Wednesday, June 14, 2017

CRIME REPORT ON 14 JUNE

  1.रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1.अभियोग सँख्या 111/17 दिनांक 13.06.2017 अधीन धारा 452,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री लेख राम
 सुपुत्र श्री खानु राम निवासी गाँव डा0 डैहर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना
 हुआ है, कि दिनांक 12.06.2017 को समय करीब 7.30 बजे शाम जब यह अपने घर पर था तो 
नंन्द लाल व नरेश कुमार इसके घर में आये और इसके साथ गाली गलौच, मारपीट की व जान से 
मारने की धमकी दी है। स0 उ0 नि0 जीत सिह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का 
अन्वेषण कर रहे हैं।
2.अभियोग सँख्या 52/17 दिनांक 13.06.2017 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 
पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति चमेली देवी पत्नी बुधी राम निवासी गाँव 
लाम्बा डा0 थाची तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि 
दिनांक 12.06.2017 को समय करीब 03.00 बजे दिन जब यह अपने खेतों से काम करके घर
 वापिस आ रही थी तो सपना, अमलु, हेम राज, व रणवीर निवासी मझोली डा0 बागाचनोगी ने मिलकर
 इसका रास्ता रोककर, गाली गलौच ,मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है । 
मुख्य आरक्षी भवदेव अन्वेषणाधिकारी थाना पुलिस चौकी बाली चौकी इस अभियोग का 
अन्वेषण कर रहे हैं।
3.अभियोग सँख्या 161/17 दिनांक 14.06.2017 अधीन धारा 341,323,506, 34 भा0द0स0 पुलिस
 थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री देव राज सुपुत्र परमा राम  निवासी गाँव जमाणा डा0 
वीर तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.06.2017 को समय
 करीब 08.30 बजे दिन जब यह अपने घर वापिस आ रहा था तो पुर्ण चंन्द व जोगिन्द्र कुमार ने इसका
 रास्ता रोककर लोहे की रोड से मारपीट की है व जान से मारने की धमकी दी है । मुख्य आरक्षी विशाल
 कंवर अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. पति व पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रुरता पुर्ण व्यवहार का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 19/17 दिनाक 14.06.2017 अधीन धारा 498 ए0 , 506, 34 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि उसका विवाह 2015 में हुआ है, शादी के वाद से इसका पति, सास, ससुर, देवर व नंनद मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताडित करते है तथा दहेज की माँग करते हैं व जान से मारने की धमकी देते हैं। मु0 आ0 राम चन्द अन्वेषणाधिकारी महिला थाना मण्डी  इस अभियोग का अन्वेष्ण कर रहे हैं।

3. सड़क दुर्घटना का मामला:-

1. अभियोग सँख्या 53/17 दिनांक 13.06.2017 अधीन धारा 279,337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता वीर सिह सुपुत्र श्री नोखु राम निवासी गाँव सलाह नाला डा0 थलौट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाँक13.06.17 को समय करीब 3.30 बजे शाम जब यह अपनी दुकान पर मौजुद था तो उसी समय एक जीप न0 एच0पी0 31 बी 4903 कुल्लु की तरफ से  बडी तेज रफ्तारी से आई व प्रिय भारती सुपुत्री मदन गोपाल निवासी साला नाला को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटें आई हैं। मु0 आ0 मुकेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं

2.  अभियोग सँख्या 91/17 दिनांक 14.06.2017 अधीन धारा 279,337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शुनिल कुमार  सुपुत्र श्री सुपाली निवासी गाँव व डाकघर  डडौण  तहसील अतरोली जिला अलीगढ़ उ0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाँक 13.06.17 को जब यह अपने कवार्टर कुथाह से जंजैहली जा रहा था, समय करीब 8.15 बजे रात जब यह लस्सी पहुंचा तो एक कार न0 एच पी0 33 सी0 7775 जंजैहली की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आई व इसे टक्कर मार दी जिस कारण इसे चोटें आई हैं। मु0 आ0 वीरबल कुमार  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं

4. लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने का मामला:-

1.अभियोग सँख्या 103/17 दिनांक 13.06.2017 अधीन धारा 353, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना
 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पारस गुप्ता सहायक अभियंता सिंचाई एंव जन स्वास्थय
 विभाग, मण्डल लङभडोल की शिकायत पर मनोहर सुपुत्र श्री बेली राम निवासी गाँव चुल्ला डा0 
तुलाह तहसील लङभडोल के खिलाफ दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12.06.2017 को समय
 करीब 10.10 बजे दिन जब यह काली दास फिटर के साथ रक्ताल तुलाह में सरकारी काम कर रहा 
था तो मनोहर वहाँ पर आया व कार्य में बाधा उत्पन्न की और इनके साथ गाली गलौच किया है। 
स0 उ0 नि0 संदीप कुमार प्रभारी पुलिस चौकी लङभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. चालानः-

1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 208 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 53,000/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 18 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1900/-रुपये जुर्माना वसुल किया है।

 

 

 


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