटिस देकर छोडा गया है। निरीक्षक सुनील कुमार, प्रभारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3. स्त्री के पति तथा पति के रिशतेदारों द्वारा प्रताडित करने का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 17/18 दिनांक 07.02.2018 अधीन धारा 498, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी एस एल कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसकी बेटी , सास व पति इसे मानसिक तौर पर प्रताडित करते हैं। सहायक उप निरीक्षक सुरजीत सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी एस एल कालोनी सुन्दरनगर इस अभइयोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. गृह अतिचार, रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 24/18 दिनांक 07.02.2018 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पैनु राम पुत्र भगवान दास निवासी गाँव दरोली डा0 नवाही तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 06.02.2018 को समय करीब 08.30 बजे रात यह ससोई में खाना बना रहा था उसी समय ओम प्रकाश पुत्र नारायण दास इसके आँगन में आया व इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की है तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी प्रकाश चन्द, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 25/18 दिनांक 07.02.2018 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ओम प्रकाश पुत्र नारायण दास निवासी गाँव दरोली डा0 नवाही तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 06.02.2018 को समय करीब 08.40 बजे रात यह अपने भतीजे के साथ खेतों की तरफ आवारा पशुओं से रखवाली करने जा रहा था तथा इसने बलवीर सिंह को भी साथ चलने को कहा तो उसने व उसकी पत्नी ने इसके साथ लात मुक्कों से मारपीट की है। मुख्य आरक्षी प्रकाश चन्द, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सराकघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग संख्या 30/18 दिनांक 06.02.2018 अधीन धारा 451,355,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रघुनाथ पुत्र मांगु राम  निवासी सलापङ कालोनी तहसील सुन्दरनगर  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03.02.2018 को समय करीब 07.00 बजे रात अनिल सिंगला इसके घर में आया व इसका कॉलर पकड कर इसके साथ गाली गलौच किया व जान सें मारने की धमकी दी है। सहायक उप निरीक्षक बालक राम, प्रभारी पुलिस चौकी सलापङ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 26/18 दिनांक 06.02.2018 अधीन धारा 325 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता धनी राम पुत्र पंजकु राम राम निवासी गाँव गदयाडा डा0 डोहग तहसील जो0नगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03.02.2018 को अर्जुन सिंह अपने रिश्तेदारों के साथ होटल सिटी हर्ट में ठहरा था समय करीब 08.00 बजे प्रातः अर्जुन सिंह ने इसे खाना बनाने को कहा जब इसने खाना बनाना शुरु किया तो अर्जुन सिंह वहाँ आकर इसके साथ खाना बनाने लग पडा जिस पर उसने इन्कार किया तो अर्जुन सिंह ने इसे मुँह पर मुक्का मारा जिससे इसका दान्त टुट गया। मुख्य आरक्षी मनवीर सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 328 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 43,000/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 13 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1300/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 12 चालान किये गये तथा उल्लंघनकर्ताओं से 12,000/- रूपये जुर्माना वसुल किया हैं ।

 

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