Wednesday, March 14, 2018

CRIME REPORT ON 14 MARCH


एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 30/18 दिनाक 13.03.2018 अधीन धारा 20 एन0डी0पी0एस0एक्ट पुलिस थाना पधर जिला मण्डी स0उ0नि0 कुलमेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त में पाखरी के पास मौजूद थे तो उसी समय एक व्यक्ति सामने की तरफ से आया व  पुलिस को देखकर पिछे मुड़कर भागने लगा । जिसे पकड़कर चैक किया गया तो दौराने तलाशी  उसके पास 40 ग्राम चरस पाई । पूछताछ के दौरान अपना नाम रणजीत सिह पुत्र श्री पंजकू राम निवासी गांव पाखरी, ता0 टाण्डू, त0 सदर जिला मण्डी व उम्र 55 साल बतलाई । आरोपी को नोटिस अधीन धारा 41(1) द0प्र0सं0 के तहत छोड़ा गया । स0उ0नि0 कुलमेश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

महिला से छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 19/18 दिनाक 13.03.2018 अधीन धारा 354, 354डी0, 506, 509 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर में एक महिला शिकायत कर्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि एक व्यक्ति जो इसका धर्म भाई है ने इसके साथ  छेड़छाड़ की है तथा इस बारे किसी को बतलाने की सूरत में  इसे जान से मारने की धमकी दी है । स0उ0नि0 भौम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

घरेलू हिंसा व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 12/18 दिनाक 13.03.2018 अधीन धारा 498 (ए), 506, 34 भा0द0सं0 महिला पुलिस थाना मण्डी में एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इसकी बेटी की शादी के कुछ दिन बाद  इसका पति व सास, ससुर इसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित व मारपीट करने लगे । स0उ0नि0 दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.      अभियोग संख्या 20/18 दिनाक 14.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री भोला दत्त सपुत्र श्री बाली राम निवासी गांव व डा0 स्यांज त0 च्चयोट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 14.03.2018 को ए व्यक्ति उधम उर्फ उधिया सपुत्र श्री पूर्ण चन्द निवासी गांव स्यांज डा0 स्यांज जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर इसका साथ गाली गलौच तथा मारपीट की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 हेम सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.      अभियोग संख्या 66/18 दिनाक 12.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति छांगी देवी पत्नी श्री पाली राम निवासी गांव व डा0 बायला, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 13.03.2018 को समय करीब 06.00 बजे शाम राजू राम सपुत्र श्री बुधु राम निवासी बायला ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.      अभियोग संख्या 67/18 दिनाक 12.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 324, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति सलीम बीबी पत्नी श्री अब्दुल हुक निवासी गांव दुगराईं डा0 कनैड, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 13.03.2018 को समय करीब 05.00 बजे शाम श्री कर्मू बीबी, कशीम अली और मोहम्मद अखत्तर अली सभी निवासीगण दुगराईं, डा0 कनैड, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की । स0उ0नि0 ललित कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

4.      अभियोग संख्या 53/18 दिनाक 13.03.2018 अधीन धारा 324, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री संजीव कुमार सपुत्र श्री सरवण कुमार निवासी गांव ढेलू, डा0 डोहग, त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 13.03.2018 को समय करीब 01.20 बजे दिन जब यह जोगिन्द्र नगर पट्रोल पम्प के पास मौजूद था तो विक्रम सिह सपुत्र श्री शेर सिह निवासी नगदयाड़ा त0 जोगिन्द्रनगर ने शिकायत कर्ता को पेचकश से मारा जिससे शिकायत कर्ता घायल हो गया । मु0आ0 मनवीर सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

जीव जन्तु के सम्बधं में उपेक्षापूर्ण आचरणः-

1.      अभियोग संख्या 43/18 दिनाक 13.03.2018 अधीन धारा 289 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री मति दिक्षा कुमारी पुत्री श्री कुलदीप सिह निवासी गांव टारगला, डा0 मसेरण, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 13.03.2018 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह अपनी बहन नेहा के साथ अपने घर जा रही थी व जब ये मनोहर लाल सपुत्र श्री नारायण दास निवासी टारगला के घर के पास पंहुची तो उसी समय मनोहर लाल के पालतू कुतिया ने दिक्षा को दाहिनी टांग से काटा । मु0आ0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 53/18 दिनाक 13.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री जशपाल सपुत्र श्री राम लाल निवासी गांव व डा0 नेरचौक त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 13.03.2018 को समय करीब 12.30 बजे दिन जब यह चन्दन मेटी के साथ अपने घर जा रहा था व साई बाबा मन्दिर नेरचौक के पास पंहुचा तो उसी समय एक मोटरसाईकल नं0 एच0पी0 33बी-3417 मण्डी की तरफ बहुत तेज रफ्तारी व लापरवाही से आया व चन्दन मेटी को टक्कर मारी जिससे चन्दन मेटी घायल हो गया । स0उ0नि0 सुदर्शन सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

1.      मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 354 चालान किये व उल्घंन कर्ताओं से 50,800/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के तहत 19 चालान व 1,850/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 4 चालान व 18,700/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया ।

 

 

पुलिस अधीक्षक

मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0।

 

 

 

 


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