1.रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने के मामले-
1. अभियोग संख्या 164/17 दिनांक 20-06-17 अभीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में बेगी देवी पत्नी गुडू राम निवासी सगराहण डा0 पुरानी मण्डी त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20-06-17 को समय करीब 05.45 बजे शाम जब यह अपने खेतों में काम करने जा रही थी तो इसका भतीजा वहां आया व इसके साथ गाली गलौच तथा मारपीट की । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 140/17 दिनांक 20-06-17 अधीन धारा 325, 323, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता दीवान चन्द सुपुत्र शंकर दास निवासी दरकोली डा0 पौण्टा त0 बलद्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 12-06-17 को समय करीब 07.30 बजे रात जब यह अपनी वेटी नीलम के साथ घर के साथ ही बने मन्दिर के पास मौजूद था तो प्रेम चन्द व उसका बड़ा बेटा निखिल वहां आये तथा इसके साथ गाली गलौच करने लगे, निखिल ने डण्डे से इसकी टांग में मारी व इसके पिता प्रेम चन्द ने इसके सिर पर ईंट से प्रहार कर दिया तथा ईंट से इसकी बेटी के बाजू पर भी प्रहार किया जिससे इस दोनों को चोटें आई हैं । उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 141/17 दिनांक 21-06-17 अधीन धारा 451, 323, 504, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मेघा देवी पत्नी सोनी राम निवासी जरल डा0 देव ब्राड़ता त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20-06-17 को समय करीब 08.00 बजे रात जब यह अपने घर के आंगन में बैठा था तो अनिल कुमार सपुत्र जगदीश चन्द निवास जरल डा0 देव ब्राड़ता त0 सरकाघाट, उसकी पत्नी सोनू देवी व राहुल कुमार सुपुत्र दलीप निवासी कठोगन इसके घर के आंगन में आये तथा इसके साथ डण्डे के साथ मारपीट व गाली गलौच किया । मु0आ0 कमल कान्त अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. अभियोग संख्या 94/17 दिनांक 21-06-17 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नारायण सिंह सपुत्र
परमा राम निवासी कटारू डा0 संगलवाड़ा त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20-06-17 को समय करीब 12.30 बजे दिन जब यह घर जा रहा था
तो तनु कुमार सुपुत्र दिले राम निवासी कटारू डा0 संगलवाड़ा त0 थुनाग जिला मण्डी वहां आया व इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी
। मु0आ0 तरूण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
5. अभियोग संख्या 117/17 दिनांक 21-06-17 अधीन धारा 324, 506 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता बेसरी राम सुपुत्र काला राम निवासी चकली डा0 सलापड़ त0 सुन्दरनगरर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20-06-17 को इसके बेटे कमलेश कुमार ने इसके साथ कांच की बोतल के साथ मारपीट की, जिससे इसे चोटें आई हैं तथा इसे जान से मारने की धमकी भी दी । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. सड़क हादसे का मामला-
1. अभियोग संख्या 93/17 दिनांक 20-06-17 अधीन धारा 279 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पुष्प राज सुपुत्र महेश कुमार निवासी नारहली डा0 गोहर त0 चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-06-17 को समय करीब 8.15 बजे रात यह अपनी गाड़ी में गोहर से घर जा रहा तो एक कार नं0 HP 01M-1327 व एक स्कुटर नं 0 HP 32A-1857 इसकी गाडी के आगे चल रही थी तो कार नं0 HP 01M-1327 के ड्राईवर ने अचानक ब्रेक लगाई जिस कारण स्कुटर उपरोक्त कार से टक्करा गया । मु0आ0 हेम सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 199 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 30, 700/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 13 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1300 /-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान व 4500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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