1. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलें-
1. अभियोग संख्या 138/17 दिनांक 25-06-17 अधीन धारा 452,341,323,504,506,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना वल्ह में शिकायतकर्ता कर्म सिंह निवासी घट्टा डा0 कुम्मी त0 वल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-06-17 को समय करीब 09.00 बजे शाम यह अपने रिस्तेदारों को छोडने के बाद वापस अपने घर रहे थे तो उस समय ईन्द्र सिंह वहाँ पर आया व उसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । तथा उसके बाद दुवारा ईन्द्र सिंह व उसके दो वेटे विक्की और जोनी ने इसके घर में घुसकर दुबारा इसके साथ मारपीट की। मु0आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 139/17 दिनांक 25-06-17 अधीन धारा 341, 323,504,506 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना वल्ह में शिकायतकर्ता गीता देवी पत्नी भीम सिंह निवासी दान डा0 वग्गी त0 वल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24-06-17 को समय करीब 07.00 बजे सुवह बवली देवी हमारे ख़ेत में टमाटरो को नुकशान कर रही थी जब मैने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मेरा रास्ता रोककर मेरा दराट के साथ मारपीट की तथा उसके बाद धमेन्द्र, अदान सिंह. पवन और तनु वहां आई व उन्होनें भी इसके साथ मारपीट की । । मु0आ0 नेक राम अन्वेष्णाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3. आबकारी अधिनियम के मामला
1. अभियोग संख्या 168/17 दिनांक 25-06-17 अधीन धारा 39 अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी स0उ0न0 रमेश चन्द अन्वेष्णाधिकारी थाना सदर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ कि आज दिनांक 24.06.17 को समय करीब 1 बजे दिन समय अन्य पुलिसकर्मियों के साथ गश्त डयुटी स्कोडी पुल पर मौजूद था तो उन्हे गोपनीय सुचना प्राप्त हुई कि रीना देवी पत्नी श्री सुखदेव निवासी सनयारढी अपनी दुकान में देसी शराब बेचती है दौराने तलाशी उसकी दुकान से 10 लीटर अबैध शराब बरामद हुआ।
4.एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 57/17 दिनांक 25-06-17 अधीन धारा 18 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में उप निरीक्षक लाल सिंह प्रभारी थाना के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 24.06.17 को समय करीब 9.37 बजे रात यह अन्य पुलिसकर्मचारियों के साथ पनारसा पहुंचा तो उन्हे वहां साजन चौहान नामक व्यक्ति मिला जिसने बताया कि यह श्री मति कमला देवी पत्नी भीमे राम निवासी पनारसा के घर में बतौर किरायेदार रहता है। इस घर में छ: कमरे है। जिसने आगे बतलाया कि उस घर के एक कमरा में ताला लगा है और उस कमरे के अन्दर बहुत मात्रा में अफीम के डोडे किसी अनजान व्यक्ति ने रखे हुये हैं । जब उन्होने कमरे का ताला गवाहों के सामने खोलकर कमरे को चैक किया तो कमरे के अन्दर से 24 कि0 132 ग्रां0 अफीम के डोडे बरामद किये गये ।
5. अपहरण का मामला
अभियोग संख्या 57/17 दिनांक 25-06-17 अधीन धारा 365, 120(B) भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि मुकेश व उसके परिजन इसकी पत्नी को अगवाकर ले गये हैं । उप0नि0 जयलाल प्रभारी थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
6. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 110 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 19,100/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 33 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3300 /-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान व 4500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।
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