1. सड़क हादसे का मामला-
1. अभियोग संख्या 137/17 दिनांक 23-06-17 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता गौरव मेहता सुपुत्र शावन्तरा कुमार निवासी मकान नं0 332 सेक्टर 15 पंजकुला की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-06-17 को समय करीब 06.45 बजे शाम जब यह अपनी गाड़ी नं0 HR03U-0613 में परिवार सहित चैलचौक जा रहा था जब यह कनसा चौक पंहुचा तो अचानक एक इनोवा कार नं0 HP02K-1146 तेज रफ्तारी में बग्गी की ओर से आई व इसकी गाड़ी को टक्कर मार दी । उ0नि0 विजय कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलें-
1. अभियोग संख्या 74/17 दिनांक 24-06-17 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता मन्जू कुमारी सुपुत्री लीलाधर निवासी कपदयास डा0 ततापानी त0करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-06-17 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह जंगल की ओर घास लाने जा रही थी तो निर्मला देवी वहां आई व इसका रास्ता रोककर इसके साथ दराट व पत्थरों के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 साहब सिंह प्रभारी पी0ए0आर0 ततापानी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 75/17 दिनांक 24-06-17 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता निर्मला देवी निवासी कपदयास डा0 ततापानी त0करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-06-17 को समय करीब 06.15 बजे शाम जब यह जंगल से घास लेकर वापिस घर जा रही थी तो गोदावरी, लता, लीला देवी वहां आई व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा उसके बाद सीमा, सीता ओर मंन्जू भी वहां आई व उन्होनें भी इसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 साहब सिंह प्रभारी पी0ए0आर0 ततापानी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. अभियोग संख्या 118/17 दिनांक 23-06-17 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता सावित्री देवी पत्नी बालक राम निवासी रोपड़ी डा0 धवाल त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 23-06-17 को समय 06.15 बजे शाम जब यह अपने खेतों की और जा रही थी तो उसी समय कान्ता देवी व उसकी पति जगदीश वहां आये व इसका रास्ता रोककर वात मुक्कों के साथ मारपीट की । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. अभियोग संख्या 119/17 दिनांक 24-06-17 अधीन धारा 451, 323, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता रणवीर सिंह सुपुत्र सुरत सिंह निवासी होआ डा0 दलास त0 आनी जिला कुल्लु की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 2-06-17 को समय करीब 10.15 बजे रात जब यह अपनी दुकान कान्गू में मौजूद था तो दो व्यक्ति अमित कुमार निवासी सलापड़ व अनिल कुमार निवासी कान्गू इसकी दुकान के अन्दर आये व इसके साथ मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. लोक संम्पति को नुकसान पंहुचाने का मामला-
1. अभियोग संख्या 57/17 दिनांक 23-06-17 अधीन धारा 3 पी0डी0पी अधिनियम के तहत पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता सुनील कुमार मोहिन्दरू सहायक अभियन्ता उप मण्डल लोक निर्माण विबाग कमान्द जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने कान्ढलू में लगी विमोचन पट्टिका व स्तम्भ को तोड़ दिया है । स0उ0नि0 लाल चन्द प्रभारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 205 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 45,900/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 18 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1800 /-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 06 चालान व 12,600/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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