1.सड़क हादसे का मामला-
1. अभियोग संख्या 42/17 दिनांक 16.02.2017 अधीन धारा 297, 304 ए भा0 द सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति निर्मला देवी पत्नी श्री चुन्नी लाल निवासी धतौली त0 बलद्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थान हुआ कि दिनांक 16-02-17 को समय करीब 3.00 बजे दिन जब यह अपने ससुर के साथ खुडला में थी तो एक ट्रक नं0HP23-9918 भाम्बला की और से तेज रफ्तारी से आया व इसके ससुर को टक्कर मार दी जिससे इसके ससुर की मौके पर ही मुत्यु हो गई । उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. गृह अतिचार, मारपीट, गाली गलौच व संम्पति का नुकसान तथा जान से मारने की धमकी के मामले-
1. अभियोग संख्या 21/17 दिनांक 13.02.2017 अधीन धारा 451, 323, 504, 506, 427, 34 भा0 द0 स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता छरूण्डू राम सुपुत्र श्री छांगू राम निवासी गाँव खदर बाग डाकघर बाग उप - तहसील लड भडोल थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनांक 12-01-17 को समय करीब 7.00 बजे रात सोहन सिंह सुपुत्र श्री हच्छु राम, रिंकू सुपुत्र सोहन सिंह, लोटा देवी पत्नी सोहन सिंह और मधु देवी उपरोक्त इसके आंगन में आये व इसके साथ गाली गलौच किया तथा दिनांक 13-02-17 को समय करीब 8.00 बजे रात ये सभी इसके आंगन में आये व डण्डे के साथ इसकी माता के साथ मारपीट की तथा पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी लड भडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. आबकारी अधिनियम का मामला-
1. अभियोग संख्या 18/17 दिनांक 17.02.2017 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में स0 उप0 नि0 रूप लाल प्रभारी पुलिस चौकी जंजैहली के रूक्का पर दर्ज हुआ कि दिनांक 16-02-17 को समय करीब 5.00 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त डियूटी कुथानी में मौजूद था तो उसी समय एक गुप्त सूचना के आधार पर चन्द राम सुपुत्र अमर सिंह निवासी भटकीधार डा0घर बागाचुनोगी त0 थुनाग जिला मण्डी की दुकान से 189 बोतलें देशी शराब व 24 बोतलें बीयर बरामद की । स0 उप0 नि0 रूप लाल प्रभारी पुलिस चौकी जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4. अभियोग में संलिप्त आरोपी की गिरफ्तारी-
आरोपी विजय कुमार सपुत्र धर्म चन्द निवासी बटवारा ड0घर सदयाणा त0 सदर जिला मण्डी को अभियोग संख्या 01/17 दिनांक 04-01-17 अधीन धारा 363, 366, 376 भा0 द0 सं0 व 4 पोक्सो अधिनियम के तहत महिला थाना मण्डी में दिनांक 13-02-17 को उ0 नि0 मदन गोपाल अन्वेष्णाधिकारी महिला थाना मण्डी ने उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तार किया । जिसे आज माननीय अदालत मण्डी में पेश किया गया जहां से माननीय अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है ।
5. चालानः
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 235 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से 29,700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के तहत 17 चालान उलघंनकर्ताओं के किये व 1700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है । खनन अधिनियम के तहत 05 चालान किये गये व 14,400/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।
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