गृह अतिचार, मारपीट , गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 58/18 दिनाक 21.03.2018 अधीन धारा 451, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री हेमलता पत्नी श्री सन्तराम निवासी गांव ग्रान्चा, डा0 नेरचौक, त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.03.2018 को समय करीब 10 बजे दिन जब यह अपने घर के आंगन में मौजूद थी तो उसी समय गीता देवी इसके आंगन में आई व इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा शिकायत कर्ता को जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 रुप लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग संख्या 45/18 दिनाक 21.03.2018 अधीन धारा 452, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री योग राज सपुत्र श्री कृपा राम निवासी गांव खमराल, डा0 रकोल, त0 निहरी, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 20.03.2018 को समय करीब 09.30 बजे शाम इसका बड़ा भाई भवदेव इसके कमरे में आया व इसके साथ मारपीट तथा गाली गलौच किया तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 सरोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
3. अभियोग संख्या 57/18 दिनाक 20.03.2018 अधीन धारा 451, 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री राज कुमार सपुत्र श्री दामोदर राम निवासी गांव चौकी, डा0 तमरौट, त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.03.2018 को समय करीब 08.20 बजे शाम जब यह अपने घर के आंगन में मौजूद था तो उसी समय महेन्द्र सिह, जगदीश कुमार, रिंकू, सन्नी ने इसके आंगन में आकर शिकायत कर्ता के साथ गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 तुलसी राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
चालानः-
1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 252 चालान मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत उलंघनकर्ताओं के किये व 30,900/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनिमय के तहत 11 चालान तथा 2700/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा माईनिंग अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 13,500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।
No comments:
Post a Comment