Friday, June 9, 2017

CRIME REPORT ON 09 JUNE


1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1. अभियोग सँख्या 129/17 दिनांक 08.06.2017 अधीन धारा 341, 323,504,506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री नरपत राम सुपुत्र श्री हेत राम निवासी गाँव भ्युरा डा0 कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 07.06.2017 को सन्नी व मुकेश  ने इसका रास्ता रोककर , गाली गलौच  व मारपीट की है। मुख्य आऱक्षी दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग सँख्या 100/17 दिनांक 08.06.2017 अधीन धारा 447,427,504 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राकेश कुमार  सुपुत्र श्री रोशन लाल निवासी गाँव तुलाह  तहसील जोगिनद्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.05.2017 को समय करीब 12.30 बजे दिन विमला देवी पत्नी चमारु राम व विद्या देवी निवासी वायरु ने इसके खेतों में घुसकर आम  व सिम्वल  के पेड काट लिये व इसके साथ गाली गलौच किया । मुख्य आरक्षी अनिल  कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लङभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग सँख्या 51/17 दिनांक 09.06.2017 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री लाल हुसैन   सुपुत्र श्री हुसैन बख्श निवासी गाँव रह डा0 नगवांई तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 09.06.2017 को अपनी गाडी  न0 एच0पी0 42 -1297 में अपने बेटे के साथ राह से कुल्लु जा रहा था तो समय करीब 08.30 बजे प्रातः नगवाँई में कुम्हारु व उसके बेटे ने गाडी को रोककर इन्हें बाहर निकाला व मारपीट की जिससे इन दोनों को चोटें आई हैं। स0उ0नि0 सुभाष चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. चालानः-

1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत  237 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 56,300/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 01 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 100/-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ता से  18,200/- रुपये जुर्माना वसुल किया ।

 

 

 


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