1.अभियोग संख्या 151/17 दिनांक 31.05.2017 अधीन धारा 20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0उ0नि0 किशोरी लाल के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 31.05.17 को मुकाम सुक्कीवाँई में जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी डयुटी पर मौजूद थे तो समय करीब 12.30 बजे दिन प्राइवेट बस न0 एच0पी0 65-2571 (कनिका) कुल्लु से मण्डी की तरफ आई जिसे चैकिंग के लिये रोका गया तो उसमें सफर कर रही एक महिला अलु देवी पत्नी श्री काहन सिंह निवासी बराईन तहसील सैन्ज जिला कुल्लु के कब्जा से 525 ग्राम चरस बरामद हुई है। स0उ0नि0 किशोरी लाल अन्वेष्णाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. महिला से छेडछाड का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 69/17 दिनांक 01.06.2017 अधीन धारा 354 भा0 द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक महिला की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 31.05.2017 को समय करीब 07.00 बजे शाम जब यह अपनी गौशाला को जा रही थी तो गुरदास निवासी गाँव किन्दर नशा शराब में आया और इसे पकडा और इसके साथ अश्लील हरकतें की है। मुख्य आरक्षी धर्म सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3.रास्ता रोककर गाली गलौच मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1.अभियोग संख्या 68/17 दिनाक 01.06.2017 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0 द0स0 पुलिस थाना पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री गुरदास वर्मा सुपुत्र श्री देवी राम निवासी किन्दर डा0 बहली तहसील निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 31.05.2017 को समय करीब 06.00 बजे शाम चडोग से अपने घर जा रहा था तो रास्ते में नरेश कुमार व उसकी पत्नी ने इसका रास्ता रोककर लात मुक्कों व डण्डे से मारपीट की है। मुख्य आरक्षी धर्म सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4.आबकारी अधिनियम के मामलेः-
1.अभियोग संख्या 121/17 दिनाक 31.05.17 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में स0उ0नि0 कुलमेश अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली के रुक्का पर दर्ज हुआ कि आज दिनांक 31.05.2017 को समय करीब 07.30 बजे शाम यह अन्य पुलिस कर्मचारीयो के साथ पलासी में गस्त डियुटी पर मौजुद थे तो गुप्त सुचना के आधार पर बृज लाल सुपुत्र श्री सुन्दर सिंह निवासी गाँव छत्तर तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी की दुकान की तलाशी ली तो दुकान से 1500 मिलीलिटर देशी शराब बरामद हुई है। स0उ0नि0 कुलमेश अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 122/17 दिनाक 01.06.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी हटली के रुक्का पर दर्ज हुआ कि आज दिनांक 31.05.2017 को समय करीब 08.00 बजे रात यह अन्य पुलिस कर्मचारीयों के साथ रोहणी कोट में गश्त डियुटी पर मौजुद थे तो गुप्त सुचना के आधार पर सुन्दर लाल सुपुत्र सन्त राम निवासी बजुरी तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी की दुकान की तलाशी ली तो दुकान से 2250 मिलीलिटर देशी शराब बरामद हुई है। नि0 चाँद किशोर प्रभारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं। उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. सड़क दुर्घटना का मामला:-
1. अभियोग सँख्या 83/17 दिनांक 01.06.2017 अधीन धारा 279,337 भा0 द0 सं0पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कृपाल सिंह ठाकुर सुपुत्र श्री अमर सिहं निवासी गाँव बुनागी डा0 लम्बाथाच की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 01.06.2017 को समय करीब 07.00 बजे शाम लम्बाथाच जा रहा था जब यह बुनागी के पास पँहुचा तो एक मोटरसाईकिल चालक लम्बाथाच से जंजहैली की तरफ बडी तेज रफ्तारी से आया व सामने से आ रहे ट्रक न0 एच0पी0 32 ए 1793 से टकरा गया जिस कारण मोटरसाईकिल चालक को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी बीरवल सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी जंजहैली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग सँख्या 68/17 दिनांक 01.06.2017 अधीन धारा 279,337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना करसोग में स0उ0नि0 स्वरुप राम के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 31.05.2017 को समय करीब 11.45 बजे रात खेम राज सुपुत्र घनश्याम निवासी माँहुनाग तहसील करसोग जिला मण्डी अपनी गाडी न0 एच0पी0 30-0388 में करसोग से सनारली जा रहा था जब यह कुटी के पास पँहुचा तो तेज रफ्तारी के कारण उसने गाडी पर से नियंत्रण खो दिया व गाडी पेङ के साथ टकरा गई जिस कारण उसे चोटें आई हैं। स0उ0नि0 स्वरुप राम अन्वेषणआधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
6.चालानः-
1.मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 295 मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 73,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधि0 के अन्तर्गत 89 चालान किये व 8800/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 09 उल्लंघनकर्ता का चालान किया व मु0 1400/- रुपये जुर्माना वसूल किया।
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