1. आबकारी अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 52/18 दिनांक 17.02.2018 अधीन धारा 39(1) आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर में स0उ0नि0 लच्छ्मी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 17-02-18 को समय करीब 07.00 बजे रात जब यह अन्य कर्मचारियो के साथ गश्त डियूटी पर मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि श्रवण कुमार सुपुत्र अमर निवासी मकान नं0 260/13 नजद आई0टी0आई0 हॉस्टल भ्यूली के पास अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त व्यक्ति की दुकान में रेड की तो दौराने तलाशी 67 बोतलें देशी शराब बरामद हुई । स0उ0नि0 लच्छमी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिसल थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं.
2. रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 45/18 दिनांक 17.02.2018 अधीन धारा 447, 504, 506 भा0द0स0 में पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रक्षा देवी पत्नी जय राज निवासी धनोग डा0 कांगू त0 डैहर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-02-18 को जब यह अपनी जमीन गई तो इसने देखा कि रूपा देवी व उसके परिवार ने इनकी जमीन में लगी दीवार को उखाड़ दिया था तथा वहां पर इनकी अनुमति के बिना सड़क बना दी थी तथा इनके साथ हमेशा गाली गलौच करते है व जान से मारने की धमकिया भी देते है। स0 उ0नि0 बालक राम प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 21/18 दिनांक 17.02.2018 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0स0 में पुलिस थाना बी0एस0एल कॉलोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अंजना कुमारी पत्नी संजय कुमार निवासी पुराना बाजार सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-02-18 को समय करीब 03.30 बजे दिन जब यह कमेटी कार्यालय सुन्दरनगर से मीटिंग से वापिस घर आ रही थी ।जब यह अपने घर के पास पंहुची तो लीला देवी पत्नी नागनू राम निवासी पुराना बाजार सुन्दरनगर ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी ।मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. उदघोषित अपराधी की गिरफ्तारी का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 31/18 दिनांक 18.02.2018 अधीन धारा 174ए भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट में मु0आ0 संजीव कुमार पीओ सैल मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि माननीय अदालत ए0सी0जे0एम0 सरकाघाट द्वारा अभियोग संख्या 298/15 दिनांक 05-12-15 अधीन धारा 409, 420, 467, 468, 471, 201 भा0 द0सं0 में उदघोषित अपराधी हेत राम सुपुत्र खुल्लु राम निवासी मैरामसीत त0 व थाना सुन्दरनगर को पीओ सैल मण्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया है । उ0नि0 मनमोहन सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. सडक हादसे के मामले-
1. अभियोग संख्या 19/18 दिनांक 17/02/18 अधीन धारा 279.337 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता लेख राज सुपुत्र जय सिंह निवासी बडवाहन डा0 उरला त0 पधर जि0 मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 09/02/18 को इसके पिता एनएच-154 में अपने घर कोटरोपी जा रहा था तो एक मोटरसाइकिल नं0-एच पी 29ए-2132 तेज रफ्तारी से पधर की ओर से आया व इसके पिता को टक्कर मार दी जिससे इसके पिता को चोटें आई है । शिकायतकर्ता ने व्यस्त होने के कारण यह रिपोर्ट दिनांक 17-02-18 को दर्ज थाना करवाई है । मु0आ0 चमन लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 53/18 दिनांक 18/02/18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता विवेक कुमार सुपुत्र प्रेम चन्द निवासी गांव व डा0 समौड़ त0 धर्मपुर जि0 मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 17/02/18 को यह अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल नं0 एच पी 17 बी-7055 में खलियार से पुरानी मण्डी जा रहा था तो जब यह विक्टोरिया पुल के पास पंहुचा तो एक ट्रैक्टर भी तेज रफ्तारी से पुरानी मण्डी की ओर जा रहा था तो उपरोक्त ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को लापरवाही से चलाते हुये एक मोटरसाइकिल नं0 एच पी0 65टी-0553 को टक्कर मार दी तथा ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर सहित मौका से भाग गया । जिससे उपरोक्त मोटरसाइकिल में सफर कर रही एक महिला को गम्भीर चोटें आई है । मु0आ0 अच्छर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 54/18 दिनांक 18/02/18 अधीन धारा 279.337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता दौलत राम सुपुत्र श्रीराम निवासी गांव मुरा डा0 गुरान त0 बालीचौकी जि0 मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि आज समय करीब 08.30 बजे सुबह यह संजीवन हॉस्पिटल जा रहा था तो जब यह कुसुम थियेटर जेल रोड पंहुचा तो उसी समय एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तारी में आई व इसे टक्कर मार दी तथा कार चालक कार सहित मौका से भाग गया । इस हादसे में उपरोक्त शिकायतकर्ता को चोटें आई है । मु0आ0 नन्द लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. अभियोग संख्या 40/18 दिनांक 18/02/18 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता धनश्याम सुपुत्र सुन्दर लाल निवासी गांव खारसी डा0 देवधार त0 गोहर जि0 मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 17-02-18 को यह अपने भाई चिराग के साथ गाड़ी नं0 एच पी-32ए-3987 में मण्डी आ रहा था तो जब यह बगला पंहुचे तो एक कार नं0 एच पी- 31सी-0461 तेज रफ्तारी में आगे से आई व इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी । स0उ0नि0 राजिन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 289 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 42,200/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 27 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2700/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 07 चालान व 5100/- रूपये जुर्माना वसुल किया हैं ।
No comments:
Post a Comment