1 रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 35/18 दिनाक 24.02.2018 अधीन धारा 341 323, भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता संतोष कुमार पुत्र श्री ब्रह्मदास निवासी गांव खरनोल डाकघर सजाओ पीपलू तहसील धर्मपुर जिला मंडी की शिकायत दर्ज हुआ कि दिनांक 18-2-18 को यह अपने बड़े भाई के घर में शादी समारोह में मौजूद था जब यह घर के अंदर जा रहा था तो विक्रम राम ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की मुख्य आरक्षी कमलकांत अनवेषण अधिकारी पुलिस थाना सरकार इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या नंबर 36/18 दिनांक 24-02-18 अधीन धारा 341 323, भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता इंद्र सिंह पुत्र श्री दामोदरदास निवासी गांव व डाकघर दारपा तहसील सरकाघाट जिला मंडी की शिकायत में दर्ज हुआ कि दिनांक 24-02-18 को समय 6:45 बजे शाम जब यह अपने पालतू कुत्ते के साथ सड़क पर जा रहा था तो उसी समय देवीराम निवासी गांव व डाकघर दारपा ने ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की मुख्य आरक्षी कमलकांत अनवेषण अधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं
2.आबकारी अधिनियम के मामले
1. अभियोग संख्या 38/18 दिनांक 24-02-18 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिंदरनगर जिला मण्डी में निरीक्षक संजीव कुमार प्रभारी थाना के रूक्का पर दर्ज हुआ कि दिनांक 24-02-18 को समय 07.50 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ में गश्त पर था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि राकेश कुमार पुत्र श्री दीवान चंद गांव सियुन डाकघर व तहसील लडभरोल जिला मंडी अपनें चिकन कॉर्नर में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त व्यक्ति की दुकान की तलाशी की तो दौराने तलाशी उसके कब्जे से 12 बोतलें ऊना नं01 व 12 बोतलें ग्रीन लेवल बरामद हुई
2. अभियोग संख्या 28/18 दिनांक 24-02-18 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना BSL कॉलोनी सुंदरनगर जिला मण्डी में उप निरीक्षक प्रदीप कुमार प्रभारी थाना के रूक्का पर दर्ज दिनांक 24-02-18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ में गश्त पर था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि संजीव कुमार पुत्र श्री ज्ञान चंद गांव व डाकघर महादेव तहसील सुंदरनगर जिला मंडी अपनें चिकन कॉर्नर में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त व्यक्ति की दुकान की तलाशी की तो दौराने तलाशी उसके कब्जे से 15 बोतलें देसी शराब बरामद हुई
3. सडक हादसे का मामला ।
1. अभियोग संख्या न0 24/18 दिनांक 24/02/18 अधीन धारा 279,304 (ए) भा0द0स0 पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता कुन्दन लाल सुपुत्र श्री जगदीश चन्द गांल टिक्कर डा0घर बल्ह त0 पधर जिला मण्डी (हि0 प्र0) की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनांक 24/02/18 को समय 2.30 बजे दिन जब यह अपने घर पर था तो इसने अपने घर के सामने गाडी गिरने की आवाज सुनी जिस पर यह मौका पर पहुंचा तो इसने गाडी के अन्दर ड्राईवर ज्ञान चन्द निवासी सगनाल के मौका पर मृत पाया । उपनिरीक्षक महेन्द्र सिंह प्रभारी थाना पधर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है।
सूचनार्थः
पुलिस लाईन मण्डी में दिनाक 27.02.2018 को मोक्ष मीडिया सर्विसिज व मैक्स अस्पताल मोहाली चण्डीगढ़ के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें कुल्हे तथा घुटने, इन्टरनल मैडिसन तथा हृदय रोग विशेषज्ञ इस शिविर में उपलब्ध रहेंगें व लोगों का चैकअप करेगें । इस शिविर में पुलिस विभाग के कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य व अन्य लोग भी अपना चैकअप करवा सकते है । यह शिविर मोक्ष मीडिया के विमल शर्मा व मैक्स अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित किया जा रहा है । सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस शिविर का लाभ उठाये।
चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 176 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 30,00/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 02 चालान व 200/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किया व उलंघनकर्ता से 400/- रुपये जुर्माना वसुल किया है।
No comments:
Post a Comment