छेड़खानी का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 09/18 दिनाक 02-03-2018 अधीन धारा 354ए, 323, 506 भा0 द0 स0 के तहत महिला पुलिस थाना भ्यूली में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत में दर्ज हुआ कि जब यह अपने घर में काम कर रही थी तो इसका देवर इसके पास आया व इसके साथ छेड़खानी की तथा इसकी सास व पति के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 अनिल चन्देल अन्वेष्णाधिकारी महिला पुलिस थाना भ्यूली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
मादक द्रव्य अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 73/18 दिनांक 02-03-18 अधीन धारा 20, 29 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु0आ0 कृष्ण चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02-03-18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ शिव शम्भु मन्दिर के पास गस्त पर मौजूद था तो दौराने गश्त इसने राहुल मलहोत्रा सुपुत्र देवेन्द्र मलहोत्रा निवासी मकान नं0 114/7 अप्पर समखेतर मण्डी व सागर सुपुत्र राजकुमार निवासी मकान नं0 20/1 शेषवाली गेट बटाला त0 गुरूदासपुर पंजाब के कब्जे से 16 ग्राम चरस बरामद की । उपरोक्त अभियोग में दोनो आरोपियो को 41(1)सी0आर0पी0सी0 के नोटिस पर छोड़ा गया है । मु0आ0 कृष्ण चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे है ।
सड़क दुर्घटना का मामलाः-
- अभियोग संख्या 58/18 दिनांक 03/03/2018 U/S 279,304ए भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता अमर नाथ सुपुत्र कृष्ण दास निवासी बरोटी त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02-03-18 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह अपने खेतों में मौजूद था तो एक ट्रैक्टर नं0 एच पी-65बी-0119 लखयानी की ओर से तेज रफ्तारी में आया व सड़क से 10 मी0 नीचे नाला में जा गिरा जिसमें ट्रैक्टर चालक की मृत्यु हो गई । स0उ0नि0 हरीश चन्द्र प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 35/17 दिनाक 02-03-18 अधीन धारा 147, 148, 149, 323, 356, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में पंकज शर्मा सुपुत्र अनन्त राम निवासी शाला डा0 तेवन त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत में दर्ज हुआ कि दिनांक 01/11/17 को यह कार नं0 एच पी-07सी-1983 में हेत राम के साथ सनाबागी से अपने घर वापिस आ रहा था तो जब यह तुन्डल पुल के पास पंहुचा तो हनी ठाकुर, रिंकू व 7/8 अन्य व्यक्तियो ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी तथा इसने शक जाहिर किया कि यही व्यक्ति इसका मोबाईल व सोने की चेन व 50 हजार रूपये भी ले गये है । स0उ0नि0 स्वरूप राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 28/18 दिनाक 02/03/18 अधीन धारा 341, 323, 504,506 भा0द0सं0 के अंतर्गत पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता किरना देवी पत्नी टेक सिंह गांव शाला नाला डाकघर थलौट तहसील औट जिला मंडी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 02-03-18 को समय 10.00 बजे सुबह जब यह अपने खेतों में काम कर रही थी तो उसी समय टिक्कम राम सुपुत्र रतन दास निवासी शालानाला वहां आया व इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व डण्डे से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । महिला स0उ0नि0 सरस्वती अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं
3. अभियोग संख्या 29/18 दिनाक 02/03/18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 के अंतर्गत पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता संजय कुमार पुत्र श्री संगत राम निवासी झिड़ी डा0 नगवांई त0 औट जिला मण्डी की शिकायत में दर्ज हुआ कि दिनांक 02-03-18 को समय करीब 1.30 बजे दिन जब यह राफ्टिंग काऊंटर में मौजूद था तो उसी समय सुनील, दीपू, विक्की एक कार में आये व उतर कर इसके व इसके भाई अजय कुमार के साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. अभियोग संख्या 72/18 दिनाक 02/03/18 अधीन धारा 451, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 के अंतर्गत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता निवासी कोट डा0 सध्याणा त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत में दर्ज हुआ कि दिनांक 02-03-18 को समय करीब 4.40 बजे दिन इसके भाई पुष्प राज व उसकी पत्नी ने इसके पिता के साथ मारपीट की जब इसने उनको मारपीट करने के लिये मना किया तो यह दोनो इसके कमरे में आ गये व इसके साथ भी गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. अभियोग संख्या 43/18 दिनाक 03/03/18 अधीन धारा 341, 323, 504, 427, 34 भा0द0सं0 के अंतर्गत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता धागला राम सुपुत्र अर्जन राम निवासी मरवा मुण्डवा जिला नागोर जिला राजस्थान व उम्र 75 साल की शिकायत में दर्ज हुआ कि दिनांक 02-03-18 को यह लागंणा गया था जब यह वहां से मंगल सिंह की कार में वापिस अपने क्वाटर आ रहा था उपरोक्त कार को दारा सिंह चला रहा ता तो जब यह अपने क्वाटर बलोटु के पास पंहुचा तो अकबर व 3-4 अन्य लोगो ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिये । स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लडभडोल इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
6. अभियोग संख्या 57/18 दिनाक 03/03/18 अधीन धारा 451,504, 506, 427, 34 भा0द0सं0 के अंतर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता निर्मला देवी पत्नी कुन्दन लाल गांव बडौण डा0 जडोल त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत में दर्ज हुआ कि दिनांक 02-03-18 को कर्म चन्द, लेख राम, तेज सिंह, सुदरी देवी इसके घर के अन्दर आये व इसके घर के सामान को उठाकर बाहर फेंक दिया व गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
7. अभियोग संख्या 32/18 दिनाक 03/03/18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 के अंतर्गत पुलिस थाना बी0एस0एल कॉलोनी में शिकायतकर्ता कपिल देव सुपुत्र सरवन कुमार निवासी महादेव त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत में दर्ज हुआ कि आज समय करीब 07.00 बजे सुबह यह अपने घर के बाहर सड़क पर मौजूद था तो इसके चाचा का बेटा गोपाल कुमार वहां आया व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 दिनेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल कॉलोनी इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
8. अभियोग संख्या 36/18 दिनाक 03/03/18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 के अंतर्गत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता कर्म सिंह सुपुत्र दौलत राम निवासी शिली सेरी त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत में दर्ज हुआ कि दिनांक 02-03-18 को समय करीब 03.00 बजे दिन जब यह घर जा रहा था तो जब यह काण्ढा नाला के पास पंहुचा तो हरि कुमार सुपुत्र जिया लाल निवासी तिफारी डा0 महाओ ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 लाल चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 207 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 29,200/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 06 चालान व 1000/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 18 उल्लंघनकर्ता का चालान किया व मु0 1800/- रुपये जुर्माना वसूल किया।।
No comments:
Post a Comment