Monday, February 19, 2018

Crime Report on 19.02.2018

अपहरण के मामलेः-

1.      अभियोग संख्या 55/18 दिनाक 19.02.2018 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर मण्डी में एक महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 18.02.2018 को इसकी बेटी अपने घर से अपनी बुआ के घर के लिये समय करीब 11.30 बजे दिन गई थी परन्तु इसकी बेटी अपनी बुआ के घर नही पंहुची । इसे आशंका है की इसकी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति अगवा करके ले गया है । स0उ0नि0 रुप सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.      अभियोग संख्या 30/18 दिनाक 18.02.2018 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग में एक शिकायत कर्ता श्री धर्म पाल सपुत्र श्री उमा दत्त निवासी गांव शील डा0 चौरीधार त0 करसोग जिला मण्डी ने दर्ज करवाया कि दिनाक 17.02.2018 को समय करीब 9.00 बजे शाम इसकी बेटी जिसकी उम्र 15 साल रात को अपने कमरे में सोने के लिये गई । जब शिकायत कर्ता ने अगली सुबह दिनाक 18.02.2018 को कमरे में गया तो इसकी बेटी अपने कमरे में मौजूद न थी । जिस पर इसे आशंका है कि इसकी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति अगवा करके ले गया है । इस अभियोग का अन्वेषण स0उ0नि0 रुकम चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग कर रहे है ।

3.      अभियोग संख्या 15/18 दिनाक 18.02.2018 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर में एक शिकायत कर्ता श्री विनोद कुमार सपुत्र श्री सिघूं राम निवासी बह धार डा0 गोहर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 08.02.2018 को इसकी बेटी छुट्टियां समाप्त होने के बाद घर से एम0एल0एम0एम0 कॉलेज सुन्दरनगर के लिये गई  व दिनाक 12.02.2018 तक अपने परिवार के साथ टेलिफोनिक सम्पर्क में थी अचानक दिनाक 12.02.2018 को इसकी बेटी का मोबाईल नं0 स्विच ऑफ आया जिस पर इसने एम0एल0एम0एम0 कॉलेज सुन्दरनगर के हॉस्टल की वार्डन से पता किया तो उसने बताया कि आपकी बेटी दिनाक 08.02.2018 से कॉलेज नही आई है । जिस पर इसने यहां वहां से पता किया तो पता चला रिशव कुमार ने इसकी बेटी को अगवा किया है । इस अभियोग का अन्वेषण स0उ0नि0 भौम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर कर रहे है ।

आबकारी का मामलाः-

1.             अभियोग संख्या 41/18 दिनाक 18.02.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी, स0उ0नि0 धर्मेश दत्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 18.02.2018 को समय करीब 6.00 बजे शाम को यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित गस्त पर मौजूद थे तो लेख राम सपुत्र श्री चेत राम निवासी घौड़ डा0 रियुर त0 बल्ह जिला मण्डी के कब्जा से 24 बोतल उना नं0 -1 बरामद हुई । इस अभियोग का अन्वेषण स0उ0नि0 धर्मेश दत्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह कर रहे है ।

रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 46/18 दिनाक 19.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री लक्ष्मण दास सपुत्र स्व0 श्री लजु राम निवासी मकान नं0 201/8 अम्बेदकर नगर डा0 भोजपुल त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.02.2018 को समय करीब 10.30 बजे दिन जब यह अम्बेदकर नगर में मौजूद था तो उसी समय रघुपति व खन्ना ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट तथा गाली गलौच किया । मु0आ0 बीरबल सिह नं0 721 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.      अभियोग संख्या 22/18 दिनाक 18.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री त्रिलोक चन्द सपुत्र श्री पूरन चन्द निवासी कोट त0 टिहरा जिला मण्डी ने दर्ज करवाया है कि दिनाक 18.02.2018 को समय करीब 12.05 बजे दिन जब यह तसलीनाला में था तो उसी समय मेहर चन्द, विक्की, निर्मला देवी सभी निवासी बरोटी वहां आए व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । इस अभियोग का अन्वेषण स0उ0नि0 रमेश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर कर रहे है ।

3.      अभियोग संख्या 23/18 दिनाक 18.02.2018 अधीन धारा 342, 323, 504, 506, 427, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायत कर्ता श्रीमति मीना कुमार पत्नी श्री त्रिलोक चन्द निवासी कोट त0 टिहरा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 16.02.2018 को समय करीब 09.30 बजे सुबह इसका पति इसकी इच्छा के विरुद्ध इसे रोका व इसके साथ मारपीट व इसके मोबाईल को तोड़ा व इसे गाली गलोच किया । इस अभियोग का अन्वेषण स0उ0नि0 रमेश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर कर रहे है ।

4.      अभियोग संख्या 24/18 दिनाक 18.02.2018 अधीन धारा 341, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायत कर्ता श्री मेहर चन्द सपुत्र श्री महाजन राम निवासी बराल डा0 बरोटी त0 धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 18.02.2018 को समय करीब 11.00 बजे सुबह जब यह तसलीनाला में मौजूद था तो एक व्यक्ति त्रिलोक चन्द निवासी टिहरा और इसकी बहन निर्मला देवी ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ गाली गलौच किया । इस अभियोग का अन्वेषण स0उ0नि0 रमेश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर कर रहे है ।

5.      अभियोग संख्या 28/18 दिनाक 18.02.2018 अधीन धारा 342, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बलद्वारा में शिकायत कर्ता श्री होशियार सिह सपुत्र श्री कांशी राम की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 18.02.2018 को समय करीब 08.00 बजे शाम बलबीर सिह सपुत्र श्री राम लाल निवासी डरकोहल ने इसे अपने घर में बन्द किया और इसके साथ मारपीट की व गाली गलौच किया । इस अभियोग का अन्वेषण मु0आ0 जमालदीन नं0 4 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बलद्वाड़ा कर रहे है ।

6.      अभियोग संख्या 29/18 दिनाक 19.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बलद्वारा में शिकायत कर्ता श्री प्रेम लाल सपुत्र श्री लेख राम निवासी बही डा0 भाम्मला त0 बलद्वाडा ने दर्ज करवाया है कि दिनाक 18.02.2018 को यह अपने टिप्पर नं0 एच0पी0 28-1631 से अपने घर जा रहा था तो समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह पछाद पोटां बाजार के पास पंहुचा तो उसी समय एक कार नं0 एच0पी0 28ए-6212 वहां आई व इसके टिप्पर के आगे पार्क कर दी व उसमें से दो अज्ञात व्यक्ति आए व इसके साथ मारपीट की जिससे इसे चोटे आई है । इस अभियोग का अन्वेषण मु0आ0 जमालदीन नं0 4 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बलद्वाड़ा कर रहे है ।

गृह अतिचार व गाली गलौच का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 22/18 दिनाक 19.02.2018 अधीन धारा 451, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 क्लोनी जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्रीमति मनोरमा देवी पत्नी स्री लेख राज निवासी गांव कथवारी, डा0 अप्पर बेहली, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 18.02.2018 को समय करीब 09.00 बजे शाम प्रेम सिह व इसका भाई जितेन्द्र कुमार इसके आंगन में आए व इसे गाली गलोच तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 सुरजीत सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना  बी0एस0एल0 क्लोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 103 चालान किये तथा उलंघनकर्ताओं से 12,900/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के तहत 20 चालान व 2,000/- रुपये जुर्माना तथा 5 चालान माईनिंग अधिनियम के तहत किये गये तथा 13,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।


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