Tuesday, February 13, 2018

CRIME REPORT ON 13 FEB.


1. आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1.             अभियोग संख्या 12/18 दिनांक 12.02.2018  अधीन धारा 39 (1) आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर में उप निरीक्षक मनोज कुमार प्रभारी पुलिस थाना गोहर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12-02-18 को समय करीब 06.40 बजे शाम इन्होने गुप्त सुचना के आधार पर कार न0 एच0पी0 32 बी 2574 को धरोट में चैक किया तो कार से दिवान चन्द उर्फ आशु पुत्र नारायण सिंह निवासी गाँव धरोट तहसील चच्योट के कब्जा से 48 बोतल देशी शराब बरामद हुई है। उ0नि0 उप निरीक्षक मनोज कुमार प्रभारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. अदालत के आदेशों की अवहेलना का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 36/18 दिनांक 12.02.2018  अधीन धारा 174(ए) भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में मुख्य आरक्षी संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12.02.2018 को इन्होने अभियोग संख्या 260/16 दिनांक 10-08-2005 अधीन धारा 457, 380 भा0द0स0 में माननीय अदालत JMIC –II  सुन्दरनगर से उदघोषित अपराधी करार दिये गये धीरज गुलेरिया पुत्र लेखराम उर्फ देव राज निवासी गाँव हलवागी डा0 पणडोह तहसील सदर जिला मण्डी को मुकाम नगरोटा बगंवा जिला काँगडा से गिरफ्तार किया है।

 

3. रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.             अभियोग संख्या 26/18 दिनांक 13.02.2018 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 में पुलिस थाना बलद्वाडा जिला मण्डी में शिकायतकर्ता देश राज उर्फ देशु सुपुत्र हंस राज निवासी नालाराघेरा  डा0 ढलवाण त0 बलद्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर  दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 12-02-18 को यह अपने पिता के साथ अपनी गाडी में घर की तरफ जा रहा था जब यह समय करीब 5.30 बजे ढलवाण के पास पहुंचे उसी समय एक गाडी पटडीघाट की तरफ से आई जिसमें दीपक व एक अन्य ब्यक्ति बैठा था, दोनों ने इनकी गाडी रोककर इनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 जमाल दीन अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बलद्वाडा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.             अभियोग संख्या 25/18 दिनांक 12.02.2018 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0स0 में पुलिस थाना बलद्वाडा जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अखिलेश कुमार पुत्र श्री आन्नद किशोर गांव लोअर हरनयाला डा0 कोटला कलोह त0 व जि0 ऊना की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12/02/18 को यह अभिषेक, दीपक,बलवीर के साथ ढलवाण की तरफ जा रहा था समय करीब 5.45 बजे शाम जब ये ढलवाण के पास पहुंचे तो एक चौपहिया वाहन के चालक देश राज ने इनका रास्ता रोककर इनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी है ।  मु0आ0 जमाल दीन अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बलद्वाडा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

4. सडक हादसे का मामलाः-

1.  अभियोग संख्या न0 27/18 दिनांक 13/02/18 अधीन धारा 279.337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बलद्वाडा जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता चिरंजी लाल पुत्र लोकराम निवासी गां0 व डा0 भाम्बला, त0 बलद्वाडा जि0 मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है  दि0 13/02/18 को समय करीब 12.10 बजे दिन जब यह अपनी दुकान मे उपस्थित था तो एक बृद्ध औरत इंडस्ट्रीयल एरिया भाम्बला के पास सडक पार कर रही थी उसी समय एक नैनो कार न0 HP-28A-5911 तेज गति से आई और बृद्ध महिला को टक्कर मार दी जिससे बृद्ध महिला को चोटें आई हैं।  मु0आ0 जमाल दीन अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बलद्वाडा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

5. धोखाधडी का मामलाः-

1. अभियोग संख्या न0 31/18 दिनांक 12.02.2018 अधीन धारा 420 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता कुलदीप चन्द सुद पुत्र पुर्ण चन्द निवासी गां0, डा0 व त0 जोगिन्द्रनगर जि0 मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है  कि वह रेलवे विभाग से सेवानिवृत हुआ है तथा इसका पैंशन खाता पपरोला पंजाब नेशनल बैंक शाखा में है जिसका ए0टी0एम0 इसके पास है दिनांक 12.02.2018 को समय करीब 11.00 बजे इसने अपने पोते पुलकित को अपना ए0टी0एम0 पैसे निकानले के लिये दिया था उसने थोडी देर के बाद यह कहकर ए0टी0एम0 लौटा दिया कि उससे पैसे नहीं निकल रहे हैं। दिनाकं 12.02.2018 को समय 08.00 बजे प्रातः इसके मोबाईल पर पैसे निकलने के संदेश आने लगे। जब इसने अपने पोते के पुछा तो उसने बतलाया कि जब यह ए0टी0एम0 से पैसे निकाल रहा था तो एक अज्ञात व्यक्ति ने इससे ए0टी0एम चैक करने के लिये लिया था। उप निरीक्षक केहर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

6. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत123 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 13,400/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 05 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 500/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये गये तथा उल्लंघनकर्ताओं से 400/- रूपये जुर्माना वसुल किया हैं ।

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment