Tuesday, February 21, 2017

CRIME REPORT ON 21 FEB.

1. रात्रि गृह अतिचार , गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.         अभियोग संख्या 16/17 दिनांक 20.02.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता यश पाल  सुपुत्र श्री चमन लाल निवासी गाँव नगरा डाकघर चुराग तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20.02.2017 को समय करीब 12.00 बजे दिन यह करसोग कालेज ग्राँउड जा रहा था तो रोहित, डिम्पल व चेतन ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ छड़ी से मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं । स0उ0नि0 स्वरुप राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 17/17 दिनांक 20.02.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रोहित कुमार सुपुत्र श्री हेत राम निवासी गाँव शाव डाकघर चुराग तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20.02.2017 को समय करीब 2.00 बजे दिन यह करसोग से चुराग जा रहा था जब यह सीटा धारटु पहुँचा तो दिनेश कुमार, हरीश, गौरव व अजय ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ छङी से मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं। स0उ0नि0 स्वरुप राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.         अभियोग संख्या 25/17 दिनांक 20.02.2017 अधीन धारा 341, 323, 504,506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नवीन ठाकुर सुपुत्र श्री कृष्ण कुमार निवासी गाँव नलसर डाकघर राजगढ तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20.02.2017 को यह प्राईवेट तेजल बस सर्विस में नलसर से मण्डी आ रहा था तो जब बस भ्युरा के पास पहुँचा तो राकू, प्रवीन कुमार सुपुत्र बिहारी लाल, भुवनेश्वर पुत्र श्री कृष्ण चन्द व काहन सिंह ने बस रोककर इसके साथ गाली गलौच व लात मुक्कों के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । उ0नि0 शमशेर सिंह अन्वेष्णाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.         अभियोग संख्या 26/17 दिनांक 20.02.2017 अधीन धारा 341, 323, 504,506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता वोहरी देवी  पत्नी श्री थोलु राम निवासी गाँव भयारटा डाकघर चुनाहण  तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20.02.2017 को यह गाय के लिये घास लाने भ्यारटा नाला गई थी समय करीव 04.00 बजे जब यह घास लेकर वहाँ से वापिस आ रही थी तो रेखा ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की रेखा ने अपने ससुर को भी बुलाया जिसने भी इसके साथ गाली-गलौच किया तथा जान से मारने की धमकी दी। उ0नि0 शमशेर सिंह अन्वेष्णाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5.         अभियोग संख्या 28/17 दिनांक 20.02.2017 अधीन धारा 452, 323, 504, भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शीला देवी पत्नी श्री गुड्डु राम निवासी गाँव रोपा पधर डाकघर गुम्मा तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20.02.2017 को समय करीब 01.00 बजे दिन यह अपने पति व रमेश के साथ अपने रसोई घर में बैठे थे तभी सोनु राम सुपुत्र श्री कल्तो राम निवासी रोपा पधर वहां आया व इन तीनों के साथ गाली गलौच करने लगा जव इन्होने गाली गलौच का कारण पुछा तो इसने इन तीनों के सात डण्डे से मारपीट की जिससे शीला देवी व रमेश को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 राजेश कुमार, अन्वेष्णाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

6.         अभियोग संख्या 23/17 दिनांक 21.02.2017 अधीन धारा 457,323,511,34 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायकर्ता श्रीमति वन्दना देवी पत्नी श्री राजेन्द्र शर्मा निवासी गांव बनवार कला डाकघर व उप-त0 धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21.02.2017 को समय करीब 12.30 बजे रात कुछ अज्ञात व्यक्ति चोरी करने की नीयत से इसके घर में घुसे व इसके ससुर रतन चन्द के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 हरनाम सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेष्ण कर रहे हैं।

 

2. सङक दुर्घटना के मामलेः-

1.         अभियोग संख्या 35/17 दिनांक 20.02.2017 अधीन धारा 279 भा0 द0 स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रमेश कुमार सुपुत्र श्री महन्त राम निवासी गाँव ख्याली डा0 काँगू तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.02.2017 को समय करीब 12.15 बजे दिन यह ख्याली मोड़ के पास एक होटल में बैठा था तो उसी समय एक  टैक्सी न0 HP 01A – 4408 बहुत तेज रफ्तारी से सलापड़ की तरफ से आई व कार न0 HP24B – 3521 जो सुन्दरनगर की तरफ से आ रही थी को टक्कर मार दी । मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 20/17 दिनांक 20.02.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता टेक चन्द सुपुत्र श्री इन्द्र देव निवासी गाँव कथयाला डा0 ब्रिखमणी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20.02.2017 को समय करीब 2.45 बजे दिन यह स्कुटी न0 HP33C-9840 में बग्गी से चैकचौक की तरफ जा रहा था जब यह जासण के पास पंहुचा तो उसी समय एक कार न0 HP32B-1095 जिसे देवी दत सुपुत्र श्री लालु राम निवासी गाँव दुशाधी डाकघर जंजैहली तहसील थुनाग जिला मण्डी चला रहा था , चैलचौक की तरफ से तेज रफ्तारी में आया व इसकी स्कुटी को टक्कर मार दी जिससे इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी हंस राज , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1.         अभियोग संख्या 16/17 दिनांक 20.02.2017अधीन धारा 39 हि0प्र0 आवकारी अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में स0उ0नि0 मोहर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20.02.2017 को समय करीब 7.45 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर बालीचौकी में मौजुद था एक व्यक्ति हाथ में थैला लेकर आ रहा था जो पुलिस पार्टी को देखकर घबरा गया जिसे रोककर संदेह के आधार पर पुछताछ की तो उसने अपना नाम चमन लाल सुपुत्र श्री  बृज मोहन निवासी रुजवार डा0 सोझा तहसील बंजार जिला कुल्लु बतलाया तथा उपरोक्त व्यक्ति के थैले की तलाशी ली तो 06 बोतलें देशी शराब की वरामद हुई। स0उ0नि0 मोहर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेष्ण कर रहें हैं।

ट्रैफिक लाईट सिग्नल के बारे में

            दिनांक 20-02-17 को भ्यूली चौक में ट्रैफिक सिग्नल लाईट स्थापित की गई है। अत: आम जनता से अनुरोध है कि ट्रैफिग लाईट सिग्नल के नियमों का पालन करें ।

 

4. चालानः

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 140 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व उलंघनकर्ताओं से 22900/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 07 चालान किये व उलघंनकर्ताओं से 700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया।

 

 


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