1.रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 15/18 दिनाक 25.02.2018 अधीन धारा 341, 323,506,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना जंजैहली में शिकायतकर्ता भुषण कुमार सुपुत्र श्री जय राम निवासी गांव सलाह डाकघर बागाचनोगी तहसील थुनाग जिला मंडी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनांक 17-2-18 को समय करीब 10 बजे सुबह जब यह अपने घर जा रहा था तो मोती राम,मोहन सिह व रुमा देवी निवासी गांव सलाह डाकघर बागाचनोगी तहसील थुनाग जिला मंडी इन सब ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है । मुख्य आरक्षी तरुण कुमार अनवेष्णाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 53/18 दिनाक 25.02.2018 अधीन धारा 436,427,506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता बोध राज सुपुत्र श्री भगत राम निवासी गांव रोपा डाकघर सेरी कोठी तहसील निहरी जिला मंडी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनांक 25-02-18 को समय करीब 12.30 बजे सुबह जब यह अपने घर मे था तो इसकी भतिजी डिम्पल ने वतलाया की इसकी माँ इसके पिता के साथ दराट के साथ मारपीट कर रही है । जब यह उनको रोकने के लिये गये तो दुर्गी देवी वहां से अलग कमरे मे चली गई व वहां पर इसने पासबुक, अधार कार्ड व जमीन के कागजातो को आग लगा दी व बाहर रखे घास को भी आग लगा दी तथा जान से मारने की धमकी दी । सहायक उप नि0 बालक राम प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 30/18 दिनाक 26.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायतकर्ता प्रेम कुमार सुपुत्र श्री देवी राम निवासी गांव लुधियाना डा0 पैहड तहसील धर्मपुर जिला मंडी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि आज समय करीब 08.30 बजे सुबह ज्ञान चन्द सुपुत्र शेर सिंह निवासी गांव लुधियाना डा0 पैहड तहसील धर्मपुर ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 राजकुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. अभियोग संख्या 31/18 दिनाक 26.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायतकर्ता प्रेम कुमार सुपुत्र श्री देवी राम निवासी गांव लुधियाना डा0 पैहड तहसील धर्मपुर जिला मंडी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि आज समय करीब 08.30 बजे सुबह ज्ञान चन्द सुपुत्र शेर सिंह निवासी गांव लुधियाना डा0 पैहड तहसील धर्मपुर ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 राजकुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. अभियोग संख्या 17/18 दिनाक 26.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता सुनीता पत्नी रमेश कुमार निवासी गांव जैल डा0 जाच्छ तहसील चच्योट जिला मंडी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि आज समय करीब 09.30 बजे सुबह कृष्णी देवी पत्नी तरमेश निवासी गांव जैल डा0 जाच्छ तहसील चच्योट ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 हंस राज अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
6. अभियोग संख्या 33/18 दिनांक 26-02-2018 अधीन धारा 353 भा00द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता चन्दन कुमार सुपुत्र प्रीतम सिंह हाल परिचालक हि0प्र0प0प0 निगम डिपो करसोग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय करीब 08.15 बजे सुबह जब यह अपनी बस न0 एच पी 03बी-6191 में बतौर परिचालक डियूटी दटेहा से करसोग रूट पर डियूटी पर था तो जब बस सिहल के पास पहुंची तो बस में बैठे पुर्ण चन्द निवासी महाबन डा0 सेरी त0 करसोग जिला मण्डी ने इसले कमीज से पकड़ लिया व इसकी कमीज फाड़ दी । स0उ0नि0 रूक्म चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग, इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.सड़क हादसे के मामले-
1. अभियोग संख्या 25/18 दिनांक 25-02-2018 अधीन धारा 279,304 ए भा0 0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ओम प्रकाश सुपुत्र सोणु राम निवासी गाँव खुलगवार डा0 सेगली तहसील सदर जिला मण्डी हाल कुक लो0 नि0 वि0 रैस्ट हाउस पराशर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 25-02-2018 को समय करीब 6.30 बजे शाम यह अपनी डियूटी पर था तो एक व्यक्ति ने इसे सूचना दी कि ए कार नं0 एच पी 82-0105 सड़क से नीचे गिर गई है जिस पर यह मौका पर गया तो पाया कि 04 व्यक्ति मौकी पर घायल पडे थे तथा 02 लोगो की मौका पर मृत्यु हो गई थी । स0उ0नि0 लाल चन्द प्रभारी पुलिस चौकी कमान्द, इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 65/18 दिनांक 25-02-2018 अधीन धारा 279,337 भा0 0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राकेश कुमार सुपुत्र ज्ञान सिंह निवासी पुरानी मण्डी तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-02-2018 को जब यह अपने ओटो नं0 एच पी 31ए-8951 में अपने परिवार के साथ पण्डोह की ओर जा रहा था तो जब यह व्रिन्दावणी पंहुचा तो एक कार नं0 एच पी-33-7120 पण्डोह की ओर से तेज रफ्तारी में आई में व इनके ओटो को टक्कर मार दी जिससे इन्हें चोटें आई है तथा कार चालक कार सहित मौका से भाग गया । । मु0आ0 तारा चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 54/18 दिनांक 26-02-2018 अधीन धारा 279,337, 304ए भा0 0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कश्मीर सिंह सुपुत्र रूप लाल निवासी भतेड़ा त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय करीब 08.15 बजे सुबह एक प्राइवेट बस नं0 एच पी-31बी-4425 फ्रेन्डस कोच जो त्रिफालघाट से सुन्दरनगर की ओर तेज रफ्तारी व लापरवाही से आ रही थी जब यह गलुहार मोड़ के पास पंहुची तो उपरोक्त बस का चालक बस के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा ओर बस सड़क से नीचे जा गिरी उपरोक्त हादसे में 60 लोग घायल हो गये व बस का चालक अमी चन्द सुपुत्र दयालु राम निवासी गांव चनोल डा0 तलेली त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की मौका पर मृत्यु हो गई । स0उ0नि0 हरीश चन्द्र प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 242 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 40,200/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 11 चालान व 1100/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान किया व उलंघनकर्ता से 200/- रुपये जुर्माना वसुल किया है।
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