1. धोखाधड़ी का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 42/18 दिनाक 20.02.2018 अधीन धारा 420 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी श्री जय सिह सपुत्र श्री देवी सिंह निवासी लुणापाणी डा0 भंगरोटु जिला की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 10.02.2018 को जब यह लुणापाणी में एस0बी0आई0 ए0टी0एम0 से पैसे निकालने गया तो इसने एक अन्य व्यक्ति को पैसे निकालने के लिये कहा जिस पर उस व्यक्ति ने शिकायत कर्ता का ए0टी0एम0 बदल लिया और बाद में 1,30,000/- रुपये निकाले । स0उ0नि0 राजिन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. व्यक्तिगत क्षेम को खतरे का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 25/18 दिनाक 19.02.2018 अधीन धारा 336, 337 भा0द0सं0 व 27 भा0 शस्त्र अधि0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री भूटो राम सपुत्र श्री केशव राम निवासी गांव सरसकाण डा0 बरोटी त0 धर्मपुर की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 09.02.2018 को समय करीब 08.00 बजे शाम जब यह अपनी भूमि से लकड़ी लाने के लिये गया तो एक अज्ञात व्यक्ति ने अचानक अपनी बन्दूक से गोली चलाई थी जिस कारण शिकायत कर्ता घायल हो गया । उ0नि0 पृथी सिहं थाना प्रभारी धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट करने के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 26/18 दिनाक 2.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री रघु नाथ सपुत्र स्री डुगला राम निवासी गांव जमुला डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.02.2018 को जब यह सकरैणीधार से शादी में शामिल होने के बाद घर वापिस आ रहा था तो अचानक सुनिल कुमार सपुत्र श्री हरी सिह निवासी जमुला ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 बलजीत सिह प्रभारी पुलिस चौकी सन्धोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग संख्या 56/18 दिनाक 20.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री अमर सिह सपुत्र श्री लाल बहादुर निवासी बाड़ी त0 सदर जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.02.2018 को समय करीब 09.30 बजे शाम जब यह अपने अन्य दो मित्रों के साथ इन्द्रा मार्केट के सुलभ शौचालय में गया तो उसी समय तीन अन्य व्यक्ति जिनके नाम जीत राम @ जीतू, गोलू व लदू निवासी सुहड़ा मौहल्ला मण्डी इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट तथा गाली गलौच किया । मु0आ0 मनोज कुमार नं0 50 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
3. धार्मिक भावना को ठेस पंहुचाने का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 23/18 दिनाक 19.02.2018 अधीन धारा 295(ए), 499 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट शिकायत कर्ता श्री युगल चन्द्रा ठाकुर पत्नी स्व0 श्री मोहर सिह ठाकुर निवासी गांव व डा0 बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 13.02.2018 को इसके बेटे ने प्रिया नामक बॉलीबुड एक्ट्रैस के साथ शादी की जिस बारे में हेम सिह ठाकुर नामक व्यक्ति ने अपने फेसबुक में शिकायत कर्ता के बेटे के खिलाफ धर्म से सम्बधित अभद्र टिप्पणी की । स0उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
4. भगा ले जाने का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 24/18 दिनाक 20.02.2018 अधीन धारा 363, 366 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता निवासी औट जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.02.2018 को इसकी बेटी समय करीब 10.00 बजे दिन थलौट बाजार सामान लाने के लिये गई, किन्तु शाम तक घर वापस नही आई । शिकायत कर्ता ने अपनी बेटी की तलाश हर जगह की परन्तु नही मिली। इसे आशंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया है । स0उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
5. सूचनार्थः
दिनाक 27.02.2018 को मोक्ष मीडिया सर्विसिज व मैक्स अस्पताल मोहाली चण्डीगढ़ के सौजन्य से पुलिस लाईन मण्डी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कुल्हे तथा घुटने, इन्टरनल मैडिसन तथा हृदय रोग विशेषज्ञ इस शिविर में लोगों का चैकअप करेगें । इस शिविर में पुलिस विभाग के कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य व अन्य लोग भी अपना चैकअप करवा सकते है । यह शिविर मोक्ष मीडिया के विमल शर्मा व मैक्स अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित किया जा रहा है ।
6. चालानः-
1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 146 चालान किये गये तथा उलंघनकर्ताओं से 26,500/- रुपये, माईनिंग एक्ट के अन्तर्गत 4 चालान व 7900/- रुपये तथा कोटपा के अन्तर्गत 9 चालान तथा 900/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया ।
पुलिस अधीक्षक
मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0
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