Saturday, February 3, 2018

Crime Report on 03 February

1.मादक द्रव्य व मादक पदार्थ अधिनियम का मामले :-

1.         अभियोग संख्या 34/18 दिनांक 02.02.2018 अधीन धारा 20-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर में मुख्य आरक्षी अच्छर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 02.02.2018 को समय करीब 12.45 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त डियुटी पर राम नगर मण्डी में मौजुद थे तो उसी समय एक व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर भागने की कोशिश की शक होने पर काबु करके उससे पुछताछ की तो उसने अपना नाम हरदेव पुत्र गंगु राम निवासी गाँव बुन्गा डा0 कमान्द तहसील सदर जिला मण्डी बतलाया दौराने तलाशी इसके कब्जा से 87 ग्राम 29 मि0 ग्राम चरस बरामद हुई है। आरोपी को धारा 41(1) को नोटिस देकर छोडा गया है।

2.गृह अतिचार ,रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 27/18 दिनांक 02.02.2018 अधीन धारा 509,504 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ललित कुमार पुत्र सोहन लाल निवासी गाँव व डा0 ढावण तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि किशोरी लाल ने इसे व इसकी पत्नी को टेलीफोन पर गाली गलौच किया है। स0उ0नि0 राजेन्द्र सिंह, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 21/18 दिनांक 02.02.2018 अधीन धारा 325,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्याम सुन्दर पुत्र नेक राम निवासी गाँव थमेहडा डा0 सुरजपुरबाडी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 31.01.2018 को विनोद कुमार , योग राज पुत्र परमानन्द ने इसके पिता के साथ मारपीट की है जिससे इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी विजय कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग संख्या 22/18 दिनांक 03.02.2018 अधीन धारा 341,323,504,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता तारो देवी पत्नी जनक सिंह निवासी गाँव थाना डा0 गोपालपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 02.02.2018 को समय करीब 10.00 बजे कुछ पशु इसके खेतों में चर रहे थे यह इन पशुओं को अपने खेतों से हटाकर मोंही की तरफ ले जा रही थी तो उसी समय मोंही गाँव के दो लडके वहाँ पर आये व इसके साथ गाली गलौच किया व इसके पति व बेटे के साथ मारपीट की है जिससे इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी प्रकाश चन्द, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. अभियोग संख्या 16/18 दिनांक 02.02.2018 अधीन धारा 341,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता भगत राम पुत्र चेत राम निवासी गाँव व डा0 महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 02.02.2018 को समय करीब 02.50 बजे दिन यह महादेव की तरफ जा रहा था जब यह घर से कुछ दुर पहुँचा तो इसके बडे भाई नारायण दास ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी मुरारी लाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. सार्वजनिक मार्ग में बाधा पहुँचाने का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 08/18 दिनांक 02.02.2018 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी श्याम लाल के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि अमर सिंह पुत्र दुर्गा राम निवासी गाँव दान डा0 गोहर तहसील चच्योट जिला मण्डी ने सङक के किनारे रेत का ढेर फैंक रखा था जिससे सङक में आने जाने वाले लोगों व वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

4. सङक दुर्घटना का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 28/18 दिनांक 03.02.2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जगत पाल पुत्र दास चन्द  निवासी गाँव बधोल वार्ड न0 5 तहसील बसोली जिला बदायुँ उतरप्रदेश की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03.02.2018 को यह ट्रक न0 एच0आर0 38 एक्स 2633 लेकर नैरचौक की तरफ जा रहा था तो उसी समय एक कार न0 एच0पी0 31 बी 2112 मण्डी की तरफ से आई व इसके ट्राले को टक्कर मार दी जिससे कार चालक को चोटें आई हैं। स0उ0नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

 

 

5. अन्तराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव-2018 में खेल कुद प्रतियोगिताओं के शुभारम्भ बारे -

आज दिनांक 03.02.2018 को अन्तराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव-2018 के उपलक्ष्य में आयोजित की जाने वाली खेल कुद प्रतियोगिताओं का शुभारम्भ श्री कपिल शर्मा , पुलिस उप महानिरीक्षक मध्य क्षेत्र मण्डी ने किया जिसमें उपायुक्त महोदय मण्डी श्री रुग्वेद ठाकुर जी ने बतौर मुख्य अथिति शिरकत की है ।

 

6. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 211  चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 30,900/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 40 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 4000/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 04 चालान किये गये तथा उल्लंघनकर्ताओं से 19,100/- रूपये जुर्माना वसुल किया हैं ।

 

 

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