Friday, June 23, 2017

CRIME REPORT ON 23 JUNE

1.रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

 

1.      अभियोग संख्या 56/17 दिनांक 23.06.17 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री सरण दास निवासी गाँव जुलग डा0 बथेरी तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22.06.2017 को समय करीब 05.30 बजे शाम नन्द लाल व उसके भाई धर्म चन्द ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच किया व लात मुक्कों से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है मारपीट से इसे चोटें भी आई हैं। मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर अपराधिक बल के प्रयोग का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 55/17 दिनांक 23.06.17 अधीन धारा 354, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि नरेन्द्र कुमार सुपुत्र नानक चन्द निवासी गाँव तरयाम्बला डा0 लौंगणी तहसील धर्मपुर जिला मण्डी उस पर तेजाब फैंकने तथा जान से मारने की धमकी देता है। सहायक उप निरीक्षक हरनाम सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. शिशु के माता-पिता द्वारा शिशु का परित्याग करने का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 166/17 दिनांक 22.06.17 अधीन धारा 317 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति पुजा पत्नी श्री दीपक ठाकुर निवासी गाँव व डा0 रिस्सा तहसील सरकाघाट वर्तमान में स्टाफ नर्स जोनल अस्पताल मण्डी शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 22.06.2017 को कोई नामालुम व्यक्ति नवजात वालिका को शिशु स्वागत केन्द्र में छोड गया है। उप निरीक्षक कुलदीप सिंह पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 207 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1,14,900/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 18 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1800 /-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 05 चालान व 1800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

        

 


 

 

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