Thursday, March 1, 2018

Crime Report on 1st March

1. वन अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 16/18 दिनांक 01-03-1818 अधीन धारा 379 भा0 द0 सं0 व 32,33 भा0 वन अधिनियम  के तहत पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता  श्री तेज सिंह रेंज ऑफिसर फॉरेस्ट रेंज मगरू की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 27-02-2018 की मध्यरात्रि प्रकाश चंद पुत्र श्री झालीराम गांव कुशाली तहसील थुनाग ने चोरी करने की नीयत से  01 देवदार का पेड काटा जो कटे हुए पेड़ की कीमत 2,19,143 रुपए है । मुख्य आरक्षी केसर सिंह नंबर 905 अनवेषण अधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहै हैं ।

2. स़डक दुर्घटना का मामलाः-

1.     अभियोग संख्या 42/18 दिनाक 27.02.2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 मोटर वाहन अधिनियम के तहत दर्ज पुलिस थाना शिकायतकर्ता  श्री रमेश कुमार पुत्र श्री हरि सिंह निवासी गांव जग्गू डाकघर कोलंग तहसील लड भरोल जिला मंडी की शिकायत में दर्ज हुआ कि दिनांक 27/02/18 यह अपने पड़ोसी चमारु के घर गया था मध्य रात्रि समय करीब 12:30 बजे रात वह घर से बाहर आया तो देखा कि एक गाड़ी सडक के नीचे गिरी हुई थी । मुख्य आरक्षी मंगतराम अनवेषण अधिकारी पुलिस चौकी लड़ भरोल इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

3. रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.     अभियोग संख्या 55/18 दिनाक 28.02.2018 अधीन धारा 341,504,506,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुंदरनगर में शिकायतकर्ता कमला देवी पत्नी गोविंद राम निवासी गांव तरोट डाकघर कनैड तहसील सुंदरनगर जिला मंडी के शिकायत में दर्ज हुआ कि निक्का राम, रोहित व सुनील ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौज किया व जान से मारने की धमकी दी सहायक उपनिरीक्षक प्रेमचंद अनवेषण अधिकारी थाना सुंदरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.जुआ अधिनियम के तहत मामला

 1.मुकदमा संख्या 69/18 दिनांक 01-03-18 अधीन धारा 3,13 जुआ अधिनियम के तहत थाना सदर में निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी थाना सदर की रुका पर दर्ज हुआ की आज 01.03.18 को इन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि तीन व्यक्ति होटल प्रताप के कमरा नंबर 401 में ताश खेल रहे हैं. जिस पर होटल प्रताप में छापामारी के दौरान इन तीनों से 124000 रूपये बरामद हुए । निरीक्षक सुनील कुमार प्रभारी थाना सदर इस मामले का अनुसरण कर रहे हैं।

5. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 207 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 35,400/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 29 चालान व 2900/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 10 चालान किये गये हैं व उलंघनकर्ताओं से 1100/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

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