रास्ता रोककर मारपीट , गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1.अभियोग संख्या 36/18 दिनाक 18.03.2018 अधीन धारा 325, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्रीमति बिट्टु देवी पत्नी मनजीत सिंह निवासी गांव बेला, डा0 मौजुवाल, जिला रुपनगर ,पंजाव की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इसके पति ने दिनांक 12.03.2018 को इसके साथ अपने घर बैला (पंजाब) में इसके साथ मारपीट की है। जिससे इसे चोटें आई हैं। अभियोग पंजीकृत करके अन्वेषण हेतु पुलिस थाना नंगल जिला रुपनगर पंजाब भेजा गया है।
2.अभियोग संख्या 22/18 दिनाक 19.03.2018 अधीन धारा 451, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री भाग सिंह निवासी गांव दमाहर डा0 बस्सी तहसील चच्योट , जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि आज 19.03.2018 को समय करीब 1/1.30 बजे दिन इसके भाई ठाकुर दास व उसके एक दोस्त ने इसके घर में आकर इसके साथ मारपीट की है जिससे इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी सरवण कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 227 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 24,400/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 14 चालान व 1400/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 4700/- रुपये जुर्माना वसूल किया।
पुलिस अधीक्षक,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)
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