Wednesday, March 7, 2018

Crime Report on 07 March

सड़क हादसे के मामलेः-

1.    अभियोग संख्या 35/18 दिनाक 06.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री इन्द्र देव सपुत्र श्री किशन चन्द निवासी दलयारा, डा0 चकुरठा, त0 बन्जार जिला कुल्लू की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 27.02.2018 को समय करीब 09.10 बजे दिन जब यह अपने घर में उपस्थित था तो उसी समय इसने घर के बाहर जोर की आवाज सुनी जिस पर यह दौड़ कर बाहर गया तो देखा कि राम लाल सपुत्र संगत राम निवासी नौली घायल अवस्था में वाहन की टक्कर से चोट लगने के कारण गिरा हुआ था जिस वाहन से इसे टक्कर लगी थी उस वाहन को लोत राम सपुत्र श्री मंगल चन्द निवासी थाटीबीर चला रहा था अभियोग का अन्वेषण मु0आ0 योगिन्द्र पाल नं0 39 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी पुलिस थाना औट कर रहे है ।

2.    अभियोग संख्या 39/18 दिनाक 07.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी शिकायत कर्ता श्री कर्म चन्द सपुत्र श्री प्यारे लाल निवासी गांव धनोटु डा0 महादेव त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 06.03.2018 को समय करीब 07.10 बजे शाम होटल हमसफर के सामने गोलगप्पे बेचने का काम करके अपने घर वापिस अपनी रेहड़ी को लेकर जा रहा था । जब यह नरेश चौक के पास पंहुचा तो उसी समय एक व्यक्ति श्याम लाल सपुत्र श्री पूर्ण चन्द निवासी गांव महादेव अपने स्कूटर नं0 एच0पी0 31ए-5557 वहुत तेज रफ्तारी से आया व इसे व इसकी रेहड़ी को टक्कर मारी जिससे यह घायल हो गया । मु0आ0 मुरारी लाल नं0 863 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1.    अभियोग संख्या 36/18 दिनाक 06.03.2018 अधीन धारा 39(I)(A) आबकारी अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 06.03.2018 को समय करीब 09.00 बजे शाम जब यह नि0/थाना प्रभारी औट व अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर मौजूद थे तो  उसी समय नरेश कुमार सपुत्र श्री पूर्ण चन्द निवासी गांव व डा0 थलौट के कब्जा से 9 बोतल देशी शराब बरामद की । स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोकने व गाली गलौच करने का मामलाः-

1.    अभियोग संख्या 38/18 दिनाक 06.03.2018 अधीन धारा 341, 506, 427, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग शिकायत कर्ता श्री राम शरण सपुत्र श्री अनन्त राम निवासी गांव जोई, डा0 चौड़ीधार, त0 करसोग जिला मण्डी हाल चालक हिमाचल परिवहन निगम करसोग डिपू की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05.03.2018 को समय करीब 08.00 बजे शाम जब यह खूब राज परिचालक के साथ बस नं0 एच0पी0 66-1059 पर पोखी जा रहा था तो उसी समय तोता राम सपुत्र श्री मंगरु राम और सुरेन्द्र कुमार निवासीगण गांव शैस डा0पोखी ने इनका रास्ता रोककर इनके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा बस के टायर को भी पन्चर किया । स0उ0नि0 स्वरुप राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.    अभियोग संख्या 51/18 दिनाक 06.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री बेसर राम सपुत्र श्री दयाल सिह निवासी गांव सिहन डा0 गागल, थाना बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 06.03.2018 को समय करीब 02.30 बजे दिन जब इसकी पत्नी श्रीमति प्रेमलता अपनी मलकीयती भूमि पर जे0सी0बी0 की सहायता से काम करके वापिस अपने घर जा रही थी तो उसी समय पूर्ण चन्द आया व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । इस अभियोग का अन्वेषण प्रभारी पुलिस चौकी गागल कर रहे है ।

गृह अतिचार, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

1.    अभियोग संख्या 37/18 दिनाक 06.03.2018 अधीन धारा 452, 504, 506, 427 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी शिकायत कर्ता श्री हेत राम सपुत्र श्री धर्मू निवासी गांव खमरौट, त0 निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05.03.2018 को जब यह अपने कमरे में सो रहा था तो समय करीब 09.00 बजे रात उसका पुत्र खूब राम शराब पीकर वहां आया व अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा तथा गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सार्वजनिक मार्ग में बाधा पंहुचाने का मामलाः-

1.    अभियोग संख्या 38/18 दिनाक 06.03.2018 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी उ0नि0/प्रभारी प्रदीप कुमार के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि जब यह अन्य पुलिस कर्मियों सहित मुकाम जैदेवी की तरफ गस्त पर मौजूद थे तो एक व्यक्ति प्रेम वर्मा सपुत्र स्व0 श्री राम शरण निवासी गांव व डा0 जैदेवी जिला मण्डी ने सड़क के साथ ही सब्जी बेजने का काम कर रहा था जिससे आम जनता व यातायात को बाधा उत्पन हो रही थी । उ0नि0/थाना प्रभारी प्रदीप कुमार इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

1.    मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 254 चालान उलंघनकर्ताओं के किये व 37,000/- रुपये जुर्माना, 12 चालान कोटपा अधिनिमय के तहत व 1200/- रुपये जुर्माना तथा 2 चालान माईनिंग एक्ट तथा 8,000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।

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