Sunday, March 18, 2018

CRIME REPORT ON 18 MARCH

प्रैस विज्ञप्ति दिनाक 18.03.2018

अपहरण का मामलाः-

1.             अभियोग संख्या 19/18 दिनाक 17.03.2018 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 12.03.2018 को इसकी बेटी दसवीं का पेपर देने के लिये थुनाग गई थी जो वापिस घर नही आई । दिनाक 16.03.2018 को शिकायत कर्ता को पता चला की इसकी बेटी को एक व्यक्ति अपहरण करके ले गया है । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है

रास्ता रोककर मारपीट , गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.             अभियोग संख्या 42/18 दिनाक 17.03.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्रीमति ममता देवी पत्नी श्री कर्म चन्द निवासी गांव नागणी, डा0 व उप त0 पागंणा, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.03.2018 को समय करीब 02.30 बजे दिन जब यह अपने घर से पांगणा बाजार जा रही थी तो उसी समय रीता देवी पत्नी श्री मस्त राम निवासी पांगणा ने इसका रास्ता रोका व उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 रणजीत सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पागंणा पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.             अभियोग संख्या 45/18 दिनाक 18.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 435. 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री भुमेन्द्र शर्मा पुत्र श्री नन्द लाल निवासी गांव विरनु (मशोग)  डा0 काउ, तहसील करसोग , जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.03.2018 को समय करीब 08.30 बजे रात जब यह विक्की नामक व्यक्ति के साथ अपनी कार न0 एच0पी0 38- 9977 में कुटी से घर जा रहे थे जब यह करसोग बस अड्डा के पास पहुँचे तो वहाँ पर सागर, लोप सिंह व एक अन्य व्यक्ति ने इनका रास्ता रोककर इनके साथ मारपीट की है व इसने शक जाहिर किया है कि मध्य रात्रि को इन्ही लोगों ने इसकी कार को आग लगाई है। सहायक उप निरीक्षक कृष्ण लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.             अभियोग संख्या 55/18 दिनाक 18.03.2018 अधीन धारा 336, 323, 504, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री अवदेश कुमार पुत्र श्री लोहला राम निवासी गांव लम्बाहार डा0 बीङ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगडा की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि आज 18.03.2018 को समय करीब 10.30 बजे प्रातः जब यह ठेकेदार फतेह मोहम्मद के साथ गाँव अप्पर सेरी में एक दीवार का निर्माण कर रहे थे तो उसी समय लक्षमण दास , उसकी पत्नी विद्या देवी व उसके बेटे मनीष ने इनके साथ गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी है तथा इन पर पत्थर फैंके हैं। मुख्य आरक्षी कमलेश कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

4.             अभियोग संख्या 56/18 दिनाक 17.03.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री सुक्रु राम सपुत्र श्री धर्मू निवासी गांव कठयाल, डा0 कुम्मी, त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 16.03.2018 को समय करीब 07.30 बजे शाम तारा राम ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की जिससे शिकायत कर्ता को चोटें आई हैं। स0उ0नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

आबकारी अधिनियम का मामलाः

1.अभियोग संख्या 87/18 दिनाक 17.03.2018 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी स0उ0नि0 राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 17.03.2018 को शाम के समय जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित गश्त पर मौजूद था तो रमेश कुमार सपुत्र श्री भूरी सिह निवासी सताहण, डा0 लागधार, त0 कोटली जिला मण्डी के कब्जा से 8 बोतल अग्रेंजी शराब बरामद की । स0उ0नि0 राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सङक हादसे के मामलेः-

1.  अभियोग संख्या 43/18 दिनाक 18.03.2018 अधीन धारा 279, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री रॉबिन कपूर सपुत्र श्री परस राम निवासी गांव बगेली, डा0 काउ त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 17.03.2018 को समय करीब 10.05 बजे रात यह अपने दोस्त भुपेन्द्र कुमार के साथ गाडी न0 एच0पी0 30-5437 में करसोग से बगेला की तरफ जा रहे थे जब ये करसोग बाजार में पहुँचे को एक अज्ञात न0 की गाडी करसोग से बरहल की तरफ तेज गति से आई व इनकी गाडी को टक्कर मार दी जब इन्होने उस गाडी के चालक राजेश कुमार को पुछा तो उसने व एक अन्य व्यक्ति ने इनके साथ गाली गलौच किया है। सहायक उप निरीक्षक कृष्ण लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2. अभियोग संख्या 44/18 दिनाक 18.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री सूबा राम सपुत्र श्री डागु राम निवासी गांव रकनी डा0 बलिण्डी त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.03.2018 को समय करीब 08.00 बजे रात यह जीप न0 एच0पी0 30- 3517 में अपनी पत्नी सरला देवी , धर्म सिंह व बिक्की के साथ अपने ससुराल जा रहा था। रास्ते में ये समेरु के पास रुके हुये थे व इसकी पत्नी सङक पर खडी थी तो उसी समय एक ट्रक न0 एच0पी0 12 एच 8496 तत्तापानी से करसोग की तरफ तेज गति से आया व इसकी पत्नी सरला देवी को टक्कर मार दी । सहायक उप निरीक्षक कुलदीप सिंह, प्रभारी पुलिस सहायता कक्ष तत्तापानी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3. अभियोग संख्या 88/18 दिनाक 18.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री अमित लाम्बा सपुत्र श्री मोहन लाल लाम्बा निवासी म0न0 111, नजद अप्सरा होटल, कोर्ट रोङ शिमला की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 18.03.2018 को समय करीब 07.00 बजे प्रातः यह होटल लिवर बैंक के बाहर खडा था तो उसी समय एक ट्रक न0 आर0जे0 31 जी ए 3301 मण्डी की तरफ से तेज गति से आया व सङक से नीचे गिर गया जिस कारण ट्रक में बैठे तीन लोगों को चोटें आई हैं। यह हादसा ट्रक चालक की लापरवाही व तेज रफ्तारी से हुआ है। मुख्य आरक्षी मुकेश पाठक , अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस  अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

वन अधिनियम का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 39/18 दिनाक 18.03.2018 अधीन धारा 379, 34 भा00सं0 32, 33, 41, 42 वन अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री चमन लाल, R.O पनारसा बीट की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक17.03.2018 को समय करीब 09.30 बजे रात यह जमेर सिंह बी00 चैहटीगढ, केशव राम , केसर सिह ,वनरक्षक बीट लगसाल व चमन लाल, वन रक्षक बीट रोपा के साथ बजौरा कटौला रोड पर गश्त कर रहे थे तो उसी समय एक जीप न0एच0पी0 65-2422 काण्डी से रोपा की तरफ आई , जिसे चैकिंग के लिये रोका। उपरोक्त जीप को तारा चन्द पुत्र जीत राम निवासी गाँव व डा0 राहला तहसील औट व दुगल राम पुत्र राम दयाल निवासी दरल जा0 राहला कहसील औट सफर कर रहे थे दौराने तलाशी जीप से देवदार के 08 स्लीपर वरामद हुये हैं। मुख्य आरक्षी प्रेम सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 89/18 दिनाक 18.03.2018 अधीन धारा 283 भा000पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मुक्य आऱक्षी अमृत लाल अन्वेषणाधिकारी, पुलिस चौकी कोटली के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि तेज राम पुत्र लालमन निवासी मेन रोङ कोटली ने कोटली बाजार में मेन रोड पर रेता बजरी का ढेर फैंक रखा था जिससे आने जाने लोगों व यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मुख्य आरक्षी अमृत लाल,अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैँ।

चालान

1.             मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 253 मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 37,800/- रुपये जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम में, कोटपा अधिनिमय के तहत 18 चालान व 1800/- रुपये जुर्माना तथा 7 चालान खनन अधिनियम के अन्तर्गत व 8500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।


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