1.वन अधिनियम का मामलाः-
अभियोग संख्या 36/18 दिनाक 05-03-18 अधीन धारा 379 भा0द0सं0 व 41, 42 वन अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता रणवीर सिंह, वन खण्ड अधिकारी कुटाहची जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 05.03.2018 को समय करीब 02.00 बजे रात जब ये अन्य वन कर्मचारियों के साथ जाछ कैंची में नाकाबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो उसी समय राकणी जंगल से पेड़ कटने की अवाज सुनायी दी जब यह राकणी जंगल के पास पहुंचे तो पेड़ काटने वाले लोग वहां से भाग गये तथा मौका पर देवदार के दो कट्टे पेड़ बरामद हुये हैं। स0उ0नि0 पुष्प देव , प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.सरकारी कार्य में बाधा डालने व जान से मारने की धमकी का मामला ;-
अभियोग संख्या 28/18 दिनांक 05-03-18 अधीन धारा506,172,173,186,189 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुरेन्द्र कुमार प्रोसैस सर्वर जोगिन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 22-02-2018 को गुडु राम निवासी गाँव बसेहड़ के घर समन की तामील करने गया था लेकिन यह घर पर नही मिला जब यह वापिस पधर बाजार पहुँचा तो देखा की गुडु राम अपनी दुकान में मौजुद था जब इसको समन की कापी देनी चाही तो इसने समन लेने से इनकार कर दिया व शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 कलमेश सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 188 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 29,300/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 04 चालान व 400/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 उल्लंघनकर्ता का चालान किया व मु0 4500/- रुपये जुर्माना वसूल किया।।
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