Saturday, February 24, 2018

CRIME REPORT ON 24 FEB.


मादक पदार्थ अधिनियम के मामलेः-

1.      अभियोग संख्या 62/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 20,29/61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी विशाल कँवर अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23.02.2018 को जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर विन्द्रावणी के पास नाकाबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो उसी समय एक कार न0 डी0एल04 सी ए एच 2285 मनाली की तरफ से आई जिसे रोक कर चैक किया तो उसमें सफर कर रहे अमर पुत्र मनीष कुमार निवासी धर्म कोट डा0 भागसुनाग तहसील धर्मशाला  जिला काँगडा, सुरेन्द्र कुमार पुत्र दिलबाग निवासी आर्य समाज कॉलोनी शहादरा झिलमिल कॉलोनी शाहपुरा पुर्वी दिल्ली, अमित सिंह मुनि पुत्र दिवान सिंह निवासी म0न0 3296 सुन्दरनगर, लुधियाना पंजाब , विजय भरत पुत्र सुरेन्द्र कुमार वर्मा निवासी सहारनपुर रोङ, बदोट जिला वागपत उतरप्रदेश व विक्रम सिंह पुत्र हरी सिंह निवासी म0न0 51 काण्डी, जिला पौडी गढवाल विचल टांगु उतराखण्ड के कब्जा से 03 किला 285 ग्राम चरस बरामद हुई है। उपरोक्त सभी आरोपियों को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है।

2.      अभियोग संख्या 64/18 दिनाक 24.02.2018 अधीन धारा 20/61/85 मादक पदार्थ अधिनियम  पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी यशपाल,  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24.02.2018 को जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर विन्द्रावणी के पास नाकाबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो उसी समय एक बस न0 एच0पी0 66 ए 1464 कुल्लु की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया तो बस में सीट के नीचे एक लाल रंग की टोपी में लावारिस हालात में 250 ग्राम चरस बरामद हुई है। मुख्य आरक्षी यश पाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.      अभियोग संख्या 32/18 दिनाक 24.02.2018 अधीन धारा 20/61/85 मादक पदार्थ अधिनियम  पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 कृष्ण लाल ,  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23.02.2018 को समय करीब 08.45 बजे रात जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम केलोधार मे नाकाबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो उसी समय एक व्यक्ति छतरी से केलोधार की तरफ पैदल आया जिसने अपने हाथ में एक बैग लिया था जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा जिसे काबु करके नाम पुछा तो उसने अपना नाम शेर सिंह पुत्र मस्त राम निवासी गाँव व डा0 पोखी तहसील करसोग जिला मण्डी बतलाया दौराने तलाशी इसके बैग से 902 ग्राम चरस बरामद हुई है। आरोपी को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है।

अपहरण का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 63/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में एक पुरुष शिकायतकर्ता निवासी बल्ह की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 20.02.2018 को इसकी बेटी रिश्तेदारी में गई थी जिसके बाद वह लौटकर घर नहीं आई है। इसे आंशका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी बेटी को अगवा करके ले गया है । उ0नि0 श्याम लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सिंचन संकर्म को क्षति पहुँचाने का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 49/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 430 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी सहायक अभियन्ता सिंचाई एंव जन स्वास्थय विभाग सुन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.02.2018 को नरेश कुमार ने सिंचाई एंव जन स्वास्थय विभाग के पाँच पानी के कनेक्शन तोड दिये हैं। स0उ0नि0 प्रेम चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुनदरनगर इस अभियोग का  अन्वेषण कर रहे है । 

 

सार्वजनिक मार्ग में बाधा पहुँचाने व रोग व संक्रमण फैलने का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 38/18 दिनाक 24.02.2018 अधीन धारा 269,283 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिनद्रनगर में शिकायतकर्ता रणजीत सिंह चौहान पुत्र सन्त राम निवासी गुलाणा डा0 तुलाह तहसील जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि जोगिन्द्रनगर में पुरानी आई0टी0आई0 गेट के पास पिछले दस दिनों से कुडा फैंक रखा है जिससे सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध हो गया है व किसी भी रोग या संक्रंमण फैलने का अंदेशा है। इस सब के लिये नगर परिषद जोगिन्द्रनगर का सचिव, प्रधान व उप प्रधान जिम्मेवार है। मुख्य आऱक्षी अश्वनी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभइयोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट के मामलेः-

1.      अभियोग संख्या 37/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 451, 323,504,506 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कान्ता देवी पत्नी प्रताप चन्द निवासी गाँव जठेहड डा0 बाग तहसील लङभडोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 23.02.2018 को समय करीब 06.15 बजे शाम जब यह अपने आँगन में थी तो उसी समय लक्की पुत्र हिमाल चन्द निवासी गाँव जठेहड डा0 बाग तहसील लङभडोल वहाँ पर आया व इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। । स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लङभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.      अभियोग संख्या 47/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायत कर्ता वकील सिंह पुत्र गोपी चन्द निवासी गांव पिपली डा0 टिक्कर तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 23.02.2018 को समय करीब 03.30 बजे दिन कमली देवी ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। स00नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल इस अभियोग कर रहे है ।

3.      अभियोग संख्या 50/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 294, 509,504,506,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायत कर्ता निवासी सुन्दरनगर जिला मण्डी की  शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 22.02.2018 को एक व्यक्ति ने इसके सामने साथ अभद्र व्यवहार किया है। मुख्य आरक्षी गिरधारी लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग कर रहे है ।

सूचनार्थः

1.       पुलिस लाईन मण्डी में दिनाक 27.02.2018 को मोक्ष मीडिया सर्विसिज व मैक्स अस्पताल मोहाली चण्डीगढ़ के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें कुल्हे तथा घुटने, इन्टरनल मैडिसन तथा हृदय रोग विशेषज्ञ इस शिविर में उपलब्ध रहेंगें व लोगों का चैकअप करेगें । इस शिविर में पुलिस विभाग के कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य व अन्य लोग भी अपना चैकअप करवा सकते है । यह शिविर मोक्ष मीडिया के विमल शर्मा व मैक्स अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित किया जा रहा है । सभी लोगों से विनम्र  निवेदन है कि इस शिविर का लाभ उठायें।

चालानः-

1.      मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 146 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 24,400/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 05 चालान व 500/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान किया व उलंघनकर्ता से 7200/- रुपये जुर्माना वसुल किया है।

 

 

 


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