1.पति व पति के रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रुरतापुर्ण व्यवहार का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 17/17 दिनांक 05.06.2017 अधीन धारा 498, 504, 34 भा0 द0 स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका विवाह वर्ष 2014 में गौरव वर्मा निवासी रोसो डा0 सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी के साथ हुआ है। शादी के वाद से इसका पति, सास व ससुर इसे विना वजह तंग करते हैं व मारपीट करते हैं। निरीक्षक अति देवी प्रभारी महिला थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रही हैं।
2.आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 129/17 दिनांक 04.06.2017 अधीन धारा 306, 34 भा0 द0 स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता युद्धवीर सिंह सुपुत्र श्री वजीर चन्द निवासी गाँव छुहडा डा0 टिहरा तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि उसकी भतीजी सुषमा देवी की शादी वर्ष 2011 में सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री कशमीर सिंह निवासी गाँव रेडु डा0 फतेहपुर तहसील सरकाघाट के साथ हुई है उसका पति सुरेन्द्र शादी के वाद से विना किसी कारण के तंग करता था इसने यह बात कई वार इसे व अपने पिता को भी बतलाई थी। जिस कारण तंग आकर 04.06.2017 को सुषमा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। उप निरीक्षक मन मोहन सिंह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3.रास्ता रोककर गाली गलौच मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 156/17 दिनाक 04.06.2017 अधीन धारा 341, 323,504,427 भा0 द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अनवर खान सुपुत्र श्री नजीर खान निवासी गाँव घदा डा0 चतरोखडी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04.06.2017 को यह यह अपने परिवार के साथ कुल्लु से सुन्दरनगर जा रहा था जब यह पण्डोह बाजार में पंहुचा तो एक आई0 20 कार कुल्लु की तरफ से आई जिसमें कुछ लोग बैठे थे व इसकी गाडी को ओवरटेक करके गाडी रोकी व उतरकर इनके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी प्रेम सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 157/17 दिनाक 04.06.2017 अधीन धारा 341, 323,504,506 भा0 द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मुनीष कुमार सुपुत्र श्री अशोक कुमार निवासी गाँव रित डा0 जयसिंहपुर लम्बागाँव जिला काँगडा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04.06.2017 को यह यह अपने भाई आशीष कुमार के साथ कार न0 एच0पी0 56-5382 में कुल्लु से काँगडा जा रहे थे जब यह डयोड के पास पंहुचे तो एक कार न0 एच0पी0 31 सी0 2908 पीछे से आई व इनको रुकने का इशारा किया और गाडी से उतरकर दो तीन ब्यक्ति आये व इनके साथ गाली गलौच किया व मारापीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी प्रेम सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. सड़क दुर्घटना के मामले:-
1. अभियोग सँख्या 49/17 दिनांक 05.06.2017 अधीन धारा 279,337 भा0 द0 स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री लेद राम सुपुत्र श्री राम सिंह निवासी गाँव सुधराणी डा0 खलवाहण सब-तहसील बाली चौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 05.06.2017 को समय करीब 05.30 बजे प्रातः यह अपने घर पर उपस्थित था तो उसी समय एक गाडी न0 एच0पी0 65-4975 थट्टा घनियार की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आई जिसे मेघ नाथ सुपुत्र श्री काँशी राम निवासी गाँव खुड्डी डा0 खाहण तहसील सरकाघाट चला रहा था गाडी चालक ने गाडी पर से नियंत्रण खो दिया व गाडी सङक से 80 मीटर नीचे गिर गई जिस कारण चालक को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी भव देव सिहं अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी वालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग सँख्या 87/17 दिनांक 04.06.2017 अधीन धारा 279,337 भा0 द0 स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री झाबे राम सुपुत्र श्री चैत्रु राम निवासी गाँव गवाड डा0 स्याँज तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04.06.2017 को समय करीब 05.05 बजे शाम यह दुकान बन्द करके भगता राम के साथ स्यांज वाजार की तरफ जा रहा था तो उसू समय एक कार न0 एच0पी0 32 ए 2960 बाजार की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आई व इसे टक्कर मार दी व मौका से गाडी भगा कर ले गया जिस कारण इसके पाँव में चोटें आई है। मुख्य आरक्षी सरवण कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. चालानः-
1.मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 143 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 22,500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 09 चालान किये व 900/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 11 उल्लंघनकर्ता का चालान किया व मु0 2900/- रुपये जुर्माना वसूल किया।
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