सड़क हादसे का मामला-
1. अभियोग संख्या 52/18 दिनाक 10.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायतकर्ता गिरजा देवी पत्नी तुलसी राम निवासी नागचला त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि आज समय करीब 06.40 बजे सुबह जब यह सैर के लिये चाक का गोहर के पास फोरलेन सड़क से जा रही थी तो एक कार नं0 एच पी- 36-8300 सुन्दरनगर की और से तेज रफ्तारी में आई व इसे टक्कर मार दी, जिससे इसे चोटें आई है । मु0आ0 प्रकाश चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
रास्ता रोककर गाली गलौच तथा मारपीट का मामला-
1. अभियोग संख्या 77/18 दिनाक 09.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 427, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायतकर्ता श्री लाल सिंह सपुत्र श्री कपूर सिंह निवासी गांव बिजनी त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि यह पड्डल गुरूद्वारा में पार्किंग डियूटी पर मौजूद था तो गुरमीत सिंह सुपुत्र प्रीतपाल सिंह निवासी रामनगर मण्डी व सुखदेव सुपुत्र अमर सिंह निवासी सौली खड्ड वहां आये व इसके साथ गाली गलौच करने लगे, जब यह वहां से जाने लगा तो उन्होनें इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा गुरूद्वारा के अन्दर पार्किंग की पर्चियां भी फाड़ दी । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
वैयक्तिक क्षेम का मामला-
2. अभियोग संख्या 47/18 दिनाक 09.03.2018 अधीन धारा 336, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी शिकायतकर्ता श्री मुनीष कुमार सपुत्र श्री तरलोचन निवासी गांव कोटली त0 बैजनाथ जिला कागंड़ा की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 09-03-18 को समय करीब 02.30 बजे दिन जब यह अन्य लोगो के साथ रीहडू में सड़क का काम कर रहा था तो विक्की ने ट्रैक्टर को गलत व तेज रफ्तारी से पीछे की ओर करते हुये मजदूर संजू सुपुत्र लेख राज निवासी नागौर राजस्थान को टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गया । स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लड भडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
चालानः-
1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं के 253 चालान किये व 39,100/- रुपये जुर्माना व कोटपा अधिनिमय के तहत 19 चालान व 1900/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 07 चालान व 13, 400/- रुपये जुर्माना वसूल किया है।
पुलिस अधीक्षक
मण्डी, जिला मण्डी हि0 प्र0।
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