Friday, February 23, 2018

CRIME REPORT ON 23 FEB.


बलात्कार का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 31/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 376, 506 भा0द0सं0 व 4 पोक्सो एक्ट पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में एक महिला शिकायत कर्ता की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि जुलाई 2017 में एक व्यक्ति ने इसका बलात्कार किया तथा किसी को बताने की सूरत में इसे जान से मारने की धमकी दी है । नि0/थाना प्रभारी ओंकार नाथ पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

अपहरण का मामलाः-

1.       अभियोग संख्या 26/18 दिनाक 22.02.2018 अधीन धारा 363, 366 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी में एक शिकायत कर्ता निवासी नीहरी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.02.2018 को इसकी बेटी अपनी आंटी के साथ उसके घर गई थी । रात को समय करीब 09.30 बजे इसकी आंटी ने फोन करके बतलाया कि वह बिना बताए कही चली गई जिसकी तलाश इन्होने हर जगह की परन्तु नही मिली । इसे आंशका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी बेटी को अगवा करके ले गया है । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क दुर्घटना का मामलाः-

1.       अभियोग संख्या 27/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना कॉलोनी के रुका पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 22.02.2018 को समय करीब 10.20 बजे रात मुरारी माता के मन्दिर घांघल  के पास मौजूद था तो उसी समय एक मोटर साईकल एच0पी031बी-1083 बड़ी तेज रफतारी से आया व वहीं पर सड़क से निचे गिर गया । उपरोक्त मोटर साईकल को शिव राम सपुत्र श्री भूप सिह निवासी गांव नालू, डा0 जैदेवी, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी चला रहा था । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0ल0 कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है । 

अदालत के आदेशों की अवहेलना का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 46/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 174ए भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी मु0आ0 संजीव कुमार नं0 94 प्रभारी पी0ओ0 सैल मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 23.02.2018 को एक व्यक्ति जिसका नाम दारा सिह सपुत्र सरदार सवरण सिह निवासी गांव मियानपुर हडर, डा0 गरदाला, थाना किरतपुर जिला रोपर पंजाव व उम्र 33 साल जिसे की माननीय अदालत ए0सी0जे0एम0-1 मण्डी द्वारा अभियोग संख्या 94/08 दिनाक 13.02.2008 अधीन धारा 379, 205, 417, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह में उदघोषित अपराधी करार दिया था को गिरफतार किया । स0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है । 

रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट के मामलेः-

1.      अभियोग संख्या 28/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री जोध सिह सपुत्र श्री पलितू राम निवासी गांव मजेहड़, त0 व थाना धर्मपुर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 22.02.2018 को समय करीब 07.00 बजे शाम जब यह मजेहड़ स्कूल के पास मौजूद था तो रमेश कुमार सपुत्र श्री शम्भू राम निवासी मजेहड़ ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट तथा गलीगलौच किया । स0उ0नि0 बलबीर सिह प्रभारी पुलिस चौकी सन्धोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.      अभियोग संख्या 25/18 दिनाक 22.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता कुमारी रामी देवी पुत्री श्री केशव राम निवासी गांव फ्रास डा0 नगवाईं त0 औट जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 22.02.2018 को समय करीब 03.15 बजे दिन जब यह प्रकाश नामक व्यक्ति के साथ सी0एच0सी0 नगवाईं के पास मौजूद थी तो उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति वहां आया और इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट तथा गाली गलौच किया । इस अभियोग का अन्वेषण मु0आ0 हुमेन्द्र सिह नं0 895 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट कर रहे है ।

3.      अभियोग संख्या 36/18 दिनाक 22.02.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री राकेश कुमार सपुत्र श्री रुप सिह निवासी गांव सारली, डा0 डोहग, त0 व थाना जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.02.2018 को समय करीब 06.00 बजे शाम यह अपने घर जा रहा था व जब यह ढेलू के पास पंहुचा तो एक अज्ञात व्यक्ति ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 चमन लाल नं0 38 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।    

सूचनार्थः

1.     पुलिस लाईन मण्डी में दिनाक 27.02.2018 को मोक्ष मीडिया सर्विसिज व मैक्स अस्पताल मोहाली चण्डीगढ़ के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें कुल्हे तथा घुटने, इन्टरनल मैडिसन तथा हृदय रोग विशेषज्ञ इस शिविर में उपलब्ध रहेंगें व लोगों का चैकअप करेगें । इस शिविर में पुलिस विभाग के कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य व अन्य लोग भी अपना चैकअप करवा सकते है । यह शिविर मोक्ष मीडिया के विमल शर्मा व मैक्स अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित किया जा रहा है । सभी लोगों से विनम्र  निवेदन है कि इस शिविर का लाभ उठायें।

चालानः-

1.          मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 220 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 21,300/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 300/- रुपये जुर्माना वसूल किया ।

 

 

 


 

 


No comments:

Post a Comment