1.धोखाधड़ी का मामला-
1. अभियोग संख्या 21/18 दिनांक 09-02-18 अधीन धारा 420, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता श्रीमती पूर्ण देवी पत्नी श्री मोहर सिंह निवासी गांव भटवारी डा0 कोट खमराधा हाल प्रधान ग्राम पंचायत भटवारी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि विक्रान्त, अंकुश व अविनाश नाम के तीन व्यक्ति इनके गांव में आये व बतलाया कि यह सोलर लाईट लगाते है जिस पर गांव के बहुत लोगों ने सोलर लाईट लगवाने के लिये 26,000 रूपये इकठ्ठा करके दिये परन्तु उन व्यक्तियो ने न ही तो गांव मॆं सोलर लाईट लगाई ओर न ही तो गांव में वापिस आये । मु0आ0 मुकेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. मारपीट, गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामले –
1. अभियोग संख्या 20/18 दिनांक 09-02-18 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता रूप चन्द निवासी जोणी त0 बालचौकी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांकर 08-02-18 को समय करीब 07.30 बजे रात यह अपने घर जा रहा था तो रास्ते में पवन कुमार ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 भवदेव अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग संख्या 24/18 दिनांक 09-02-18 अधीन धारा 451, 323, 504, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता भाग सिंह सुपुत्र मनी राम निवासी शाओ डा0 माहुनाग त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 08-02-18 को समय करीब 07.00 बजे रात जब यह अपने घर में मौजूद था तो ईश्वर दास, निक्का राम इसके घर में आये व इसके साथ गाली गलौच की तथा डण्डे व लात मुक्कों के साथ मारपीट की । मु0आ0 गुलाब सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
3. सड़क हादसे का मामला –
1. अभियोग संख्या 27/18 दिनांक 08-02-18 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 व धारा 184, 185, 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता विवेक कुमार सुपुत्र शक्ति प्रकाश निवासी बैरी डा0 ब्रांग त0 धर्मपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 08-02-18 को यह चन्दैश स्कुल से मोटर साइकिल नं0 एच पी0 28बी-0338 में अपने घर जा रहा था तो समय करीब 04.30 बजे दिन जब यह तताहर पंहुचा तो उसी समय एक कार न0 एच पी 01एच-1591 सरकाघाट की ओर से तेज रफ्तारी में आई व इसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे इसे चोटें आई है । मु0आ0 प्रकाश चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
4. अन्तर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2018 के दौरान हॉफ मैराथन के आयोजन बारे-
अन्तर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2018 के दौरान खेलकूद उप-समिति द्वारा हॉफ मैराथन का आयोजन दिनांक 11-02-2018 को समय 09.30 बजे प्रात: सेरी मंच मण्डी में किया जा रहा है । जिसमें पुरूष वर्ग के लिये 21 कि0 मी0 व महिला वर्ग के लिये 11 कि0 मी0 की दूरी निर्धारित की गई है । पुरूष वर्ग में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान में आने वाले प्रतिभागियो को क्रमश: 25,000/-, 15,000/-, व 9,000/- रूपये तथा महिला वर्ग में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान में आने वाली प्रतिभागियो को क्रमश: 11,000/-, 8000/- , 5,000/- रूपये के ईनामो से सम्मानित किया जायेगा । इसके साथ फन रन 3 कि0मी0 आयु क्रमवार 10-16 वर्ष की आयु के लिये पहला ईनाम- 2100/-, दूसरा ईनाम -1100/-, तीसरा ईमान -700/- ,03 कान्सलेशन् ईनाम -200/- प्रति, 16-35 वर्ष का आयु के लिये पहला ईनाम- 2100/-, दूसरा ईनाम -1100/-, तीसरा ईमान -700/-, 03 कान्सलेशन् ईनाम -200/- प्रति, 35-60 वर्ष का आयु के लिये पहला ईनाम- 2100/-, दूसरा ईनाम -1100/-, तीसरा ईनाम -700/-, 06 कान्सलेशन् ईनाम -200/- प्रति, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लिये पहला ईनाम- 2100/-, दूसरा ईनाम -1100/-, तीसरा ईमान -700/- , 03 कान्सलेशन् ईनाम -200/- प्रति व्यक्ति दिये जायेगें ।
चालान-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 206 चालान व 23,600/- रूपये जुर्माना वसुल किये तथा कोटपा अधिनियम के तहत 14 चालान व 1400/- जुर्माना वसुल किये तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 7100/- रूपये जुर्माना वसुल किये गये है ।
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