Thursday, June 29, 2017

CRIME REPORT ON 29 JUNE


1.पति तथा पति के रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रुरतापुर्ण व्यवहार का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 59/17 दिनांक 28.06.2017 दिनांक 498 ए , 34  भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में एक महिला  शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका विवाह वर्ष 2016 में हुआ है। शादी के बाद से ही इसका पति, सास व ससुर इसे मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताङित करते हैं व दहेज की माँग करते हैं। सहायक उप निरिक्षक चिरंजी लाल प्रभारी पुलिस चौकी संधोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.सङक हादसे का मामलेः-

1.अभियोग सँख्या 99/17 दिनांक 29.06.2017 दिनांक 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सत्या शर्मा पत्नी श्री गोपाल शर्मा निवासी गाँव थल्ली डा0 सुन्नी तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.06.2017 को समय करीब 06.30 बजे शाम दाल वाउडी से पानी भर रही थी तो उसी समय एक मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 32-3238 चैलचौक की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आई व इसे टक्कर मार दी जिस कारण इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी हेम सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग सँख्या 145/17 दिनांक 29.06.2017 दिनांक 279,337 भा0द0स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राजु राम सुपुत्र श्री रोशन लाल निवासी निवासी गाँव भरमौट डा0 सिल्हणु तहसील चच्योट  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.06.2017 को समय करीब 08.30 बजे रात यह अपने मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 32 ए 0180 पर मण्डी की तरफ आ रहा था चक्कर में यह मोटरसाईकिल खडा करके सङक के किनारे फोन सुन रहा था तो उसी समय एक जीप मण्डी की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आई व इसको टक्कर मार दी व जीप चालक जीप को सहित मौका से भाग गया जिस कारण इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी विकास कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण  कर रहे हैं।

3. विधि विरुद्ध जमाव व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 173/17 दिनांक 29.06.2017 दिनांक 147, 149,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता हैप्पी ठाकुर सुपुत्र श्री पुर्णिया निवासी निवासी गाँव व डा0 कोटली तहसील सदर  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 29.06.17 को समय करीब 12.00 बजे दिन यह मण्डी बस अड्डा से कालेज की तरफ जा रहा था तो उसी समय हिमाँशु, संजय, विक्रम, पुष्पेन्द्र, मनोज पाण्डे तथा पंकज ने लात मुक्कों के साथ इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी विशाल कंवर अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस  अभियोग का अन्वेषण  कर रहे हैं।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 105 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 20,600/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 08 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 800/-रुपये जुर्माना वसुल किया ।

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