Saturday, February 17, 2018

CRIME REPORT ON 17 FEB.


1. अनुसूचित जाति एवम् जनजाति अधिनियम का मामला-

1.      अभियोग संख्या 44/18 दिनांक 16-02-18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 व धारा 3(1)(r)(x) अनुसूचित जाति एवम् जनजाति अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी सुन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह एक व्यक्ति के साथ किसी के घर काम के लिये जा रहा था तो एक व्यक्ति निवासी सुन्दरनगर ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जातिसूचक शब्द कहे है । निरीक्षक गुरवचन सिंह प्रभारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2. रास्ता रोककर, गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

1.      अभियोग संख्या 43/18 दिनांक 16-02-18 अधीन धारा 341, 504, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मनोहर लाल सुपुत्र लौन्गू राम निवासी गांव बरोट डा0 सेरीकोठी उप-तहसील निहरी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि हेम सिंह व अन्य लोगो ने इसकी कार को रोककर इसके साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 बालक राम प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.      अभियोग संख्या 29/18 दिनांक 16-02-18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र मनी राम निवासी गांव कुआनाल डा0 भनेरा त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16-02-18 को समय करीब 05.00 बजे शाम जब यह कैलोधार से घर वापिस जा रहा था तो यश पाल ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्को के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 कृष्ण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 अश्लिलता का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 39/18 दिनाक 17.02.2018 अधीन धारा 509, 506 भा0द0सं0 के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह में एक शिकायत कर्ता ने दर्ज करवाया है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने इसे व्हट्सएप में अश्लील मैसेज किया जब शिकायत कर्ता ने उक्त व्यक्ति को व्हट्सऐप में ब्लॉक किया तो किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति ने एक व्हट्सऐप ग्रुप बनाया व शिकायत कर्ता को इस ग्रुप में ऐड किया व अश्लील मैसेज किये । स0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।

भगा ले जाने का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 14/18 दिनाक 17.02.2018 अधीन धारा 363, 366 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर में शिकायत कर्ता श्री तेज सिह सपुत्र श्री तुले राम निवासी गांव बानी काशण डा0 स्यांज, त0 च्चयोट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है । दिनाक 16.02.2018 को इसकी बेटी जो कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्यांज में पढ़ती है स्कूल गई जो अभी तक वापिस घर न आई है । जिस पर इसे शक है कि किसी अजनबी व्यक्ति ने इसकी बेटी को शादी करने के इरादा से भगा लिया है । स0उ0नि0 ओम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

            मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 129 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से  16,000/-  रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के तहत 6 चालान व 600/- रुपये जुर्माना  तथा खनन अधिनियम के तहत 4 चालान व 5900/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।      

                                                                                                                        



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