Monday, March 26, 2018

CRIME REPORT ON 26 MARCH


रास्ता रोककर, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.      अभियोग संख्या 46/18 दिनाक 26.03.2018 दिनाक 26.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री विनोद कुमार सपुत्र श्री लाल चन्द निवासी गांव फिरनू, डा0 सराहण, त0 करसोग, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 25.03.2018 को समय करीब 04.30 बजे शाम जब यह अपने घर जा रहा था तो बुद्धी सिह सपुत्र श्री मंगत राम ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की जिससे शिकायत कर्ता घायल हो गया । स0उ0नि0 स्वरुप राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.      अभियोग संख्या 25/18 दिनाक 25.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री खेम चन्द सपुत्र श्री पुरन चन्द निवासी नौण, त0 चच्योट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 25.03.2018 को समय करीब 05.00 बजे शाम सतीश कुमार और तिलक राज निवासी नौण ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की जिससे शिकायत कर्ता घायल हो गया । मु0आ0 हंस राज अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.      अभियोग संख्या 95/18 दिनाक 25.03.2018 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर मण्डी शिकायत कर्ता श्री तारा चन्द निवासी गांव सिरम, डा0 मराथू, त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 24.03.2018 को जब यह व टेक चन्द अपनी भेड़ों को चारा देने के लिये गांव सिरम में मौजूद थे तो उसी समय देवी रुप सपुत्र श्री मंगत राम निवासी सिरम ने इनका रास्ता रोका व इनके साथ मारपीट की । मु0आ0 यश पाल नं0 14 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे के मामलेः-

1.                  अभियोग संख्या 45/18 दिनाक 25.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री घनश्याम चन्देल सपुत्र श्री बंगाली राम चन्देल निवासी गांव नगवाईं, त0 औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि के0डी0 ढाबा टकोली के पास मौजूद था तो उसी समय  एक सुमो नं0 एच0पी001के-4987 जिसे नारायण सिह चला रहा था, कुल्लू से मण्डी की तरफ बहुत तेज रफ्तारी से आई व एक मोटर साईकल नं0 एच0पी0 34सी-4429 को टक्कर मारी, जिससे मोटर साईकल चालक घायल हो गया । स0उ0नि0 यशपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.                  अभियोग संख्या 96/18 दिनाक 26.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनिमय पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री ओम चन्द सपुत्र श्री रुलदू राम निवासी गांव नेरण, डा0 तरनोह, त0 कोटली जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 26.03.2018 को सुबह 08.20 बजे यह  घर से अपने स्कूटर नं0 एच0पी0 65-2095 पर कोटली जा रहा था इसके साथ एक महिला बहादुरी देवी पत्नी स्व0 श्री देव निवासी सदोह भी बैठी थी । जब यह साईगलू के पास पंहुचा तो एक बस नं0 एच0पी0 55-2574 कोटली की तरफ से बहुत तेज रफ्तारी से आई व इसके स्कूटर को टक्कर मारी जिससे ये दोनो घायल हो गये । यह हादसा बस चालक की लापरवाही से हुआ है । स0उ0नि0 रमेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी कोटली पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

छेड़छाड़ का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 24/18 दिनाक 25.03.2018 अधीन धारा 354ए भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी एक महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि शाम के समय जब यह अपने घर में उपस्थित तो थी तो इसके पड़ोसी ने इसको अश्लील इशारे व अश्लील हरकते की । उ0नि0 मनोज कुमार प्रभारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

धोखाधड़ी व जालसाजी का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 71/18 दिनाक 25.03.2018 अधीन धारा 420, 465, 467, 468 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी ए0सी0जे0एम0 के आदेश पर दर्ज हुआ है कि दलीप सिंह सपुत्र श्री मदन लाल निवासी गांव लालग, डा0 सेरी कोठी, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी जो कि एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है । उपरोक्त दलीप सिह ने ग्राम पंचायत सेरी कोठी में काम करने का ठेका वर्ष 2014 से 2017 तक लिया था जिसमें इसमें धोखाधड़ी की है । स0उ0नि0 बालक राम प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

1.                  मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 183 चालान मोटर वाहन अधिनिमय के तहत किये तथा उलंघनकर्ताओं से 25,800/- रुपये जुर्माना तथा कोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान व 1,000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 


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