स्त्री के पति द्वारा क्रुरता का मामला
1. अभियोग संख्या 11/18 दिनाक 09.03.2018 अधीन धारा 498 ए महिला पुलिस थाना भ्यूली जिला मण्डी मे एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इसका पति इसको शरीरिक व मानसिक रूप से तंग करता है । स0उ0नि0 दिनेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी महिला पुलिस थाना भ्यूली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
सड़क हादसे के मामले -
1. अभियोग संख्या 45/18 दिनाक 08.03.2018 अधीन धारा 279, 337 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता प्रेम चन्द वालिया निवासी वार्ड नं0 1 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 08-03-18 को समय करीब 11.30 बजे सुबह जब यह अपनी कार में तुलाह जा रहा था जब यह चीहर मोड पर पहुचा तो इसकी कार के आगे एक स्कूटी तेज रफ्तारी से जा रही थी जो मोड़ पर अनियन्त्रित होकर सडक पर गिर गई जिससे स्कुटी चालक को चोटे आई है । मु0आ0 होशियार सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग संख्या 4618 दिनाक 08.03.2018 अधीन धारा 279, 337 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में मु0आ0 अश्वनी कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि सिविल हॉस्पिटल जोगिन्द्रनगर से चिकित्सक द्वारा थाना पर सूचना दी की एक लड़की घायल अवस्था मे ब्राये इलाज आयी है जिस पर यह अन्य पुलिस कर्मी के साथ हॉस्पिटल पहुंचा तो पाया कि एक लड़की घायल अवस्था में थी जो शोभी राम के साथ मोटरसाइकिल में सफर कर रही थी तो उसके द्वारा तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल चलाने की वजह से यह स्ड़क दुर्घटना में घायल हुई है, जिससे इसे चोटें आई है । मु0आ0 अश्वनी कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
छेड़खानी का मामला -
1. अभियोग संख्या 40/18 दिनाक 08.03.2018 अधीन धारा 354, 34 के तहत पुलिस थाना करसोग में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांकक 08-03-18 को समय करीब 03.15 बजे दिन जब यह प्राइवेट बस में कालेज से घर जाने के लिये बैठी तो दो अज्ञात व्यक्ति बस के अन्दर आये व इसके साथ बतमीजी की । स0उ0नि0 कृष्ण अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
आबकारी अधिनियम का मामला -
1. अभियोग संख्या 34/18 दिनाक 09.03.2018 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना बल्द्वाड़ा उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस थाना बलद्वाडा के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 08-03-18 को समय करीब 10.50 बजे रात थाने में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि तुंग बतालड़ी में कुछ व्यक्ति एक गाड़ी में अवैध शराब ले जा रहे है जिस पर पुलिस टीम तुंग बतालड़ी में पंहुची तो एक कार नं0 एच पी0 01एम-1164 में दो व्यक्ति लक्की गुप्ता सुपुत्रचिन्त राम निवासी धार डा0 रिवालसर त0 बल्ह व गोलु सुपुत्र मुरलीधर निवासी धार डा0 रिवालसर त0 बल्ह के कब्जे से 60 बोतले देशी शराब ऊना नं01 बरामद हुई । अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस थाना बलद्वाडा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामले
1. अभियोग संख्या 37/18 दिनाक 08.03.2018 अधीन धारा 451, 427, 323, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायतकर्ता श्री झाबे राम सपुत्र श्री खीमू राम निवासी गांव बान्धी, त0 औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाँक 08.03.2018 को हेम राज, वेद राम, सावित्री व दुर्गु इसके आंगन में आये व लाल सिंह सुपुत्र जीवणु राम के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी व जान से मारने की धमकी दी तथा उसकी मोटरसाइकिल भी तोड़ दी । मु0आ0 प्रेम लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग संख्या 41/18 दिनाँक 09.03.2018 अधीन धारा 341,323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0कॉलोनी में शिकायतकर्ता चिन्ता देवी पत्नी कुन्दन लाल निवासी रैला डा0 प्रैसी त0 निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 08.03.2018 को समय करीब 05.30 बजे शाम तुला राम, पवन कुमार, सोम कृष्ण व रमा देवी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 धर्म चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
चालानः-
1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 312 चालान उलंघनकर्ताओं के किये व 58,900/- रुपये जुर्माना, 8 चालान कोटपा अधिनिमय के तहत व रुपये जुर्माना तथा 20 चालान खनन अधिनियम व 800 1, 38, 700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।
पुलिस अधीक्षक
मण्डी, जिला मण्डी हि0 प्र0।
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