1.रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1.अभियोग सँख्या 90/17 दिनांक 13.06.2017 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री नारायण दास निवासी गाँव चनोहली डा0 खुड्डीखाहण
तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.06.2017 को समय करीब 01.00 बजे दिन यह चैलचौक सब्जी मण्डी में था तो पंकज कुमार व पवन कुमार वहां पर आये और
इसका रास्ता रोककर बोतल के साथ मारपीट की है। जिससे इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी हरि सिहं अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.अभियोग सँख्या 78/17 दिनांक 13.06.2017 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्
रीमति कुशमा देवी पत्नी हुक्म चन्द निवासी गाँव बनानी डा0 मोवीदेवी गलु तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.06.2017 को समय करीब 07.00 बजे प्रातः नीलु निवासी बनानी इसका रास्ता रोककर डण्डे के
साथ मारपीट की है व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी मुरारी लाल अन्वेषणाधिकारी थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. वन अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग सँख्या 70/17 दिनांक 12.06.2017 अधीन धारा 379 भा0द0स0 व 32,33 वन अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री तेज राम वर्मा, बीट अघिकारी वन परिक्षेत्र मगरु की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 07.06.2017 को जब यह वनरक्षक सुरत राम, रुप लाल प्रधान ग्राम पंचायत कुथाद व अन्य लोगों के साथ लोटला जंगल में गश्त पर थे तो जंगल में देवदार के दो पेड काटे हुये पाये गये। इसने शक जाहिर किया है कि कोई नामालुम व्यक्ति उन पेड़ो को काटकर लकड़ी चुरा कर ले गया है। सहायक उप निरीक्षक भौम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. आबकारी अधिनियम का मामलाः-
1.अभियोग सँख्या 77/17 दिनांक 12.06.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम हि0प्र0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में उप निरीक्षक राम कृष्ण प्रभारी थाना के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 12.06.2017 को समय करीब 06.15 बजे शाम गाँव शेगली में गश्त पर था तो गुप्त सुचना के आधार पर किरणा देवी पत्नी हुक्म चन्द निवासी गाँव शेगली डा0 अप्पर वैहली तहसील सुन्दरनगर के कब्जा से 02 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। उप निरीक्षक राम कृष्ण प्रभारी थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग सँख्या 79/17 दिनांक 13.06.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम हि0प्र0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में उप निरीक्षक राम कृष्ण प्रभारी थाना के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 13.06.2017 को समय करीब 11.15 बजे दिन गाँव शेगली में गश्त पर था तो गुप्त सुचना के आधार पर श्याम लाल सुपुत्र गिन्द्रा राम निवासी गाँव शेगली डा0 अप्पर वैहली तहसील सुन्दरनगर के कब्जा से 02 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। उप निरीक्षक राम कृष्ण प्रभारी थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. चालानः-
1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 381 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 34,500/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1000/-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ता से 8000/- रुपये जुर्माना वसुल किया ।
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