1. रास्ता रोककर छेड़खानी का मामला-
1.अभियोग संख्या 26/17 दिनांक 18.02.2017 अधीन धारा 341, 354(A) भ0 द0 स0, 11(1) POCSO अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्दर नगर जिला मण्डी में एक लड़की की शिकायत पर दर्ज हुआ कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिक्करू के शारीरिक अध्यापक अनुज जो नशे की हालात में था ने उक्त लड़की से इसका मोबाईल नंम्बर मांगा । जब छात्रा ने नंम्बर देने से इन्कार कर दिया तो शारीरिक अध्यापक अनुज ने छात्रा का रास्ता रोका और इसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उपनिरीक्षक कुलदीप कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्दर नगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न का मामला-1.अभियोग संख्या 18/17 दिनांक 18.02.2017.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बीएसएल कलोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुभाष शर्मा सपुत्र विशन दास निवासी 107/04 सिनेमा चौक भोजपुर सुन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 18.02.17 को समय करीब 8.00 बजे रात जब इसका भाई भूपिन्द्र शर्मा अपनी स्कूटी नं0 HP31C-1815 पर धनोटू से मण्डी की ओर आ रहा था तो जब यह धनोटू के पास पहूचा तो पिछे से बहुत तेज रफ्तारी से एक कार आइ व इसकी स्कूटी को टक्कर मार कर कार सहित भाग गया । तथा टक्कर से इसके भाई को चोटें आई है। स0उ0नि0 जगदीश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बीएसएल कलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. एन0 डी0 पी0 एस0 अधिनियम का मामला-
1.अभियोग संख्या 37/17 दिनांक 18.02.2017 अधीन धारा 20 एन0 डी0 एवम् पी0 एस0 अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0उप0नि0 हेम राज प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह के रूक्का पर दर्ज हुआ कि दिनांक 18.02.17 को समय करीब 2.25 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियोम के साथ गश्त व यातायात चैकिंग डियूटी सोलो में मौजूद था तो उसी समय एक HRTC बस नं0 HP-66A-2540 मनाली की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया गया तो उसमें बैठे नील चन्द सपुत्र हरी चन्द निवासी गलछेत डा0 शिरड तहसील सदर जिला कुल्लू के कब्जे से 210 ग्राम चरस बरामद की गई । उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया है ।
चालानः
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 150 चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किये गये व मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं से 17,500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, कोटपा के तहत 5 चालान उलघंनकर्ताओं के किये व 500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया है
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